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Advance tax deadline: एडवांस टैक्स की आ गई डेडलाइन, वक्त पर करें पेमेंट वरना देना पड़ेगा जुर्माना

Advance tax deadline on December 15: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भरने की डेडलाइन 15 दिसंबर 2024 है. जुर्माना से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को वक्त पर एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा.

Advance tax deadline on December 15: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भरने की डेडलाइन 15 दिसंबर 2024 है. जुर्माना से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को वक्त पर एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा.

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FE Hindi Desk
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Advance tax: यह टैक्स आपको वर्ष के अंत में नहीं, बल्कि वर्ष के दौरान किस्तों में भुगतान करना होता है. यह उन लोगों पर लागू होता है, जिनकी नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से अधिक होती है. (Image: Pixabay)

Advance tax third instalment deadline: एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइन बेहद करीब आ चुकी है. अगर आप उन टैक्सपेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी है, तो इस डेडलाइन के गुजरने से पहले यह काम पूरा कर लें. वरना आगे चलकर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. देश के इनकम टैक्स भरने वालों के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) की तीसरी किस्त (third instalment) भरने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है.

15 दिसंबर को बंद रहेंगे सभी बैंक?

एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइन 15 दिसंबर रविवार के दिन पड़ रहा है, जो एक साप्ताहिक छुट्टी का दिन है. ऐसे में टैक्सपेयर्स अगले वर्किंग डे यानी सोमवार के दिन 16 दिसंबर को एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं. एडवांस टैक्स भरने से जुड़े मामलों को लेकर आयकर विभाग ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर एडवांस टैक्स के किसी भी किस्त को जमान करने का अंतिम दिन ऐसा है जब बैंकों में सार्वजनिक छुट्टी है, तो टैक्सपेयर्स को अगले वर्किंग डे पर एडवांस टैक्स की किस्त का भुगतान करना चाहिए.

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एडवांसटैक्सक्याहै?

यह टैक्स आपको वर्ष के अंत में नहीं, बल्कि वर्ष के दौरान किस्तों में भुगतान करना होता है. यह उन लोगों पर लागू होता है, जिनकी नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से अधिक होती है. यह आयकर विभाग द्वारा तय की गई नियत तारीखों पर किया जाता है. यह 'जैसा कमाओ वैसा भुगतान करो' टैक्स के रूप में भी जाना जाता है.

किनके लिए जरूरी है एडवांस टैक्स का भुगतान?

अग्रिम कर भुगतान के लिए वे जिम्मेदार हैं, जिनकी वर्ष के दौरानTDSके बाद भी 10,000 रुपये से अधिक कर देनदारी बचती है. यह व्यापारियों, फ्रीलांसरों, पेशेवरों, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, लॉटरी आदि से आय प्राप्त करने वालों पर लागू होता है. यदि आपकी आय टैक्स रिटर्न में दिखाई गई आय से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स भुगतान करना होगा.

हालांकि,  वो वरिष्ठ लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो और व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं हो, वो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं.

कब-कब भरना होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स का मतलब है वह इनकम टैक्स, जो उसी वित्त वर्ष के दौरान भरना होता है, जिस वित्त वर्ष में आय अर्जित की जाती है. इस टैक्स का भुगतान हर साल 4 किस्तों में इस हिसाब से करना होता है: 

  • पहली किस्त, 15 जून को या उससे पहले : कुल टैक्स देनदारी का 15% हिस्सा.

  • दूसरी किस्त, 15 सितंबर को या उससे पहले: कुल टैक्स देनदारी का 45% हिस्सा (पहले भुगतान किए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाकर).

  • तीसरी किस्त, 15 दिसंबर को या उससे पहले : कुल टैक्स देनदारी का 75% हिस्सा (पहले भुगतान किए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाकर).

  • चौथी किस्त, 15 मार्च को या उससे पहले : कुल टैक्स देनदारी का 100% हिस्सा (पहले भुगतान किए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाकर).

तय डेडलाइन के भीतर एडवांस टैक्स नहीं भरने पर आयकर विभाग नियमों के अनुसार जुर्माना लगा सकता है. 

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किन लोगों को नहीं देना होगा एडवांस टैक्स?

ऐसे सीनियर सिटिजन, यानी 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आमदनी नहीं है, वे एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. ऐसे सैलरीड लोगों को भी एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जिनके पास वेतन के अलावा आय का दूसरा कोई जरिया नहीं है और उनके वेतन से हर महीने टीडीएस कटता है.

एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन 

एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन उस वित्त वर्ष के लिए पहले से अनुमानित आय के आधार पर किया जाता है. इसमें कर योग्य आय का कैलकुलेशन कुल अनुमानित आय में से डिडक्शन और एग्जम्पशन को घटाने के बाद किया जाता है. (Estimated total income - Deductions - Exemptions = Taxable income). एडवांस टैक्स की दर करदाता के इनकम टैक्स स्लैब या कॉर्पोरेट टैक्स रेट के हिसाब से तय होती है. 

एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें

एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. ऑनलाइन भुगतान के लिए, टैक्स पेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-भुगतान पोर्टल या अधिकृत बैंकों में उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. एडवांस टैक्स का ऑफ़लाइन भुगतान बैंक शाखाओं में चालान जमा करके किया जा सकता है. हालांकि उन सभी कंपनियों और करदाताओं के लिए ई-भुगतान करना जरूरी है, जिनके खातों का ऑडिट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44Ab के तहत (Section 44AB of the Income Tax Act, 1961) किया जाना अनिवार्य है.

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एडवांस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें:

एडवांस टैक्स भुगतान करने के लिए आप नीचे दिए गए तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

चालान:आयकर चालान के माध्यम से बैंक में नकद या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करें.

आयकर नामा:ऑनलाइन आयकर नामा द्वारा आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आयकर भुगतान कर सकते हैं.

ई-पेमेंट:नैट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करें.

स्टेप बाइस्टेपऑनलाइनटैक्सकैसेभरनाहै?

यहाँ पर हम आपको बताएंगे के आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग-इन करके अपना टैक्स ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में इनकम टैक्स पोर्टल खोलना है और अपने डिटेल्स डालकर लोग-इन करना है.
  2. फिर जो “Dashboard/डैशबोर्ड” की स्क्रीन खुलेगी उसमें “Menu/मेन्यू” पर आपको “e-file/ई-फाइल“ पर जाना है.
  3. जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपको “e-pay tax/ ई-पे टैक्स“ का ऑप्शन दिखेगा जिसपर आपको क्लिक करना है.
  4. आब आपको “New Payment/नई पेमेंट“ ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  5. जो पेज खुलेगा उसपर सबसे पहला ही ऑप्शन होगा इनकम टैक्स का, जहाँ आपको “Proceed” बटन पर क्लिक करना है.
  6. अब आपको वित्तीय वर्ष चुनना है और पेमेंट के प्रकार में “एडवांस टैक्स (200)” सिलेक्ट कर, “Continue/कंटीन्यू/जारी रखें” पर क्लिक करें.
  7. अपने काम के अनुसार सही जानकारी भरें और आगे बढ़ें.
  8. अपनी सहूलियत के अनुसार पेमेंट करने का तरीका चुनकर “Continue/कन्टिन्यू/जारी रखें” पर क्लिक करें.
  9. अब यहाँ पर कोटक आपकी पेमेंट को आसान बनाता है. अगर आप कोटक के ग्राहक है तो कोटक नेट-बैंकिंग चुने और अगर नहीं तो फिर कोटक पेमेंट गेटवे चुनें.
  10. अपनी जानकारी को जांच लें और फिर “Pay Now” पर क्लिक करें. एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसके अंत में चेकबॉक्स होता है. आपको उस चेकबॉक्स को टिक करना है.
  11. अपने भुगतान के तरीके के अनुसार आपको अब पेमेंट करनी है. जिसके होते ही आपका चालान जनरेट हो जाएगा. आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.
  12. एक बार जब आपका भुगतान हो जाता है, तो आपको संदेश या ईमेल या दोनों के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है.
  13. एडवांस टैक्स भुगतान के लाभ नीचे दिए गए हैं: आयकर भार को वित्तीय वर्ष के दौरान बाँटने का अवसर मिलता है. समय पर भुगतान से टैक्सपेयर को बाधाओं से बचाव होता है. शासन को वित्तीय आधार पर योजनाएं बनाने में सहायक होता है.

Tax Advance Tax Income Tax Department