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Big relief for pensioners: सोमवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पास Income Tax Bill 2025 में कम्यूटेड पेंशन पर पूरा टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है.(AI Image)
Big relief for pensioners: Income Tax Bill 2025 brings full exemption on commuted pension लोकसभा में सोमवार को बिना किसी बहस के ध्वनिमत से पारित इनकम टैक्स बिल 2025 ने सरकारी पेंशनर्स और कई अन्य टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी है. नए बिल में साफ कहा गया है कि अगर पेंशन किसी मान्यता प्राप्त पेंशन फंड से मिल रही है, तो पूरी कम्यूटेड पेंशन की रकम पर टैक्स नहीं लगेगा.
पहले यह छूट सिर्फ कुछ खास कैटेगरी के कर्मचारियों को ही मिलती थी, जबकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन स्वेच्छा से मान्यता प्राप्त पेंशन फंड में निवेश करते हैं. अब नए बिल ने यह फर्क खत्म कर दिया है और सभी योग्य पेंशनर्स को बराबर टैक्स राहत देने का रास्ता साफ कर दिया है.
कम्यूटेड पेंशन क्या है?
कम्यूटेड पेंशन का मतलब है, मासिक पेंशन की किस्तें लेने की बजाय एक साथ यानी लंप सम रकम लेना. मिसाल के लिए एक पेंशनर जो रिटारमेंट के बाद हर महीने पेंशन पाने का हकदार है. अगर वह अपनी आने वाली 10 साल की पेंशन एक साथ लेना चाहता है, तो इसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं. इससे पेंशनर को एक बार में बड़ी रकम मिल जाती है, जिसे वह अपनी जरूरतों या निवेश में इस्तेमाल कर सकता है.
कौन इस लाभ के लिए पात्र होंगे?
नई व्यवस्था के तहत, न सिर्फ सरकारी कर्मचारी बल्कि निजी क्षेत्र के वे कर्मचारी भी, जिनके नियोक्ता पेंशन योजना नहीं चलाते लेकिन जिन्होंने खुद किसी मान्यता प्राप्त पेंशन फंड (जैसे LIC पेंशन फंड) में निवेश किया है, वे भी इसके लिए पात्र होंगे.
सभी सरकारी कर्मचारी, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए पेंशन कम्यूटेशन (एकमुश्त पेंशन लेने) की सुविधा उपलब्ध है. इनके अलावा, जो लोग मान्यता प्राप्त पेंशन फंड में योगदान करते हैं, वे भी इसके लिए पात्र हैं.
बिल के पिछले संस्करण में, कम्यूटेड पेंशन पर टैक्स छूट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी. लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “कमेटी ने क्लॉज 19 की बारीकी से समीक्षा के बाद पाया कि अलग-अलग तरह के लाभार्थियों के लिए कम्यूटेड पेंशन पर टैक्स के मामले में समानता की कमी है.”
इसलिए कमेटी ने सिफारिश की कि गैर-कर्मचारियों को, जो किसी फंड से कम्यूटेड पेंशन लेते हैं, उन्हें भी वैसी ही टैक्स कटौती दी जाए जैसी क्लॉज 19 के तहत कर्मचारियों को दी जाती है, और इसे स्पष्ट रूप से ‘अन्य स्रोतों से आय’ के अंतर्गत शामिल किया जाए. इसके अनुसार, कमेटी का मानना है कि क्लॉज 19 में अब किसी और बदलाव की जरूरत नहीं है और इसके बाकी प्रावधानों को जैसे के तैसे मंजूरी दी जाए.
यह बदलाव क्यों जरूरी है?
वर्तमान आयकर क़ानून के तहत, कर्मचारियों को मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है, लेकिन जो पेंशनर्स कर्मचारी नहीं हैं, उनके लिए यह राशि “अन्य स्रोतों से आय” के अंतर्गत पूरी तरह टैक्स योग्य मानी जाती थी. अब नया आयकर बिल 2025 इस असमानता को खत्म करेगा और सभी पात्र पेंशनर्स को टैक्स छूट सुनिश्चित करेगा.
यह कब लागू होगा?
यह प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी इसका फायदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेगा.
कौन-सी पेंशन स्कीमें होंगी पात्र?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10A) और धारा 10(23AAB) के तहत स्वीकृत पेंशन फंड, जैसे LIC पेंशन फंड और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य फंड, इस टैक्स छूट के दायरे में आएंगे.