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EPFO के एक सर्कुलर की वजह से बहुत सारे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी बढ़ सकती है. (File Photo: Financial Express)
EPFO discontinues GIS deductions for certain employees: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एक ताजा सर्कुलर की वजह से बहुत सारे कर्मचारियों की हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी में इजाफा हो सकता है. इतना ही नहीं, कई कर्मचारियों को एकमुश्त कुछ रकम भी मिलने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस सर्कुलर में बताया गया है कि 1 सितंबर 2013 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले जिन कर्मचारियों के वेतन से अब तक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के लिए पैसे कटते थे, अब वह कटौती नहीं की जाएगी. इतना ही नहीं, अब तक इस मद में जो पैसे काटे जा चुके हैं, वे भी इन कर्मचारियों को वापस कर दिए जाएंगे.
EPFO के सर्कुलर में क्या है?
एंप्लॉईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की तरफ से जारी ताजा सर्कुलर में कहा गया है, "01.09.2013 के बाद ईपीएफओ ज्वाइन करने वाले जिन भी कर्मचारियों के वेतन से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के लिए कटौती (deduction) होती रही है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया जा रहा है. इसके साथ ही, अब तक इस मद में जो भी कटौती की जा चुकी है, वह रकम कर्मचारियों को लौटा दी जाएगी." यह सर्कुलर एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर एसके सुमन के हस्ताक्षर से 21 जून 2024 को जारी किया गया है. जैसा कि इस आदेश से साफ है, न सिर्फ जीआईसी की कटौती फौरन बंद की गई है, बल्कि अब तक काटे गए पैसे भी कर्मचारियों को वापस किए जाने हैं. इसका मतलब यही है कि कर्मचारियों को अब पुराने काटे गए पैसे भी एक साथ वापस मिलेंगे.
ईपीएफओ की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या है?
ईपीएफओ की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के मातहत आने वाले ईपीएफओ द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसमें सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है. इस स्कीम के तहत किसी हादसे की स्थिति में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है.
क्या जीआईएस योजना बंद कर दी गई है?
फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जीआईएस योजना को ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि 21 जून, 2024 के सर्कुलर में केवल 1 सितंबर 2013 के बाद ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए जीआईएस योजना के तहत सैलरी से डिडक्शन बंद करने का जिक्र है. स्कीम बंद करने के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है. सर्कुलर से यह भी लगता है कि 1 सितंबर 2013 से पहले नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है.