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EPFO Higher Pension: ईपीएफओ हायर पेंशन पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में बताया कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, EPFO ने अब तक कुल 15.24 लाख आवेदनों में से 98.5% मामलों का निपटारा कर दिया है.

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में बताया कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, EPFO ने अब तक कुल 15.24 लाख आवेदनों में से 98.5% मामलों का निपटारा कर दिया है.

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FE Hindi Desk
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EPFO हायर पेंशन पर सरकार ने पहली बार दिया जवाब, जानिए अब तक क्या साफ़ हुआ. (Image : PTI)

EPFO Higher Pension Update: ईपीएफओ हायर पेंशन को लेकर बरसों से चल रही थी उलझन और इंतज़ार, लेकिन अब संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी है.

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में बताया कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, EPFO ने अब तक कुल 15.24 लाख आवेदनों में से 98.5% मामलों का निपटारा कर दिया है.

हायर सैलरी पर पेंशन का मामला क्या है?

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EPFO की स्कीम में यह विवाद सालों से चल रहा है कि क्या कर्मचारी अपनी असल (यानी ज्यादा) सैलरी के आधार पर पेंशन ले सकते हैं या नहीं. 2014 में EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यह विकल्प केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने सर्विस के दौरान यह विकल्प चुना था और जिनकी सैलरी उस समय ₹15,000 की तय सीमा से ऊपर थी.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वे सभी कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPF के सदस्य थे और उस तारीख के बाद भी काम कर रहे थे या रिटायर हुए थे, वे अपनी असली सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं. बशर्ते उन्होंने अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर जॉइंट ऑप्शन दिया हो. कोर्ट ने EPFO को सभी ऐसे मामलों की समीक्षा कर फैसला लेने का निर्देश दिया था.

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सरकार ने संसद में क्या बताया?

लोकसभा में सांसद अदूर प्रकाश ने EPFO हायर वेतन पर पेंशन से जुड़े कई सवाल पूछे:

(a) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हायर पेंशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किए गए हैं, जिन्हें EPFO ने खारिज कर दिया?

(b) अगर हां, तो ऐसे मामलों की जानकारी और कारण क्या हैं?

(c) राज्यवार कितने आवेदन मिले, स्वीकृत हुए, खारिज हुए और कितने लंबित हैं?

(d) क्या लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है?

(e) अगर हां, तो विवरण क्या हैं और अगर नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

इन सभी सवालों के जवाब में श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार EPFO ने हायर पेंशन से जुड़े सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी की है और अब तक 98.5% आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है.

16 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार

  • कुल मिले एप्लीकेशन की संख्या - 15,24,150
  • एक्सेप्ट के लिए डिमांड लेटर जारी - 4,00,573
  • रिजेक्ट किए गए एप्लीकेशन की संख्या - 11,01,582
  • पेंडिंग एप्लीकेशन नंबर - 21,995

कुछ इलाकों में रिजेक्शन रेट काफी ज्यादा है. जैसे चेन्नई और पुदुचेरी रीजन में 72,040 में से 63,026 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए.

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अब आगे क्या?

सरकार ने रिजेक्शन के मुख्य कारण नहीं बताए, लेकिन इतना साफ है कि EPFO ने इन आवेदनों की गहन समीक्षा के बाद निर्णय लिया है. लंबित आवेदनों की संख्या सिर्फ 1.5% है, जिन्हें जल्द निपटाने की योजना बन सकती है, हालांकि सरकार ने इसकी कोई तय समयसीमा अभी तक नहीं बताई है.

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