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EPFO ने मेडिकल, एजुकेशन, शादी और हाउसिंग से जुड़े एडवांस क्लेम्स के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट व्यवस्था शुरू करने का एलान किया है. (Image : Pixabay)
How to use EPFO Auto Mode Settlement facility: एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मेडिकल, एजुकेशन, शादी और हाउसिंग से जुड़े एडवांस क्लेम्स के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट व्यवस्था शुरू करने का एलान किया है. इन सभी उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपये तक का एडवांस अब ऑटो मोड में तेजी से प्रॉसेस किया जाएगा. यह ऑटोमेटेड सिस्टम क्लेम्स को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रॉसेस करेगा, जिससे पूरा काम काफी तेजी से हो जाएगा. बीमारी के इलाज के लिए ऑटो मोड में एडवांस सेटलमेंट की व्यवस्था तो अप्रैल 2020 से ही लागू है, लेकिन उसमें भी एडवांस की लिमिट अब 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है.
इस बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, “ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए ऑटो क्लेम सॉल्यूशन को अब पैरा 68K (शिक्षा एवं शादी) और पैरा 68B (हाउसिंग) के तहत किए जाने वाले सभी क्लेम्स के लिए लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही इसकी लिमिट भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. इस कदम से ईपीएफओ के लाखों सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है.”
ऑटो मोड सेटलमेंट से ऐसे मिलेगा एडवांस
ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization) की तरफ से एडवांस क्लेम की प्रॉसेसिंग में आम तौर पर कुछ वक्त लगता है, क्योंकि ईपीएफ मेंबर की एलिजिबिलिटी, क्लेम प्रॉसेसिंग के लिए सबमिट किए गए दस्तावेजों, ईपीएफ खाते की केवाईसी स्थिति, वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह की जांच की जाती है. लेकिन ऑटो प्रोसेसिंग से ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट और तेजी से होगा.
- ऑटो-सेटलमेंट में पूरी प्रक्रिया आईटी सिस्टम से संचालित होती है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं रह जाती.
- ऑटो मोड में क्लेम के तहत किए जाने वाले भुगतान को आईटी टूल की मदद से प्रॉसेस किया जाता है.
- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका केवाईसी, एलिजिबिलिटी और बैंक वेरिफिकेशन पूरा होना जरूरी है.
- आप जिस सेक्शन के तहत एडवांस लेना चाहते हैं, उसके नियमों के तहत जरूरी सभी दस्तावेज भी ऑनलाइन जमा होने चाहिए.
- यह सारी शर्तें पूरी हों तो ऑटो मोड में एडवांस क्लेम के लिए दावे का निपटारा 10 दिनों की बजाय 3-4 दिन रह जाएगा.
- ईपीएफ से ऑटो मोड के तहत एडवांस क्लेम करने के लिए कोई भी मेंबर ई-सेवा पोर्टल (e-Sewa portal) के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं.
- ईपीएफ से एडवांस क्लेम करने के लिए मेंबर को फॉर्म 31 ऑनलाइन भरकर जमा करना जरूरी है.
- मेडिकल, एजुकेशन, शादी-विवाह और हाउसिंग से जुड़े 1 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम ऑटो मोड में प्रॉसेस किए जाएंगे.
- जो दावे सिस्टम द्वारा वैलिडेट नहीं हो पाते, उन्हें भी रिटर्न या रिजेक्ट नहीं किया जाता है. बल्कि उन्हें सेकेंड लेवल की जांच और अप्रूवल के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है.
करोड़ों सदस्यों को मिलेगा नई पहल का लाभ
ईपीएफओ का कहना है कि 6 मई 2024 को पूरे भारत में लागू किए जाने के बाद से ऑटो मोड में क्लेम सेटलमेंट के जरिए 13 हजार से ज्यादा दावों को मंजूरी दी जा चुकी है और 45.95 करोड़ रुपये के दावे तेजी से निपटाए जा चुके हैं. ईपीएफओ के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, उसने करीब 4.45 करोड़ दावों का निपटारा किया है, जिनमें 60 फीसदी से अधिक (2.84 करोड़) दावे एडवांस क्लेम के थे. इस दौरान निपटाए गए कुल एडवांस क्लेम्स में लगभग 89.52 लाख दावों का सेटलमेंट ऑटो-मोड के जरिए किया गया था. ईपीएफओ को उम्मीद है कि ऑटो मोड सुविधा का विस्तार करने के ताजा फैसले के बाद अब मौजूदा साल के दौरान करीब 2.25 करोड़ सदस्य इसका लाभ उठा पाएंगे.