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When should you file your ITR : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने के लिए जरूरी सभी फॉर्म और यूटीलिटी अप्रैल में इनेबल कर दिए हैं. तो क्या आपको अपना रिटर्न फौरन दाखिल कर देना चाहिए या उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए? (Image : Pixabay)
How soon should you file your income tax return : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए जरूरी सभी फॉर्म और यूटीलिटी को अप्रैल में ही इनेबल यानी चालू कर दिया है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादातर आयकर रिटर्न भरने वाले करदाता अपने आईटीआर फाइल करने की प्रॉसेस अभी से शुरू कर देंगे. आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइल आमतौर पर 31 जुलाई होती है. लिहाजा, अधिकांश करदाता रिटर्न भरने का काम आराम से करते हैं. लेकिन आईटीआर रिटर्न फाइल करने की सही रणनीति क्या है? क्या आपको अपना रिटर्न अभी ही दाखिल कर देना चाहिए या उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए?
इन करदाताओं को करना होगा इंतजार
औपचारिक तौर पर भले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing) का समय शुरू हो चुका है, लेकिन सैलरीड क्लास के अधिकांश लोग चाहें भी तो अभी ऐसा नहीं कर सकते. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें आयकर रिटर्न भरने से पहले अपने वेतन पर टीडीएस की कटौती के प्रमाण के तौर पर एंप्लॉयर से फॉर्म -16 (Form-16) मिलने का इंतजार करना पड़ता है. इसी तरह टैक्स सेविंग के लिए बैंक एफडी में निवेश करने वालों को बैंक से फॉर्म 16 मिलने का इंतजार करना होता है. आम तौर पर बैंक और एंप्लॉयर 31 मई या उसके बाद ही ऐसा करते हैं. कई बार तो एंप्लॉयर से फॉर्म 16 जून तक मिलते हैं. फॉर्म 16 इस बात का सर्टिफिकेट होते हैं कि बैंक या एंप्लॉयर ने उनका टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करा दिया है. जाहिर है कि सैलरीड क्लास के लोग या बैंक एफडी में निवेश करने वालों के लिए फॉर्म 16 मिलने से पहले आईटीआर फाइल करना ठीक नहीं होगा.
31 मई है TDS रिटर्न भरने की डेडलाइन
टीडीएस काटने वालों के लिए जनवरी-मार्च 2024 तिमाही का टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 मई है. जिसके बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म-16 जारी करने में उन्हें और 15 दिन का वक्त लग सकता है. ऐसा होने पर आप अपना रिटर्न फाइल करने की प्रॉसेस 15 जून के बाद ही शुरू कर पाएंगे. अगर आपने अपनी टीडीएस कटौती का सारा ब्योरा अच्छी तरह संभालकर रखा है और आपको पूरा भरोसा है कि आप सारा कैलकुलेशन सही ढंग से कर सकते हैं, फिर भी फॉर्म 16 मिलने से पहले रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 16 और आपके भरे आंकड़ों में कोई भी मिसमैच हुआ तो बाद में बेवजह परेशानी उठानी पड़ सकती है. इसके अलावा आपके वेतन या रिटर्न पर टीडीएस काटने वालों की तरफ से जब तक टीडीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया जाएगा, तब तक आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रॉसेस नहीं करेगा.
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आखिरी वक्त तक न करें इंतजार
फॉर्म 16 के लिए इंतजार करना तो जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 31 जुलाई की डेडलाइन का इंतजार करते रहें. जैसे ही आपको टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 समेत सभी जरूरी डॉक्युमेंट मिल जाएं, आपको अपना आईटीआर दाखिल कर देना चाहिए. इससे आपको दो फायदे होंगे - एक तो आपको अगर रिफंड मिलना है, तो वो जल्द से जल्द मिल जाएगा और दूसरा ये कि आप डेडलाइन करीब आने पर आईटीआर फाइलिंग की वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण आने वाली दिक्कतों और तकनीकी गड़बड़ियों से भी बच जाएंगे.