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EPS Contribution : अगर पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा बढ़कर 21,000 रुपये हो जाती है, तो ईपीएस में मंथली 1749 रुपये जमा होंगे. (Freepik)
EPS Pension Calculation : केंद्र सरकार ईपीएफओ (EPFO) के तहत वेज सीलिंग लिमिट को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर सकती है. सूत्रों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं. अगर यह खबर सही निकली, तो इसका सैलरीड कर्मचारियों पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा. एक तो उनका ईपीएफ में कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन बढ़ेगी. वहीं ईपीएस में पहले से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो सकेंगे. वेज सीलिंग लिमिट, अधिकतम सैलरी लिमिट है, जिसके आधार पर कर्मचारियों का ईपीएफ (Employees Provident Fund) और ईपीएस (Employees Pension Scheme) में योगदान तय होता है.
EPFO : EPS में बढ़ जाएगा योगदान
मौजूदा समय की बात करें तो हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर का योगदान भी 12 फीसदी ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS) में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है. मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे. बाकी 1750 रुपये ईपीएफ अकाउंट में जाता है.
लेकिन अगर अगर पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा बढ़कर 21,000 रुपये हो जाती है, तो ईपीएस में 21000 X 8.33 /100 = 1749 रुपये और ईपीएफ में 1251 रुपये मंथली जमा होंगे.
Pension Calculation : 21000 रुपये बेसिक पर पेंशन
मान लिया कि आपने 25 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं. यानी आपने कुल 33 साल तक नौकरी की है. अगर EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में आपकी अधिकतम बेसिक सैलरी 21,000 रुपये मानी गई तो पेंशन का कैलकुलेशन इसी पर होगा. किसी भी कर्मचारी का EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है. अभी इस पर 15000 रुपये की कैपिंग है. हालांकि सरकारी सूत्रों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार ईपीएफओ (EPFO) के तहत वेज सीलिंग लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर सकती है.
ईपीएस के तहत पेंशन के कैलकुलेशन फॉर्मूला है: (सर्विस के कुल साल x औसत मंथली सैलरी)/70.
मंथली पेंशन: 21,000X 33/70 = 9900 रुपए
यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि आपकी ​रिटायरमेंट के समय बेसिक ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से 15000 रुपये की कैपिंग है, उसी तरह आगे 21000 रुपये अधिकतम लिमिट मानी जाएगी.
EPFO : मौजूदा नियम पर कितनी है अधिकतम पेंशन
मान लिया कि आपने 25 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं. यानी आपके नौकरी की अवधि 33 साल रही. पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15000 रुपये मानी गई है.
मंथली पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70.
मंथली पेंशन: 15,000X 33/70 = 7071 रुपए