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EPFO पेंशन के लिए क्या 10 साल की सर्विस है जरूरी? और अगर नौकरी में लंबा गैप पड़ा तो क्या होगा असर?

EPFO Pension: ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलती है.

EPFO Pension: ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलती है.

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FE Hindi Desk
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EPFO पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की लगातार सेवा जरूरी है; 10 साल पूर्ण होने पर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पात्र बनता है. (Image : Freepik)

EPFO Pension 2025 : नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना (EPS) बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है. पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को 10 साल की निरंतर सेवा पूरी करना अनिवार्य है. हालांकि, कई बार करियर में गैप आ जाता है, जिससे कर्मचारियों को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं उनका पेंशन का हक खत्म न हो जाए.

राहत की बात यह है कि ईपीएफओ के नियम इस मामले में बेहद लचीले हैं. यदि आपकी नौकरी में कुछ सालों का ब्रेक आया है, तब भी आपकी पिछली सेवा अवधि बेकार नहीं जाएगी और आपके पेंशन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. बस एक शर्त पूरी करनी होगी, जो आपके पेंशन हक की असली चाबी है.

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नौकरी में गैप का पेंशन पर असर क्या होगा?

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर आपकी नौकरी में बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक आ गया है, तो भी चिंता की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करें:

UAN को रखें एक्टिव: नौकरी बदलने या ब्रेक के दौरान आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव रखना होगा.

पिछली सेवा का जुड़ना: जब आप नई नौकरी शुरू करते हैं, तो अपने नए नियोक्ता (Employer) को वही पुराना UAN दें. ऐसा करने से, नए नियोक्ता का योगदान आपके पुराने EPF खाते से जुड़ जाएगा.

लाभ: आपकी पहले की सेवा अवधि को पेंशन के लिए कुल सेवा अवधि में शामिल कर लिया जाएगा. आपको फिर से 10 साल की गिनती शुरू नहीं करनी पड़ेगी.

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पेंशन के लिए 10 साल की सेवा क्यों है जरूरी?

ईपीएफओ के तहत मासिक पेंशन (EPS) का हकदार बनने के लिए कर्मचारी को अनिवार्य रूप से कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है. यह नियम सभी EPF धारकों पर स्थायी रूप से लागू होता है. इस 10 साल की गणना में ही आपकी पुरानी और नई, दोनों सेवाओं को एक साथ जोड़ा जाता है.

अगर 10 साल पूरे न हों तो क्या विकल्प है?

यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाता है और उसकी दोबारा काम करने की योजना नहीं है, तो भी उसे नुकसान नहीं होगा.

पेंशन राशि निकालने का विकल्प: ऐसे कर्मचारी अपने पेंशन खाते की जमा रकम निकाल सकते हैं. हालांकि, इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है. यह राशि आपके काम के कुल वर्षों और आखिरी सैलरी के आधार पर तय की जाती है.

भविष्य की योजना: यदि आप भविष्य में फिर से नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो सबसे बेहतर यही है कि आप अपने UAN को एक्टिव रखें, ताकि आपकी पिछली सेवा अवधि बाद में पेंशन के लिए गिनी जा सके.

EPFO का सिस्टम अब पहले से कहीं ज़्यादा लचीला है. यह समझना ज़रूरी है कि आपका UAN (Universal Account Number) ही आपकी पेंशन का असली 'पासपोर्ट' है. इसे कभी भी बंद न होने दें और हर नई नौकरी में इसे ही उपयोग करें.

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