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EPS Pension Rules : ईपीएस के 10 साल पूरे होने से पहले सारे पैसे निकालना कितना सही? क्या कहते हैं लेटेस्ट नियम

EPS Pension Rules : बहुत से लोग यह सोचते हैं कि नौकरी छोड़ने या बीच में ब्रेक आने पर ईपीएस अकाउंट में जमा पैसों को निकाल लेना बेहतर है. लेकिन क्या वाकई ईपीएस के 10 साल पूरे होने से पहले सारे पैसे निकाल लेने का फैसला सही है?

EPS Pension Rules : बहुत से लोग यह सोचते हैं कि नौकरी छोड़ने या बीच में ब्रेक आने पर ईपीएस अकाउंट में जमा पैसों को निकाल लेना बेहतर है. लेकिन क्या वाकई ईपीएस के 10 साल पूरे होने से पहले सारे पैसे निकाल लेने का फैसला सही है?

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Viplav Rahi
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EPS Pension Rules: 10 साल से पहले पैसे निकालना सही या गलत? जानिए लेटेस्ट नियम (AI Generated Image)

EPS Pension Rules : अगर आप नौकरीपेशा हैं और ईपीएफ (EPF) में योगदान करते हैं, तो आपके वेतन का एक हिस्सा ईपीएस यानी एंप्लाईज पेंशन स्कीम (Employees’ Pension Scheme) में भी जाता है. बहुत से लोग यह सोचते हैं कि नौकरी छोड़ने या बीच में ब्रेक आने पर इस पैसे को फौरन निकाल लेना बेहतर है. लेकिन क्या वाकई ईपीएस के 10 साल पूरे होने से पहले सारे पैसे निकाल लेना सही फैसला है? 

नए नियमों से क्या बदला?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ईपीएस से जुड़े कुछ बदलाव किए हैं. हालांकि, इन बदलावों का असर पेंशन पाने की उम्र यानी 58 साल की एलिजिबिलिटी पर नहीं पड़ेगा. पेंशन पाने के लिए किसी सदस्य का कम से कम 10 साल तक लगातार ईपीएस का हिस्सा रहना जरूरी है.

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अगर किसी सदस्य की नौकरी चली जाती है और वह ईपीएस (EPS) के लिए योगदान जारी नहीं रखना चाहता, तो वह 10 साल पूरे होने से पहले अपने सारे पैसे निकाल सकता है. पहले यह फाइनल सेटलमेंट नौकरी चले जाने के 2 महीने बाद किया जा सकता था. लेकिन अब इसके लिए 2 महीने नहीं, बल्कि 36 महीने यानी 3 साल तक इंतजार करना होगा. यानी ईपीएफओ ने अब ईपीएस के पैसे निकालना पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किल बना दिया है. इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि अगर ईपीएस मेंबर को 36 महीने के भीतर दोबारा नौकरी मिल जाती है, तो उसकी ईपीएस मेंबरशिप और पेंशन एलिजिबिलिटी बनी रह सके.

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10 साल से पहले पैसे निकालने का असर

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आप लगातार नौकरी के 10 साल पूरे होने से पहले ईपीएस से पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन ऐसा करने पर आप आगे चलकर मिलने वाली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे. यानी रिटायरमेंट के बाद ईपीएस के जरिये मिलने वाली मंथली पेंशन की सुविधा खत्म हो जाएगी.

ईपीएफओ के अनुसार रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने की एलिजिबिलिटी के लिए किसी सदस्य का कम से कम 10 साल तक ईपीएस में सदस्य रहना जरूरी है. इसका मतलब यह है कि जल्दबाजी में पैसे निकालने से आप अपनी लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा खो सकते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक करीब 75 प्रतिशत सदस्य 4 साल की सर्विस के भीतर ही पूरा पेंशन अमाउंट निकाल लेते हैं. ऐसे में उन्हें भविष्य की पेंशन और आर्थिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है.

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फैमिली पेंशन का भी हो सकता है नुकसान

अगर कोई सदस्य 10 साल से पहले पैसे नहीं निकालता है और उसका निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को अगले 3 साल तक पेंशन का लाभ मिलता है. लेकिन अगर सदस्य ने पूरे पैसे निकाल लिए हैं, तो परिवार यह लाभ नहीं ले सकता. यही वजह है कि ईपीएफओ ने ईपीएस की सदस्यता को 10 साल पूरे होने तक जारी रखने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं.

ईपीएफओ का कहना है कि ईपीएस के पैसे निकालने के लिए दो महीने की जगह 36 महीने इंतजार करने का नया प्रावधान इसीलिए लाया गया है ताकि सदस्यों की 10 साल की एलिजिबिलिटी पूरी हो जाए और उनके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिल सके.

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किन हालात में निकाल सकते हैं पैसे

हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में पैसे निकालने का फैसला सही भी हो सकता है. मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की आमदनी अच्छी खासी है या उसने पहले से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की हुई है, जिसके चलते वह रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम या फेमिली पेंशन पाने के लिए ईपीएस के भरोसे नहीं है, तो जरूरत पड़ने पर अपने पैसे निकाल सकता है. लेकिन जिनकी आय सीमित है और दूसरा कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, तो उनके लिए ईपीएस को जारी रखना भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से बेहतर विकल्प है.

ईपीएस पेंशन स्कीम लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है. अगर आप 10 साल पूरे होने से पहले पैसा निकालते हैं, तो भविष्य में पेंशन नहीं मिलेगी. साथ ही फेमिली पेंशन के तौर पर परिवार को मिलने वाली सुरक्षा का लाभ भी चला जाएगा. इसलिए नौकरी में ब्रेक या अस्थायी परेशानी की हालत में जल्दबाजी करने की बजाय सोच-समझकर फैसला करने में ही समझदारी है.

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