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फैमिली पेंशन के लिए कौन है हकदार? यहां देखें डिटेल. (AI Image: Gemini)
Family Pension Who Gets the Pension If There Are more than one Wife: हर व्यक्ति चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद वह और उसका परिवार किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी से दूर रहे और सुकून की जिंदगी जी सके. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, नौकरीपेशा लोग समय रहते पेंशन का इंतजाम करते हैं. लेकिन अगर अचानक पेंशनर का निधन हो जाए, तो परिवार के लिए सहारा क्या होगा? इसी जरूरत को पूरा करने के लिए फैमिली पेंशन की व्यवस्था की गई है, जो रिटायरमेंट के बाद भी आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. आइए जानते हैं क्या है यह फैमिली पेंशन स्कीम, इसके नियम क्या हैं और यह आपके परिवार की कैसे मदद करती है.
फैमिली पेंशन क्या है और परिवार को कब मिलता है फायदा?
अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहा है और उसका निधन हो जाता है, तो उसकी जगह उसकी पत्नी को वही पेंशन मिलती रहती है. इसे ही फैमिली पेंशन कहते हैं. दरअसल, जब कोई व्यक्ति नौकरी में होता है, तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य (जैसे पत्नी या बच्चे) को नॉमिनी बनाता है, ताकि उसके बाद उसके परिवार को पेंशन मिल सके.
- अगर पेंशर का निधन 60 साल के बाद होता है, तो पत्नी को पति की पेंशन का 50% (आधी पेंशन) दी जाती है.
- अगर नौकरी पेशा वाले शख्स का निधन 60 साल की उम्र से पहले होता है, तो पत्नी को पति की पूरी पेंशन (100%) मिलती है.
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पत्नी के न होने पर कौन और कब तक होगा हकदार?
वहीं अगर पत्नी नहीं है, तो फैमिली पेंशन का लाभ किसे मिलेगा? इस स्थिति में ये पेंशन बच्चों को दी जाती है लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं.
- पहली शर्त: बच्चों की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए.
- दूसरी शर्त: अगर पेंशन पाने वाले व्यक्ति के दो बच्चे हैं, तो पेंशन को आधा-आधा बांटकर दोनों को दी जाती है.
- तीसरी और आखिरी शर्त: अगर कोई बच्चा दिव्यांग (शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ) है, तो उसे पूरी जिंदगीभर 75% पेंशन मिलती रहती है.
यानी, फैमिली पेंशन का मकसद यह है कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे, चाहे पेंशन लेने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में न हो.
2 वाइफ होने पर कौन होगा फैमिली पेंशन का हकदार?
अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं, तो दोनों को फैमिली पेंशन नहीं मिलती. सरकारी नियमों के अनुसार, पेंशन का हक सिर्फ उसी पत्नी को मिलेगा, जिसकी शादी कानूनी रूप से वैध है, और जिसे पति ने नॉमिनी के रूप में दर्ज कराया है. यानी, अगर दूसरी शादी बिना पहली पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए की गई है, तो वो शादी अवैध मानी जाती है, और ऐसी स्थिति में फैमिली पेंशन पहली (वैध) पत्नी को ही दी जाएगी. साफ शब्दों में कहें तो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पत्नी ही पेंशन पाने की हकदार होती है.
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