scorecardresearch

Faster cheque clearance : 4 अक्टूबर से बैंक चेक के नियमों में बदलाव, आपके लिए क्या जानना है जरूरी

Cheque Clearance : बैंक चेक की इमेज स्कैन करेंगे और MICR (मैगनेटिक इंक कैरेक्टर रिकगनाइजेशन) डेटा क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे. क्लियरिंग हाउस दिनभर में ये इमेज उस बैंक को भेजेगा जिसे पेमेंट करनी है.

Cheque Clearance : बैंक चेक की इमेज स्कैन करेंगे और MICR (मैगनेटिक इंक कैरेक्टर रिकगनाइजेशन) डेटा क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे. क्लियरिंग हाउस दिनभर में ये इमेज उस बैंक को भेजेगा जिसे पेमेंट करनी है.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Faster Cheque Clearance India, Cheque Clearance Same Day, RBI New Cheque Rules, Bank Cheque Settlement 2025, Cheque Processing Time Reduced, Faster Bank Payments, Cheque Truncation System Update, Same Day Cheque Clearing, Banking Updates RBI October 2025, Cheque Settlement Process India

RBI New Cheque Rules : पहले फेज में 4 अक्टूबर से 3 जनवरी 2026 तक सभी बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक क्लियर या रिजेक्ट करने होंगे. Photograph: (AI Image)

Bank Cheque Settlement 2025 : किसी इमरजेंसी केस में चेक क्लीयर होने में होने वाली देरी की समस्या अब खत्म होने जा रही है. 4 अक्टूबर से, बैंकों में जमा किए गए चेक उसी दिन क्लियर होंगे, जैसा कि रिजर्व बैंक (RBI) के नए अपडेटेड सेटलमेंट फ्रेमवर्क में बताया गया है. इसका उद्देश्य चेक सेटलमेंट तेज करना और पेमेंट सुरक्षा बढ़ाना है. नए नियम के अनुसार 4 अक्टूबर से उसी दिन चेक क्लीयर या रिजेक्ट करना होगा. चक पास होने की सिथति में उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. 

NFO : आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ने लॉन्च किया कांग्लोमरेट फंड, 7 प्रमुख वजह जिसके चलते कर सकते हैं निवेश

Advertisment

क्या सुरक्षित है प्रॉसेस?

अभी तक, चेक ट्रंक्शन सिस्टम (CTS) के जरिए चेक क्लियरिंग बैच प्रोसेसिंग मोड में होती थी. अब बैंकों ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक (Cheque) कुछ घंटों में ही उसी वर्किंग डे में क्लियर होंगे. यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित होगी. 

कैसे होगा प्रोसेस?

बैंक चेक की इमेज स्कैन करेंगे और MICR (मैगनेटिक इंक कैरेक्टर रिकगनाइजेशन) डेटा क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे. क्लियरिंग हाउस दिनभर में ये इमेज उस बैंक को भेजेगा जिसे पेमेंट करनी है.

वहां बैंक को तय समय यानी उसी दिन शाम 7 बजे तक के अंदर चेक को पास या रिजेक्ट करना होगा. इससे क्लियरिंग का समय 2 दिन से घटकर सिर्फ कुछ घंटे का हो जाएगा.

पहले फेज में यानी 4 अक्टूबर से 3 जनवरी 2026 तक सभी बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक क्लियर या रिजेक्ट करने होंगे. अगर बैंक ऐसा नहीं करती है, तो इसे क्लियर माना जाएगा.

दूसरे चरण में सभी बैंको को 3 जनवरी 2026 से बैंक चेक क्लियर या रिजेक्ट करने के लिए 3 घंटे का ही समय मिलेगा. अगर सुबह 10 से 11 बजे चेक भेजा गया है, तो दोपहर 2 बजे तक इसे क्लियर करना पड़ेगा.

NPS Active Choice : एनपीएस में 75% इक्विटी एक्सपोजर पर कितनी बनेगी पेंशन, 10,000 मंथली निवेश पर कैलकुलेशन

1 घंटे में अकाउंट में जमा 

जब सेटलमेंट हो जाता है, क्लियरिंग हाउस आपकी बैंक को अप्रूवल या रिजेक्शन की जानकारी देता है. बैंक सेटलमेंट के 1 घंटे के भीतर राशि आपके अकाउंट में जमा कर देगा.

आरबीआई द्वारा क्लीयरिंग चेक में किया गया ये बदलाव हर बैंक में लागू किया जाएगा. अगर ये नियम सही तरीके से लागू होता है, तो अब लोग ट्रांजैक्शन लिए बैंक चेक का भी उपयोग करेंग.

Rbi Bank Cheque