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केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी सिर्फ उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जो CCS (Pension) Rules, 2021 या CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के तहत आते हैं. Photograph: (AI Image: Gemini)
केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी को लेकर बड़ा क्लैरिफिकेशन जारी किया है. पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने साफ किया है कि केवल वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees), जो Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 या Central Civil Services (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के तहत आते हैं, उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलेगी. इसका मतलब यह है कि यह बढ़ी हुई सीमा सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होती – जैसे PSU, बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, RBI, ऑटोनॉमस संस्थान, विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें या सोसाइटीज के कर्मचारी.
पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के आदेश में कहा गया है कि उन्हें अक्सर यह सवाल मिलते हैं—RTI या अन्य जरिए लोग जानना चाहते हैं कि क्या CCS (Pension) Rules के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान सोसाइटी, बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, RBI, PSU, ऑटोनॉमस संस्थान, विश्वविद्यालय या राज्य सरकारों पर लागू होता है और अगर नहीं, तो इन संस्थानों के नियम कौन से हैं.
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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि DoPPW केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए नोडल विभाग है, जो CCS (Pension) Rules, 2021 और CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के तहत नियम बनाता है.
डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि ये नियम सोसाइटी, बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, RBI, PSU, ऑटोनॉमस संस्थान, विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों पर लागू नहीं होते. इसके अलावा कहा गया कि अगर किसी को यह जानना है कि इन संस्थानों पर कौन से नियम लागू हैं, तो सीधे संबंधित संगठन या प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से संपर्क करना चाहिए.
इससे पहले 30 मई को सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी. यह बढ़ोतरी इस आधार पर की गई कि केंद्रीय कर्मचारियों का Dearness Allowance (DA) अब बेसिक सैलरी का 50% पहुंच चुका है. नियमों के अनुसार, DA 50% तक पहुँचने पर सभी भत्तों के रिविजन के साथ ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ाई जाती है.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बढ़ाई ग्रेच्युटी लिमिट
केंद्र ने 30 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा (Gratuity Corpus) 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगी. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का Dearness Allowance (DA) अब बेसिक सैलरी का 50% हो गया है.
नियमों के अनुसार, जब DA बेसिक सैलरी का 50% तक पहुँचता है, तो सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी होती है. इसी के तहत केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की सीमा में भी सुधार किया और विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की.
किसे मिलेगी 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी?
जो लोग केंद्रीय सरकार के नियमित कर्मचारी हैं और जो CCS (Pension) Rules, 2021 या CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के तहत आते हैं, वे 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं.
सरकार का नया आदेश स्पष्ट करता है कि 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी सिर्फ केंद्रीय सिविल कर्मचारियों के लिए है, अन्य संस्थानों या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं. यह कदम पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है.
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