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users facing problem in filing itr Photograph: (AI generated image)
आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है, लेकिन अंतिम तारीख नज़दीक आते ही Income Tax e-filing portal की तकनीकी खामियों ने टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई यूज़र्स का कहना है कि पोर्टल बेहद स्लो चल रहा है, जरूरी पेज लोड नहीं हो रहे और फॉर्म अपलोड या सबमिट करते समय बार-बार एरर आ रही है.
तकनीकी गड़बड़ियों से परेशान टैक्सपेयर्स
ITR फाइलिंग का आखिरी दिन होने के कारण जहां भारी संख्या में लोग पोर्टल पर लॉग-इन कर रहे हैं, वहीं लगातार आ रही तकनीकी खामियों ने टैक्सपेयर्स की चिंता और बढ़ा दी है.
वेतनभोगी कर्मचारियों, छोटे कारोबारियों और टैक्स प्रोफेशनल्स के बीच अनिश्चितता और तनाव बना हुआ है.
चूंकि सरकार की ओर से अब तक डेडलाइन बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है, टैक्सपेयर्स को डर है कि अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नाराजगी सोशल मीडिया पर फूटी
ITR फाइलिंग की डेडलाइन पर पोर्टल की खराबी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को भी बेहद परेशान कर दिया.
कई CAs ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर अपनी नाराजगी जाहिर की। चार्टेड अकाउंटेंट चिराग चौहान ने कहा, "इनकम टैक्स पोर्टल पूरी तरह से डाउन पड़ा है, आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो रीट्वीट करें.
कानूनी कार्रवाई की मांग
कुछ प्रोफेशनल्स ने तो आयकर विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई तक की मांग कर डाली. CA सौरव ने कहा , “भारत में अगर कोई अच्छा वकील है तो उसे आयकर विभाग के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करना चाहिए। प्रशासन के नाम पर ये लोग टैक्सपेयर्स को परेशान कर रहे हैं। ये अफसर किसी अपराधी से कम नहीं हैं".
वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आयुष अरोड़ा ने लिखा – “यह मेरा पहला ITR फाइलिंग सीजन था। दोस्तों ने मुझ पर भरोसा करते हुए 6–7 रिटर्न दिए थे। लेकिन पोर्टल बार-बार ठप हो रहा था। उनके सामने शर्मिंदगी महसूस हुईहैं”.
इसी तरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक खत्री ने सोशल मीडिया पर चिंता जताई,“मेरे CA फ्रेंड्स आयकर पोर्टल की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। और आज आखिरी दिन है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है.”
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.To read this article in English, click here.