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ITR Filing Deadline 2025 LIVE Updates : इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी, क्या सरकार बढ़ाएगी डेडलाइन?

ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन आज ही खत्म हो रही है. लेकिन हाल ही में ITR फाइलिंग में पोर्टल पर आ रही दिक्कतों के कारण ये सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार अंतिम वक्त में डेडलाइन आगे बढ़ाने का एलान कर सकती है?

ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन आज ही खत्म हो रही है. लेकिन हाल ही में ITR फाइलिंग में पोर्टल पर आ रही दिक्कतों के कारण ये सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार अंतिम वक्त में डेडलाइन आगे बढ़ाने का एलान कर सकती है?

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Viplav Rahi
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Income Tax Return Deadline Extension : क्या सरकार ITR फाइलिंग की डेडलाइन और आगे बढ़ाने का एलान कर सकती है? (AI Generated Image)

ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स रिटर्न की 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं. CBDT ने इससे पहले 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया था. लेकिन हाल ही में ITR फाइलिंग में पोर्टल पर आ रही दिक्कतों के कारण सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार अंतिम समय में आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को और आगे बढ़ाएगी? 

हालांकि इस बार सरकार पहले ही 31 जुलाई 2025 की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर चुकी है. लेकिन हाल ही में बड़ी संख्या में लोगों जिस तरह ITR फाइलिंग में कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, उसके कारण समय सीमा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है. आम टैक्सपेयर्स के अलावा तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल भी मांग कर रहे हैं कि एसेसमेंट इयर 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन और आगे बढ़ाई जानी चाहिए. 

पिछले कुछ दिनों में इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को लगातार रिमाइंडर भेज रहा है कि हर हाल में अपना आयकर रिटर्न भरने का काम लास्ट डेट तक पूरा कर लें. अगर आप डेडलाइन के भीतर अपना आईटीआर 2025 दाखिल नहीं कर पाए, तो आपको न सिर्फ़ पेनल्टी देनी होगी, बल्कि कई टैक्स बेनिफिट्स से भी हाथ धोना पड़ सकता है.  

पिछले साल यानी 2024 में जब आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, तब करीब 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. इस बार 13 सितंबर तक 6.30 करोड़ आईटीआर दाखिल हो चुके हैं. जानकारों का मानना ​​है कि डेडलाइन खत्म होने तक यह संख्या लगभग 8 करोड़ तक पहुंच सकती है.

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ITR Filing Deadline Extension 2025 Live : सबके लिए नहीं है 15 सितंबर की डेडलाइन

टैक्सपेयर्स के लिए यह समझना जरूरी है कि अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीखें और नियम भी अलग होते हैं.

अगर आप इंडिविजुअल, HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) या छोटा बिजनेस चलाते हैं और आपके खातों का ऑडिट नहीं होता है, तो आपके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है.

वहीं जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

अगर किसी संस्था को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, तो ऐसे मामलों में ITR की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 होगी.

यानी हर टैक्सपेयर को अपनी कैटेगरी और सही ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-3 या ITR-4) के हिसाब से समय पर रिटर्न भरना चाहिए. इससे न सिर्फ पेनाल्टी से बचाव होगा बल्कि आपका टैक्स कंप्लायंस भी सही बना रहेगा.

  • Sep 15, 2025 16:59 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live : म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स से मुनाफा कमाने वाले कब भरें ITR-1, किनके लिए है ITR-2

    ITR Filing Deadline Extension 2025 Live in Hindi :  अगर आपने इस साल म्यूचुअल फंड्स या शेयरों में निवेश करके मुनाफा कमाया है, तो रिटर्न फाइल करते समय सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी है. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल गेन दिखाने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करें.

    कब भरें ITR-1 फॉर्म
    अगर आपके कैपिटल गेन की रकम 1.25 लाख रुपये तक है और ये गेन लिस्टेड शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से आया है, तो आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं. इस फॉर्म का इस्तेमाल आसान माना जाता है और ज्यादातर सैलरी वाले टैक्सपेयर इसे भरते हैं.

    कब भरें ITR-2 फॉर्म
    अगर आपके कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपये से ज्यादा हैं, तो ITR-1 का विकल्प आपके लिए नहीं रहेगा. ऐसे हालात में आपको ITR-2 फॉर्म भरना होगा. ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या फिर ब्याज और डिविडेंड जैसे दूसरे स्रोतों से आती है, और साथ ही उन्होंने शेयरों या म्यूचुअल फंड्स से बड़ा कैपिटल गेन कमाया है.

    सीधी भाषा में कहें तो, कम कैपिटल गेन वालों के लिए ITR-1 सही है और ज्यादा गेन वालों को ITR-2 चुनना होगा. सही फॉर्म का चुनाव न सिर्फ रिटर्न को आसान बनाता है, बल्कि बाद में नोटिस या परेशानी से भी बचाता है.



  • Sep 15, 2025 16:24 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Update: कैसे भरें सहज यानी आईटीआर 1 फार्म?

    अगर आप सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर हैं और आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है, तो एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आपके लिए ITR-1 (सहज) सही फॉर्म है. इसे भरना बहुत आसान है.

    • सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की e-filing वेबसाइट पर लॉगिन करें.
    • फिर जाएं e-file → Income Tax Return → File Income Tax Return पर. यहां Assessment Year 2025-26 और अपना स्टेटस (Individual) चुनें.
    • इसके बाद अपनी सैलरी की डिटेल, एक मकान की जानकारी और सेविंग अकाउंट/FD से मिलने वाला ब्याज आदि भरें.
    • अपनी पर्सनल डिटेल और बैंक अकाउंट की जानकारी चेक करें. पोर्टल पर आपका टैक्स या रिफंड पहले से ही कैलकुलेट होकर दिखाई देगा.
    • सारी डिटेल सही होने पर Preview, Validate और Submit कर दें.
    • वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP, नेट बैंकिंग या ITR-V में से किसी एक विकल्प को चुनें.

    ध्यान दें, ITR भरने की आखिरी तारीख आज ही है और अभी तक डेडलाइन बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो तुरंत फाइल कर लें.



  • Sep 15, 2025 15:52 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Update: आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज

    इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन अब से कुछ ही घंटे में खत्म हो जाएगी. आयकर विभाग के मुताबिक 14 सितंबर 2025 तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 6.69 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ से अधिक रिटर्न वेरीफाई हो चुके हैं और करीब 4.01 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी कर ली गई है. इसी बीच अभी तक डेडलाइन को आगे बढ़ाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है. हालांकि, कई स्तरों पर डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस पर आज फैसला हो सकता है.



  • Sep 15, 2025 15:26 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Update: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी या नहीं?

    इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफार्म और लोगों के मैसेजिंग ऐप पर कल से एक मैसेज तेजी से घूम रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख 15 सितंबर से आगे बढ़ा दी गई है. लेकिन हकीकत क्या है? आयकर विभाग ने खुद बयान जारी करके साफ कर दिया है कि डेडलाइन 15 सितंबर ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है. यानी अब सिर्फ कुछ घंटे (लगभग 8 घंटे) बचे हैं, और लाखों टैक्सपेयर्स अभी भी ITR फाइल करने से बाकी हैं. ऐसे में विभाग का यह बयान बेहद अहम हो जाता है. मतलब साफ है कि अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो तुरंत निपटा लीजिए, वरना पेनल्टी और झंझट झेलना पड़ सकता है.



  • Sep 15, 2025 13:49 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Update: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को कैसे दूर करें?

    ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं. लेकिन कई टैक्सपेयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. किसी को लॉगिन में दिक्कत आ रही है, तो कोई 26AS या TIS जैसे जरूरी फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहा है. वहीं, कई लोग टैक्स पेमेंट करते समय फेल हुए ट्रांजैक्शन की परेशानी झेल रहे हैं.

    आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे आज यानी 15 सितंबर की आधी रात तक फाइलिंग पूरी कर लें, क्योंकि AY 2025-26 के लिए आज ही ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख है.

    आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके, जिनसे आपकी दिक्कतें काफी हद तक कम हो सकती हैं.

    इंटरनेट कनेक्शन का ध्यान रखें

    सबसे पहले यह देख लें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल और हाई-स्पीड हो. कई बार नेटवर्क  कमजोर होने पर भी पोर्टल ठीक से लोड नहीं होता.

    ब्राउज़र कैशे क्लियर करें

    अगर लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो ब्राउज़र का कैशे (cache) क्लियर करके दोबारा कोशिश करें. कई बार पुराना डेटा ही समस्या की वजह बनता है.

    दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल करें

    अगर परेशानी फिर भी बनी रहती है, तो उसी समय कोई दूसरा ब्राउज़र ट्राई करें. उदाहरण के लिए, अगर आप क्रोम पर दिक्कत झेल रहे हैं तो फायरफॉक्स या एज पर प्रयास करें.

    ई-पेमेंट करते समय धैर्य रखें

    अगर आपके ऊपर टैक्स बकाया है और आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने तक इंतजार करें. तुरंत पेज को रिफ्रेश न करें और न ही बैक बटन दबाएं. ऐसा करने से पेमेंट अटक सकता है.

    पेमेंट फेल हो जाए तो क्या करें

    कई बार पेमेंट फेल हो जाता है. ऐसे में कुछ देर इंतजार करके दोबारा ट्रांजैक्शन पूरा करने की कोशिश करें.



  • Sep 15, 2025 12:16 IST

    ITR Filing Deadline 2025: आज चूके तो आगे कब तक मिलेगा रिटर्न भरने का मौका?

    Belated Return Last Date After ITR Due Date is Missed : अगर कोई टैक्सपेयर आज यानी 15 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, तो उन्हें लेट यानी बिलेटेड रिटर्न (Belated return) भरना पड़ेगा. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है.

    जुर्माना कितना लगेगा?

    बिलेटेड रिटर्न भरने पर फाइन देना पड़ेगा. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो पेनल्टी 1,000 रुपये होगी. लेकिन अगर इनकम इससे ज्यादा है, तो सीधा 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही, बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

    सबसे बड़ा नुकसान कहां होगा?

    लेट रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप चाहकर भी टैक्स रेजीम नहीं बदल पाएंगे. इसके अलावा, अगर आपको कोई नुकसान कैरी फॉरवर्ड करना है तो वह भी संभव नहीं होगा. साथ ही, कई डिडक्शन के फायदे भी हाथ से निकल सकते हैं.

    फिलहाल ऐसी चर्चा भले ही हो रही हो कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन और आगे बढ़ सकती है, लेकिन CBDT की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए बेहतर यही होगा कि टैक्सपेयर्स आज ही अपना ITR फाइल करके ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लें.



  • Sep 15, 2025 11:20 IST

    ITR Filing Deadline 2025: आज नहीं भरा ITR तो कितना लगेगा जुर्माना

    ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : 15 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख है. अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है.

    कितना लगेगा जुर्माना?
    इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, देरी से रिटर्न भरने पर अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1,000 रुपये तक का ही फाइन देना होगा.

    ब्याज भी देना होगा
    जुर्माने के अलावा, देरी से रिटर्न भरने पर आपको इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भी चुकाना होगा. यानी जितनी देर करेंगे, उतना बोझ बढ़ेगा.

    टैक्स रिफंड पर भी पड़ेगा असर
    जो लोग टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि लेट फाइलिंग से रिफंड आने में देरी हो जाएगी.

    लॉस कैरी फॉरवर्ड का फायदा नहीं मिलेगा
    अगर आप अपने किसी नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो देर से रिटर्न फाइल करने पर यह सुविधा भी हाथ से निकल जाएगी. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जुर्माना और ब्याज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है—आज ही ITR ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न भरें और तुरंत ई-वेरिफाई कर दें.



  • Sep 15, 2025 11:03 IST

    ITR Deadline 2025 Live Update : डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करते समय चेक कर लें क्या है सही फॉर्म

    इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सबसे ज़रूरी है कि आप सही फॉर्म चुनें. आकलन वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग - अलग फॉर्म दिए गए हैं. 

    ITR-1 (सहज)
    अगर आपकी आय सिर्फ़ सैलरी, पेंशन या बैंक ब्याज से आती है, तो आपके लिए ITR-1 सही रहेगा.

    ITR-2
    जिन्हें कैपिटल गेन (जैसे शेयर बेचने से फायदा) या विदेश से इनकम होती है, उन्हें ITR-2 भरना चाहिए.

    ITR-3
    अगर आपकी कमाई बिज़नेस से या किसी प्रोफेशन से है, तो ITR-3 आपके लिए सही फॉर्म है.

    ITR-4 (सुगम)
    जो लोग अनुमानित आय (Presumptive Income) के आधार पर टैक्स भरते हैं, उनके लिए ITR-4 रखा गया है.

    क्यों ज़रूरी है सही फॉर्म भरना?
    अगर आप गलत फॉर्म भर देते हैं, तो आपका ITR रिटर्न अमान्य हो सकता है. ऐसे में आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और आपको दोबारा पूरी प्रक्रिया करनी पड़ सकती है.

    ITR की आख़िरी तारीख आज
    ITR फाइल करने की डेडलाइन 2025 आज ही खत्म हो रही है. कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार समयसीमा बढ़ा सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में बेहतर होगा कि आख़िरी वक्त का इंतज़ार करने के बजाय तुरंत सही फॉर्म चुनकर ITR फाइल कर लें.

    इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. 



  • Sep 15, 2025 10:21 IST

    Income Tax Return Deadline: 1 दिन में 1.30 करोड़ भर पाएंगे रिटर्न?

    ज्यादातर टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है और सरकार की ओर से फिलहाल अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के संकेत नहीं मिले हैं. आयकर विभाग के मुताबिक 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ लोग रिटर्न भर चुके हैं, लेकिन अब भी संभवतः 1.30 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करना बाकी है.

    अगर डेडलाइन चूक जाती है तो 5 लाख से कम आय वालों को 1,000 और 5 लाख से ज्यादा आय वालों को 5,000 तक पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है, साथ ही बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी लगेगा. समय पर रिटर्न न भरने पर कई टैक्स डिडक्शन और लॉस कैरी-फॉरवर्ड का लाभ भी नहीं मिलेगा. हालांकि टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2025 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न भर सकते हैं.



  • Sep 15, 2025 10:05 IST

    Income Tax Return Deadline: क्या आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है?

    सोशल मीडिया और वॉट्सएप पर एक प्रेस-रिलीज वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया कि ITR भरने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है. आयकर विभाग ने वायरल रिलीज के दावों को फेक बताया और स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई नॉटिफिकेशन जारी नहीं की गई है. अभी भी रिटर्न भरने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 ही है.



  • Sep 15, 2025 09:28 IST

    Income Tax Return Deadline: विभाग को अबतक कितने मिले आईटीआर?

    ज्यादातर टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. आयकर विभाग के मुताबिक 14 सितंबर 2025 तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 6.69 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ से अधिक रिटर्न वेरीफाई हो चुके हैं और करीब 4.01 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी कर ली गई है. विभाग के पोर्टल पर अब तक 13.43 करोड़ से अधिक यूजर्स पंजीकृत हैं और बीते सालों के रुझान को देखते हुए इस बार 8 करोड़ से ज्यादा आईटीआर भरे जाने की संभावना जताई जा रही है.



  • Sep 15, 2025 09:10 IST

    Income Tax Return Deadline Extension AY 2025-26 : आज ITR न भरने का नुकसान क्या होगा?

    ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर 2025 यानी आज खत्म हो रही डेडलाइन मिस कर देता है, तो उसे सिर्फ पेनाल्टी ही नहीं बल्कि और भी बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

    समय पर ITR फाइल न करने पर आप अपने लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. यानी कैपिटल गेन या बिजनेस लॉस को आने वाले सालों में एडजस्ट करने का फायदा हाथ से निकल जाएगा.

    इसके अलावा, टैक्स रिफंड की प्रोसेस भी लेट हो सकती है और बकाया टैक्स पर ब्याज का बोझ भी बढ़ जाएगा. लेट फाइलिंग फीस 5,000 रुपये तक लग सकती है. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

    फिलहाल सरकार ने ITR डेडलाइन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे डेडलाइन मिस न करें और समय पर ITR फाइल कर दें, ताकि आगे किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.



  • Sep 15, 2025 09:08 IST

    ITR Due Date Extension 2025 : क्या ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी है? वित्त मंत्रालय ने क्या कहा

    ITR Filing Deadline 2025 LIVE News Updates : सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया है और टैक्सपेयर्स से अपील की है कि ऐसे गुमराह करने वाले मैसेज पर भरोसा न करें.

    ITR डेडलाइन पर सच्चाई क्या है?

    वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख सोमवार, 15 सितंबर 2025 ही है. अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है.

    टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना ITR फाइल कर लें, ताकि लेट फीस, पेनाल्टी और ब्याज से बचा जा सके. डेडलाइन नजदीक आने की वजह से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक भी काफी बढ़ गया है.



  • Sep 15, 2025 09:05 IST

    ITR Deadline Extension Live Updates : अब तक कितने ITR भरे जा चुके हैं? इन आंकड़ों से डेडलाइन के बारे में क्या मिल रहे हैं संकेत?

    ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं. इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस भी हो गए हैं.

    इसके बावजूद टैक्सपेयर्स अभी भी ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने और फॉर्म डाउनलोड करने जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. टैक्स प्रोफेशनल्स का कहना है कि इन परेशानियों की वजह से लोगों को समय पर रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो रही है. यही कारण है कि वे CBDT से कम से कम 15 दिन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.



  • Sep 15, 2025 09:02 IST

    ITR Filing Deadline 2025 LIVE Updates: डेडलाइन के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा

    अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसे लेट यानी बिलेटेड ITR भरना पड़ेगा. इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई है.

    बिलेटेड रिटर्न भरने पर पेनाल्टी भी देनी होगी. अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये लगेगा. लेकिन अगर इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो पेनाल्टी 5,000 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा, बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

    सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लेट रिटर्न भरने पर आप टैक्स रेजीम बदल नहीं सकते, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और कई तरह की डिडक्शन का फायदा भी छूट सकता है.

    यही वजह है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन 2025 बढ़ाने पर चर्चाएं जरूर हो रही हैं. लेकिन जब तक CBDT की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं होता, तब तक टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2025-26 का रिटर्न तय समय पर ही भरना होगा.



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