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ITR Filing Deadline Extension LIVE Updates : आईटीआर फाइलिंग में दिक्कत की आज भी मिल रही हैं शिकायतें, क्या और बढ़ेगी डेडलाइन

ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन एक दिन के लिए बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी गई है. आयकर विभाग ने ये एलान सोमवार की देर रात किया.

ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन एक दिन के लिए बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी गई है. आयकर विभाग ने ये एलान सोमवार की देर रात किया.

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Viplav Rahi
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Income Tax Return Deadline Extension : क्या सरकार ITR फाइलिंग की डेडलाइन और आगे बढ़ाने का एलान कर सकती है? (AI Generated Image)

ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स रिटर्न की 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन को सरकार ने अंतिम पलों में एक दिन के लिए आगे बढ़ाने का एलान कर दिया. अब टैक्सपेयर 16 सितंबर 2025 तक अपने रिटर्न फाइल कर पाएंगे. इनकम टैक्स विभाग ने ये एलान सोमवार देर रात 11 बजकर 48 मिनट पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये किया है. 

आयकर विभाग ने इससे पहले 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया था. लेकिन हाल ही में ITR फाइलिंग में पोर्टल पर आ रही दिक्कतों के कारण इसे और आगे बढ़ाने की मांग उठ रही थी. लोग पूछ रहे थे कि क्या सरकार आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को कुछ और आगे बढ़ाएगी? सरकार ने लोगों की इन मांगों को माना तो है, लेकिन देखना ये होगा कि डेडलाइन में सिर्फ एक दिन का एक्सटेंशन क्या लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए काफी होगा?  

पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों को जिस तरह ITR फाइलिंग में कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ता रहा है, उसके कारण समय सीमा में की गई सिर्फ एक दिन की बढ़ोतरी से लोगों को संतोष होगा, ये कहना मुश्किल है. आम टैक्सपेयर्स के अलावा तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल भी मांग कर रहे थे कि एसेसमेंट इयर 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन और आगे बढ़ाई जानी चाहिए. 

पिछले कुछ दिनों से इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को लगातार रिमाइंडर भेज रहा था कि हर हाल में अपना आयकर रिटर्न भरने का काम लास्ट डेट तक पूरा कर लें. अगर आप डेडलाइन के भीतर अपना आईटीआर 2025 दाखिल नहीं कर पाए, तो आपको न सिर्फ़ पेनल्टी देनी होगी, बल्कि कई टैक्स बेनिफिट्स से भी हाथ धोना पड़ सकता है.  

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पिछले साल यानी 2024 में जब आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, तब करीब 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. इस बार 15 सितंबर को दिन में जारी आयकर विभाग के बयान में 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जाने की बात कही गई थी. 

ITR Filing Deadline Extension 2025 Live : सबके लिए नहीं है 16 सितंबर की डेडलाइन

टैक्सपेयर्स के लिए यह समझना जरूरी है कि अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीखें और नियम भी अलग होते हैं.

अगर आप इंडिविजुअल, HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) या छोटा बिजनेस चलाते हैं और आपके खातों का ऑडिट नहीं होता है, तो आपके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख अब 16 सितंबर 2025 होगी.

वहीं जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 तय की गई थी. फिलहाल इस डेडलाइन को भी आगे बढ़ाने के बारे में विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

अगर किसी संस्था को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, तो ऐसे मामलों में ITR की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 होगी. इसमें भी किसी बदलाव की फिलहाल जानकारी नहीं है.

यानी हर टैक्सपेयर को अपनी कैटेगरी और सही ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-3 या ITR-4) के हिसाब से समय पर रिटर्न भरना चाहिए. इससे न सिर्फ पेनाल्टी से बचाव होगा बल्कि आपका टैक्स कंप्लायंस भी सही बना रहेगा.

  • Sep 16, 2025 20:59 IST

    Income Tax Return Filing Live Updates: क्या डेडलाइन के बाद ITR भरने पर भी मिलेगा रिफंड?

    Income Tax Return Filing Live Updates : आमतौर पर सलाह यही दी जाती है कि समय पर ITR फाइल किया जाए ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए और आपका रिफंड भी बिना देरी के मिल जाए.

    लेकिन अगर आपने डेडलाइन के भीतर ITR फाइल नहीं किया, तो क्या आपको रिफंड नहीं मिलेगा? 

    घबराइए मत. ऐसा नहीं है. आप डेडलाइन मिस करने के बाद भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल करना होगा, जो आयकर कानून की धारा 139(4) के तहत आता है. इस बिलेटेड ITR को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है.

    जहां तक रिफंड की बात है, तो ITR फाइल और ई-वेरिफाई करने के बाद उसका प्रोसेस शुरू होता है. आमतौर पर ITR-1 और ITR-2 के लिए रिफंड प्रोसेसिंग में 20 से 45 दिन का समय लगता है. वहीं, अगर आपने ITR-3 फाइल किया है तो यह समय थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यानी 30 से 60 दिन तक.

    यानी, भले ही आप डेडलाइन मिस कर दें, रिफंड पाने का हक बरकरार रहता है, बस समय पर बिलेटेड रिटर्न फाइल करना जरूरी है.



  • Sep 16, 2025 17:31 IST

    Income Tax Return Filing Deadline Today : कैसे चेक करें टैक्स पेमेंट चालान का स्टेटस

    Income Tax Return Filing Deadline Today :  ITR फाइलिंग की बढ़ी हुई डेडलाइन आज खत्म हो रही है. बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका टैक्स पेमेंट सही तरीके से हो गया है या नहीं. इसके लिए आपको सिर्फ टैक्स चालान का स्टेटस चेक करना होता है. सीबीडीटी (CBDT) के मुताबिक आप इसे ऑनलाइन बहुत आसानी से देख सकते हैं.

    टैक्स पेमेंट चालान स्टेटस कैसे चेक करें

    सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html पर जाना होगा. यहां पर दो तरीके दिए गए हैं - 

    • CIN आधारित व्यू (CIN based view) यहां CIN का मतलब है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (Challan Identification Number) 

    • TAN आधारित व्यू (TAN based view) यहां TAN का मतलब है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (Tax Deduction and Collection Account Number)

    आपको इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरनी होगी. जानकारी भरते ही आपके सामने चालान का स्टेटस दिखाई देगा.

    अगर आप टैक्स डिडक्टर हैं, तो TAN बेस्ड व्यू के जरिए किसी अवधि की चालान डिटेल्स फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं. यह फाइल आपके e-TDS/TCS स्टेटमेंट में भरे गए चालान एंट्री की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है.

    यानी कुछ ही मिनटों में आप घर बैठे यह चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स पेमेंट सही तरीके से हुआ है या नहीं.



  • Sep 16, 2025 15:26 IST

    ITR Filing Deadline Today : क्या ITR को एटीएम से ई-वेरिफाई किया जा सकता है?

    How To e-verify your Income Tax Return (ITR) via an ATM : आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख आज है और कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या वे अपने ITR को एटीएम की मदद से ई-वेरिफाई कर सकते हैं? इसका जवाब है हां. अगर आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है और वही पैन इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो आप एटीएम की मदद से भी ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

    ATM की मदद से कैसे करें ITR का ई-वेरिफिकेशन?

    • सबसे पहले अपने बैंक के नजदीकी ATM पर जाएं. इस बैंक में आपका खाता PAN से जुड़ा होना चाहिए और पैन इनकम टैक्स के e-Filing portal में रजिस्टर होना चाहिए.
    • ATM में अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करके अपना पिन डालें.
    • एटीएम स्क्रीन पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा – "Generate EVC for Income Tax Filing" इसे सेलेक्ट करें.

    जैसे ही आप यह स्टेप पूरा करेंगे, आपके बैंक अकाउंट और ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) भेजा जाएगा. 

    एटीएम से मिला ये EVC 72 घंटे तक ही वैलिड रहता है.

    EVC मिलने के बाद आपको 72 घंटे के भीतर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. वहां "e-verify return" का ऑप्शन चुनें और "I already have an EVC" सेलेक्ट करें. जो कोड एटीएम से आया है, उसे डालकर सबमिट कर दें. इसके साथ ही आपका ITR ई-वेरिफाई हो जाएगा.

    ध्यान रखें कि यह सुविधा कुछ चुने हुए बैंकों के एटीएम पर ही उपलब्ध है, जैसे एसबीआई, कैनरा बैंक,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक. इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है.

    यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक है, जिन्हें ई-वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन ओटीपी मिलने में दिक्कत हो रही है. ऐसे में एटीएम से EVC मिल जाए तो उसे अलग से पोर्टल पर सबमिट करके ई-वेरिफिकेशन करना आसान हो सकता है. 



  • Sep 16, 2025 15:12 IST

    ITR Filing Deadline Extension : इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दिक्कतें जारी, क्या और बढ़ेगी डेडलाइन

    ITR Filing Deadline Extension : इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दिक्कतें लगातार जारी हैं और इससे टैक्सपेयर्स की परेशानी बढ़ गई है. आज ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है, लेकिन पोर्टल पर बार-बार आ रही तकनीकी गड़बड़ियों और पेमेंट एरर की वजह से कई लोग रिटर्न फाइल ही नहीं कर पा रहे हैं.

    कई टैक्सपेयर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ने डेडलाइन सिर्फ एक दिन के लिए आगे बढ़ाई है, जो बिल्कुल भी काफी नहीं है. उनका कहना है कि जब वेबसाइट ठीक से काम ही नहीं कर रही, तो इतनी कम मोहलत में डेडलाइन पूरी करना संभव नहीं है.

    सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं. कोई कह रहा है कि बार-बार लॉगिन करने के बाद भी पोर्टल क्रैश हो जाता है, तो कोई पेमेंट एरर से जूझ रहा है. इन हालात में टैक्सपेयर्स वित्त मंत्रालय से डेडलाइन और आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे अपना ITR फाइल कर सकें.



  • Sep 16, 2025 13:08 IST

    ITR Filing Troubleshooting Tips : इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन में दिक्कत कैसे दूर करें- आसान टिप्स

    ITR Filing Deadline Today : Troubleshooting Tips : इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय लोगों को पोर्टल पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन्हीं दिक्कतों की वजह से आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 की है. लेकिन लोगों को आज भी दिक्कतें हो रही हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इन उपायों को आजमाकर देख सकते हैं. हो सकता है इनसे आपका काम बन जाए. 

    1. Temporary Files को डिलीट करें
    कंप्यूटर में कई बार पुरानी अस्थायी फाइलें कामकाज बिगाड़ देती हैं. इसके लिए कीबोर्ड से Win + R दबाइए. फिर ‘temp’ और ‘%temp%’ टाइप करके एक-एक करके एंटर कीजिए. जो भी फाइलें खुलें, उन्हें डिलीट कर दीजिए.

    2. ब्राउज़र का Cache और Cookies साफ करें
    आपके ब्राउज़र में जमा पुराना डेटा भी पोर्टल को सही से चलने नहीं देता. इसके लिए ब्राउज़र की सेटिंग में जाइए, ‘Clear browsing data’ पर क्लिक कीजिए और Cache व Cookies को डिलीट कर दीजिए.

    3. ब्राउज़र बदलकर देखें
    आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल कई बार किसी एक ब्राउज़र पर ठीक से काम नहीं करता. लेकिन ब्राउजर बदलने पर काम बन जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आप Google Chrome का इस्तेमाल करते हुए दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो Firefox या Microsoft Edge का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करके देखें.  

    4. इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में खोलें
    कई बार ब्राउज़र का प्राइवेट मोड मदद करता है. Chrome या Edge में इसके लिए Ctrl + Shift + N दबाइए और Firefox में Ctrl + Shift + P दबाइए.

    5. ब्राउज़र एक्सटेंशन बंद करें
    अगर आपके ब्राउज़र में एड-ब्लॉकर या कोई प्राइवेसी ऐड-ऑन लगा है, तो उसे बंद कर दीजिए. कई बार ये आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल को या उसके किसी फीचर को ब्लॉक कर देते हैं.

    6. ब्राउज़र अपडेट करें
    हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर काम करना बेहतर होता है. पुराना ब्राउज़र कई बार वेबसाइट्स के साथ ठीक से काम नहीं करता.

    7. नेटवर्क बदलकर देखें
    अगर अब भी दिक्कत है तो इंटरनेट कनेक्शन बदलकर देखें. किसी और Wi-Fi से कनेक्ट करें या मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करें.

    कई बार ये उपाय समस्या को सुलझा देते हैं, इसलिए इन्हें आजमाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है.



  • Sep 16, 2025 11:37 IST

    ITR Filing Deadline Today : कैसे पता चलेगा कि आपका ITR ई-वेरिफिकेशन पूरा हो गया है?

    How to check ITR e-verification : ITR दाखिल करने के बाद अगला जरूरी कदम है उसका ई-वेरिफिकेशन करना. लेकिन कई लोगों को यह समझ नहीं आता कि आखिर कैसे पता चले कि ई-वेरिफिकेशन का काम सही तरीके से पूरा हो गया है.

    अगर आप खुद अपना रिटर्न ई-वेरिफाई कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर एक सक्सेस मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन आईडी भी होगी. इसके अलावा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी एक कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा.

    अगर आपके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ई-वेरिफिकेशन कर रहा है, तो भी स्क्रीन पर सक्सेस मैसेज और ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगी. साथ ही ईमेल और मैसेज टैक्सपेयर और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, दोनों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे.

    यानी एक बार आपको यह कन्फर्मेशन मैसेज और ईमेल मिल जाएं, तो मान लीजिए कि आपका ITR ई-वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है.



  • Sep 16, 2025 10:32 IST

    ITR Filing Deadline Today: बिना लेट फीस और पेनल्टी के रिटर्न भरने का एक और मौका

    ITR फाइल करने की नई डेडलाइन आज ही है. इनकम टैक्स विभाग ने डेडलाइन को 15 सितंबर से एक दिन आगे बढ़ाकर 16 सितंबर करके उन टैक्सपेयर्स को राहतदी है, जो समय पर रिटर्न नहीं भर पाए थे. अब वे बिना पेनल्टी और लेट फीस के अपना ITR दाखिल कर सकते हैं.

    जिन लोगों के लिए पुरान टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) ज्यादा फायदेमंद है, उनके पास भी नई टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करके यानी बाहर निकलकर रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका है.

    अगर आप 15 सितंबर की डेडलाइन के भीतर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक गए थे, तो एक दिन के एक्स्ट्रा टाइम का सही इस्तेमाल करें और अपनी टैक्स फाइलिंग को ध्यान से पूरा करें.रिटर्न भरते समय सारे आंकड़ों को अच्छी तरह चेक करें और रिटर्न सबमिट करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करना न भूलें.

     

     



  • Sep 16, 2025 09:27 IST

    ITR Filing Due Date Extended : ई-फाइलिंग पोर्टल खोलने में हो रही है परेशानी, ऐसे पाएं समाधान

    अगर आपको भी इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल खोलने में दिक्कत आ रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को कुछ नसीहत दी है. विभाग का कहना है कि अक्सर ऐसी समस्याएं कंप्यूटर या ब्राउज़र की सेटिंग्स की वजह से हो सकती है. ऐसे में नीचे बताए गए स्टेप्स अपनाकर इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं.

    Temporary Files हटाइए

    इसके लिए अपने डिवाइस के कीबोर्ड पर Window बटन प्लस R दबाइए. खुली हुई विंडो में पहले temp लिखकर OK दबाइए और जो फाइलें खुलें, सब डिलीट कर दीजिए. फिर से वही Window बटन प्लस R दबाइए, इस बार %temp% लिखकर OK दबाइए और सब फाइलें हटा दीजिए. ये फाइलें बेकार की होती हैं और सिस्टम को स्लो कर देती हैं.

    Browser का Cache और Cookies साफ कीजिए

    इसके लिए अपने डिवाइस पर ब्राउजर ओपन करिए और Settings में जाइए. यहां आपको Clear browsing data का ऑप्शन मिलेगा. उसमें cache और cookies चुनकर क्लियर कर दीजिए. ये छोटे-छोटे डेटा के टुकड़े हैं जो कभी-कभी साइट खोलने में रुकावट डालते हैं.

    नया Browser आजमाइए

    कभी-कभी आपका ब्राउजर सही से काम नहीं करता. ऐसे में आपको Google Chrome या Microsoft Edge का नया वर्जन इस्तेमाल करना चाहिए.

    Incognito / Private Mode में खोलिए

    Chrome में Ctrl + Shift + N दबाइए.

    Firefox में Ctrl + Shift + P दबाइए.

    इससे ब्राउजर बिना cache और cookies के खुलेगा, यानी नई तरह से.

    Browser Extensions बंद कीजिए

    कई बार Ad-blocker या Privacy Tools जैसी extensions पोर्टल को ब्लॉक कर देती हैं. ब्राउजर की Settings में जाकर इन्हें Disable (बंद) कर दीजिए.

    Browser Update कीजिए

    Settings या Help सेक्शन में जाकर Update Browser पर क्लिक कीजिए. हमेशा नया वर्ज़न इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि सब ठीक से चले.

    Internet Network बदलकर देखिए

    अगर Wi-Fi पर दिक्कत हो रही है तो किसी और Wi-Fi से कनेक्ट कीजिए. या फिर अपने मोबाइल का Hotspot इस्तेमाल कीजिए. 

    ज्यादातर मामलों में ये स्टेप्स समस्या हल कर देते हैं. अगर फिर भी दिक्कत बनी रहती है तो आप आयकर विभाग के आधिकारिक हेल्पडेस्क या कॉन्टैक्ट चैनल से मदद ले सकते हैं.



  • Sep 16, 2025 08:59 IST

    ITR Filing Due Date Extended : इस बार रिकॉर्ड फाइल हुए आईटीआर, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा

    आयकर रिटर्न (ITR) भरने के मामले में इस साल नया रिकॉर्ड बना है. कल यानी 15 सितंबर तक असेसमेंट इयर 2025-26 के लिए 7.3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके थे, जो पिछले साल से ज्यादा है. 

    पिछले साल यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2024 तक करीब 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे. उसके पिछले साल यानी असेसमेंट इयर 2023-24 के लिए भरे गए आईटीआर की संख्या 6.77 करोड़ थी. यानी साल-दर साल ITR फाइलिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्सपेयर्स में जागरूकता बढ़ने और ऑनलाइन प्रक्रिया आसान होने से यह रुझान तेज़ हो रहा है. इसके अलावा, CBDT ने ITR फाइल करने की अंतिम तारीख एक दिन और बढ़ा दी है, ऐसे में यह आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है.



  • Sep 16, 2025 08:00 IST

    ITR Filing Due Date Extended : पोर्टल पर टैक्सपेयर्स को अब भी हो रही दिक्कत, विभाग ने कहा-सब ठीक चल रहा है

    कई टैक्सपेयर अब भी शिकायत कर रहे हैं कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न भरते समय दिक्कत आ रही है. लोगों का कहना है कि बीती रात 2 घंटे मेंटेनेंस के लिए साइट बंद रहने के बावजूद पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा.

    वहीं, आयकर विभाग का दावा है कि पोर्टल पूरी तरह सही चल रहा है. विभाग ने साफ किया कि अगर किसी को दिक्कत आ रही है, तो इसकी वजह उनके अपने सिस्टम या ब्राउज़र की सेटिंग्स हो सकती हैं.

    सामान्य दिक्कतों को दूर करने के लिए विभाग ने करदाताओं को कुछ आसान उपाय भी बताए हैं. जैसे कि अस्थायी फाइलें डिलीट करना, ब्राउज़र का कैशे (Cache) और कुकीज साफ करना, कोई दूसरा ब्राउज़र आजमाना, इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करना, एक्सटेंशन बंद करना या फिर किसी दूसरे नेटवर्क पर स्विच करना.

    साथ ही विभाग ने सलाह दी है कि आखिरी पलों की भीड़ से बचने के लिए लोग जितना जल्दी ITR फाइल कर लें, उतना बेहतर रहेगा.



  • Sep 16, 2025 07:50 IST

    ITR Deadline Extension 2025 : AY 2025-26 के लिए 7.3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा

    ITR Deadline Extension 2025: आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि सोमवार 15 सितंबर 2025 तक आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए 7.3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके थे. यह संख्या पिछले साल के आंकड़े से ज्यादा है.

    पिछले साल यानी आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2024 तक करीब 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे. उससे पहले आकलन वर्ष 2023-24 में लगभग 6.77 करोड़ लोगों ने ITR भरा था. इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है.

    इस बार संख्या में आई तेज बढ़ोतरी बताती है कि लोग टैक्स नियमों का पालन ज्यादा कर रहे हैं और ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल भी बढ़ा है. हालांकि डेडलाइन के आसपास पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें जरूर आईं, फिर भी बड़ी संख्या में लोगों ने समय पर रिटर्न भर दिया.



  • Sep 16, 2025 07:48 IST

    New ITR Deadline 2025 : डेडलाइन एक दिन बढ़ने के बावजूद दिक्कतें जारी, रात में मेंटेनेंस के लिए बंद रहा पोर्टल

    ITR Deadline Extension 2025: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया है. अब आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर की बजाय 16 सितंबर 2025 तय की गई है. हालांकि बीती रात विभाग ने रात 12 बजे से 2:30 बजे तक पोर्टल के मेंटेनेंस मोड में रहने की जानकारी भी दी थी. इस दौरान कुछ तकनीकी अपडेट किए गए.

    ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से पिछले कुछ दिनों से लोगों को रिटर्न दाखिल करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.  आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ट्रबलशूटिंग चेक्स भी जारी किए, ताकि दिक्कतों को हल किया जा सके. इसके बावजूद बड़ी संख्या में यूजर्स को समस्या झेलनी पड़ी. अब एक दिन की बढ़ोतरी से लाखों करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं. 



  • Sep 16, 2025 00:44 IST

    ITR Filing Due Date Extended : आईटीआर फाइलिंग के लिए मिला एक्स्ट्रा टाइम 24 घंटे से भी कम

    वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है. लेकिन ये एक्सटेंशन दरअसल 24 घंटे से भी कम का है, क्योंकि सीबीडीटी ने ये एलान करने के साथ ही जानकारी दी है कि यूटीलिटीज में बदलाव करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर की आधी रात 12 बजे से लेकर रात 2.30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेंगे. यानी इस दौरान पूरी तरह कामकाज नहीं हो पाएगा. (To enable changes in the utilities, the e- filing portal will remain in maintenance mode from 12:00 AM to 02:30AM on 16th September 2025.)  इस तरह से आईटीआर फाइलिंग के लिए मिला एक्स्ट्रा टाइम 24 घंटे से भी कम होगा.



  • Sep 16, 2025 00:35 IST

    ITR filing due date extended: प्रेस रिलीज का फुल टेक्स्ट

    ITR filing due date extended: आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का एलान करने वाली प्रेस रिलीज अब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आने वाले सीबीडीटी की तरफ से जारी की गई है. इस प्रेस रिलीज का पूरा टेक्स्ट यहां देख सकते हैं:   

    Press Release

    CBDT further extends the due date of filing of ITRs which were due for filing by 31st July 2025 (already extended to 15th September 2025).

    The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.

    The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY 2025-26 from 15th September, 2025 to 16th September, 2025.

    A formal order/notification to this effect is being issued separately.

    (V. Rajitha)
    Commissioner of Income Tax
    (Media & Technical Policy) &
    Official Spokesperson, CBDT



  • Sep 16, 2025 00:31 IST

    ITR Deadline 2025 Extended Again : आयकर रिटर्न डेडलाइन बढ़ाने का एलान किसने किया?

    ITR Deadline 2025 Extended Again : आयकर रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन को सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार देर रात एलान किया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 16 सितंबर 2025 होगी.

    दरअसल, ITR फाइलिंग की मूल अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय थी. लेकिन टैक्सपेयर्स की सुविधा को देखते हुए इसे पहले बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था. अब CBDT ने इसे एक दिन और बढ़ाते हुए 16 सितंबर तक की राहत दी है.

    CBDT की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी.

    इस फैसले का एलान CBDT की प्रवक्ता और आयकर आयुक्त (मीडिया एवं तकनीकी नीति) वी. रजिथा के दस्तखत से जारी एक प्रेस रिलीज में किया गया है.

     



  • Sep 16, 2025 00:22 IST

    ITR Filing Deadline Extended : इनकम टैक्स विभाग ने 16 सितंबर 2025 तक बढ़ाई डेडलाइन

    ITR Filing Deadline Extended : इनकम टैक्स विभाग ने बिना ऑडिट वाले इनकम टैक्स खातों के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 करने का एलान किया है. ये एलान विभाग के आधिकारिक ट्विटर (X) हैंडल पर सोमवार रात 11.48 बजे किया गया. विभाग की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया है : 

    करदाता कृपया ध्यान दें!

    आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था. 

    अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की इस अंतिम तारीख को 15 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है.

    यूटीलिटीज में बदलाव करने के लिए के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को 12:00 बजे से 2:30 बजे (12:00 AM से 02:30 AM) तक मेंटेनेन्स मोड (maintenance mode) में रहेगा.
      



  • Sep 15, 2025 20:31 IST

    ITR Deadline Extension 2025 : नहीं बढ़ेगी ITR की डेडलाइन ? सरकार के पास क्या हैं 3 बड़ी वजहें

    ITR Deadline Extension 2025 : कई टैक्सपेयर्स अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ जाएगी. लेकिन हकीकत यह है कि अब इसके आसार बहुत कम दिख रहे हैं. इसकी कम से कम 3 वजहें बिलकुल साफ दिख रही हैं -

    एक तो ये कि सरकार पहले ही टैक्सपेयर्स को 45 दिन का अतिरिक्त समय दे चुकी है. सामान्य डेडलाइन 31 जुलाई की थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया.

    दूसरी बात, वित्त मंत्रालय अब बार-बार एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है. पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आने के बावजूद मंत्रालय इस बार तय शेड्यूल पर टिके रहने के संकेत दे रहा है.

    तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि ज्यादातर लोग पहले ही अपना रिटर्न भर चुके हैं. आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि अब तक 7 करोड़ ITR फाइल हो चुके हैं. ऐसे में एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार अब डेडलाइन आगे बढ़ाने का कोई खास कारण नहीं देखती.

    इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इंतजार छोड़िए और जल्द से जल्द यह जरूरी काम पूरा कीजिए, वरना लेट फीस और पेनाल्टी का झंझट झेलना पड़ सकता है.



  • Sep 15, 2025 19:01 IST

    ITR Filing Deadline Extension 2025 : आयकर रिटर्न की डेडलाइन बढ़ने पर क्या है लेटेस्ट जानकारी

    ITR Filing Deadline Extension 2025 : सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 15 सितंबर से आगे बढ़ा दी है. कई लोग इन्हें सच मानकर चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है.

    आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. डेडलाइन वही है जो पहले तय थी. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की फर्जी खबरों पर भरोसा न करें.

    टैक्स विभाग का कहना है कि समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज जुटाकर रिटर्न भर दें. अगर आज रात 12 बजे तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो आपको लेट फीस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अफवाहों के पीछे भागने की बजाय अपनी तैयारी पूरी करें और समय से रिटर्न जमा करें.



  • Sep 15, 2025 18:15 IST

    ITR deadline extension latest update : विभाग को मिले 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर

    आयकर विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है. लेटेस्ट पोस्ट में विभाग ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक 7 करोड़ से ज्यादा ITR भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स का शुक्रिया अदा किया है. अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना ITR नहीं भरा है, तो जल्द भर दें. विभाग ने यह भी कहा है कि टैक्सपेयर्स की मदद के लिए उनकी हेल्पडेस्क 24x7 चालू है, जिस पर कॉल, लाइव चैट, WebEx सेशन्स और ट्विटर/X के जरिए सपोर्ट उपलब्ध है.



  • Sep 15, 2025 17:34 IST

    ITR deadline extension latest update : आयकर रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी है? क्या है लेटेस्ट अपडेट

    ITR due date extended? Latest Update : पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें चल रही हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 15 सितंबर से आगे बढ़ा दी है. कई लोग इन संदेशों को सच मानकर चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है.

    आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. डेडलाइन वही है जो पहले तय थी. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की फर्जी खबरों पर भरोसा न करें.

    टैक्स विभाग का कहना है कि समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज जुटाकर रिटर्न भर दें. अगर डेडलाइन खत्म होने तक फाइलिंग नहीं की तो आपको लेट फीस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अफवाहों के पीछे भागने की बजाय समय से रिटर्न भरने पर ध्यान दें.



  • Sep 15, 2025 16:59 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live : म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स से मुनाफा कमाने वाले कब भरें ITR-1, किनके लिए है ITR-2

    ITR Filing Deadline Extension 2025 Live in Hindi :  अगर आपने इस साल म्यूचुअल फंड्स या शेयरों में निवेश करके मुनाफा कमाया है, तो रिटर्न फाइल करते समय सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी है. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल गेन दिखाने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करें.

    कब भरें ITR-1 फॉर्म
    अगर आपके कैपिटल गेन की रकम 1.25 लाख रुपये तक है और ये गेन लिस्टेड शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से आया है, तो आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं. इस फॉर्म का इस्तेमाल आसान माना जाता है और ज्यादातर सैलरी वाले टैक्सपेयर इसे भरते हैं.

    कब भरें ITR-2 फॉर्म
    अगर आपके कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपये से ज्यादा हैं, तो ITR-1 का विकल्प आपके लिए नहीं रहेगा. ऐसे हालात में आपको ITR-2 फॉर्म भरना होगा. ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या फिर ब्याज और डिविडेंड जैसे दूसरे स्रोतों से आती है, और साथ ही उन्होंने शेयरों या म्यूचुअल फंड्स से बड़ा कैपिटल गेन कमाया है.

    सीधी भाषा में कहें तो, कम कैपिटल गेन वालों के लिए ITR-1 सही है और ज्यादा गेन वालों को ITR-2 चुनना होगा. सही फॉर्म का चुनाव न सिर्फ रिटर्न को आसान बनाता है, बल्कि बाद में नोटिस या परेशानी से भी बचाता है.



  • Sep 15, 2025 16:24 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Update: कैसे भरें सहज यानी आईटीआर 1 फार्म?

    अगर आप सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर हैं और आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है, तो एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आपके लिए ITR-1 (सहज) सही फॉर्म है. इसे भरना बहुत आसान है.

    • सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की e-filing वेबसाइट पर लॉगिन करें.
    • फिर जाएं e-file → Income Tax Return → File Income Tax Return पर. यहां Assessment Year 2025-26 और अपना स्टेटस (Individual) चुनें.
    • इसके बाद अपनी सैलरी की डिटेल, एक मकान की जानकारी और सेविंग अकाउंट/FD से मिलने वाला ब्याज आदि भरें.
    • अपनी पर्सनल डिटेल और बैंक अकाउंट की जानकारी चेक करें. पोर्टल पर आपका टैक्स या रिफंड पहले से ही कैलकुलेट होकर दिखाई देगा.
    • सारी डिटेल सही होने पर Preview, Validate और Submit कर दें.
    • वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP, नेट बैंकिंग या ITR-V में से किसी एक विकल्प को चुनें.

    ध्यान दें, ITR भरने की आखिरी तारीख आज ही है और अभी तक डेडलाइन बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो तुरंत फाइल कर लें.



  • Sep 15, 2025 15:52 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Update: आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज

    इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन अब से कुछ ही घंटे में खत्म हो जाएगी. आयकर विभाग के मुताबिक 14 सितंबर 2025 तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 6.69 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ से अधिक रिटर्न वेरीफाई हो चुके हैं और करीब 4.01 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी कर ली गई है. इसी बीच अभी तक डेडलाइन को आगे बढ़ाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है. हालांकि, कई स्तरों पर डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस पर आज फैसला हो सकता है.



  • Sep 15, 2025 15:26 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Update: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी या नहीं?

    इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफार्म और लोगों के मैसेजिंग ऐप पर कल से एक मैसेज तेजी से घूम रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख 15 सितंबर से आगे बढ़ा दी गई है. लेकिन हकीकत क्या है? आयकर विभाग ने खुद बयान जारी करके साफ कर दिया है कि डेडलाइन 15 सितंबर ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है. यानी अब सिर्फ कुछ घंटे (लगभग 8 घंटे) बचे हैं, और लाखों टैक्सपेयर्स अभी भी ITR फाइल करने से बाकी हैं. ऐसे में विभाग का यह बयान बेहद अहम हो जाता है. मतलब साफ है कि अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो तुरंत निपटा लीजिए, वरना पेनल्टी और झंझट झेलना पड़ सकता है.



  • Sep 15, 2025 13:49 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Update: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को कैसे दूर करें?

    ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं. लेकिन कई टैक्सपेयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. किसी को लॉगिन में दिक्कत आ रही है, तो कोई 26AS या TIS जैसे जरूरी फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहा है. वहीं, कई लोग टैक्स पेमेंट करते समय फेल हुए ट्रांजैक्शन की परेशानी झेल रहे हैं.

    आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे आज यानी 15 सितंबर की आधी रात तक फाइलिंग पूरी कर लें, क्योंकि AY 2025-26 के लिए आज ही ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख है.

    आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके, जिनसे आपकी दिक्कतें काफी हद तक कम हो सकती हैं.

    इंटरनेट कनेक्शन का ध्यान रखें

    सबसे पहले यह देख लें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल और हाई-स्पीड हो. कई बार नेटवर्क  कमजोर होने पर भी पोर्टल ठीक से लोड नहीं होता.

    ब्राउज़र कैशे क्लियर करें

    अगर लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो ब्राउज़र का कैशे (cache) क्लियर करके दोबारा कोशिश करें. कई बार पुराना डेटा ही समस्या की वजह बनता है.

    दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल करें

    अगर परेशानी फिर भी बनी रहती है, तो उसी समय कोई दूसरा ब्राउज़र ट्राई करें. उदाहरण के लिए, अगर आप क्रोम पर दिक्कत झेल रहे हैं तो फायरफॉक्स या एज पर प्रयास करें.

    ई-पेमेंट करते समय धैर्य रखें

    अगर आपके ऊपर टैक्स बकाया है और आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने तक इंतजार करें. तुरंत पेज को रिफ्रेश न करें और न ही बैक बटन दबाएं. ऐसा करने से पेमेंट अटक सकता है.

    पेमेंट फेल हो जाए तो क्या करें

    कई बार पेमेंट फेल हो जाता है. ऐसे में कुछ देर इंतजार करके दोबारा ट्रांजैक्शन पूरा करने की कोशिश करें.



  • Sep 15, 2025 12:16 IST

    ITR Filing Deadline 2025: आज चूके तो आगे कब तक मिलेगा रिटर्न भरने का मौका?

    Belated Return Last Date After ITR Due Date is Missed : अगर कोई टैक्सपेयर आज यानी 15 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, तो उन्हें लेट यानी बिलेटेड रिटर्न (Belated return) भरना पड़ेगा. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है.

    जुर्माना कितना लगेगा?

    बिलेटेड रिटर्न भरने पर फाइन देना पड़ेगा. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो पेनल्टी 1,000 रुपये होगी. लेकिन अगर इनकम इससे ज्यादा है, तो सीधा 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही, बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

    सबसे बड़ा नुकसान कहां होगा?

    लेट रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप चाहकर भी टैक्स रेजीम नहीं बदल पाएंगे. इसके अलावा, अगर आपको कोई नुकसान कैरी फॉरवर्ड करना है तो वह भी संभव नहीं होगा. साथ ही, कई डिडक्शन के फायदे भी हाथ से निकल सकते हैं.

    फिलहाल ऐसी चर्चा भले ही हो रही हो कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन और आगे बढ़ सकती है, लेकिन CBDT की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए बेहतर यही होगा कि टैक्सपेयर्स आज ही अपना ITR फाइल करके ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लें.



  • Sep 15, 2025 11:20 IST

    ITR Filing Deadline 2025: आज नहीं भरा ITR तो कितना लगेगा जुर्माना

    ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : 15 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख है. अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है.

    कितना लगेगा जुर्माना?
    इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, देरी से रिटर्न भरने पर अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1,000 रुपये तक का ही फाइन देना होगा.

    ब्याज भी देना होगा
    जुर्माने के अलावा, देरी से रिटर्न भरने पर आपको इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भी चुकाना होगा. यानी जितनी देर करेंगे, उतना बोझ बढ़ेगा.

    टैक्स रिफंड पर भी पड़ेगा असर
    जो लोग टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि लेट फाइलिंग से रिफंड आने में देरी हो जाएगी.

    लॉस कैरी फॉरवर्ड का फायदा नहीं मिलेगा
    अगर आप अपने किसी नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो देर से रिटर्न फाइल करने पर यह सुविधा भी हाथ से निकल जाएगी. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जुर्माना और ब्याज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है—आज ही ITR ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न भरें और तुरंत ई-वेरिफाई कर दें.



  • Sep 15, 2025 11:03 IST

    ITR Deadline 2025 Live Update : डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करते समय चेक कर लें क्या है सही फॉर्म

    इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सबसे ज़रूरी है कि आप सही फॉर्म चुनें. आकलन वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग - अलग फॉर्म दिए गए हैं. 

    ITR-1 (सहज)
    अगर आपकी आय सिर्फ़ सैलरी, पेंशन या बैंक ब्याज से आती है, तो आपके लिए ITR-1 सही रहेगा.

    ITR-2
    जिन्हें कैपिटल गेन (जैसे शेयर बेचने से फायदा) या विदेश से इनकम होती है, उन्हें ITR-2 भरना चाहिए.

    ITR-3
    अगर आपकी कमाई बिज़नेस से या किसी प्रोफेशन से है, तो ITR-3 आपके लिए सही फॉर्म है.

    ITR-4 (सुगम)
    जो लोग अनुमानित आय (Presumptive Income) के आधार पर टैक्स भरते हैं, उनके लिए ITR-4 रखा गया है.

    क्यों ज़रूरी है सही फॉर्म भरना?
    अगर आप गलत फॉर्म भर देते हैं, तो आपका ITR रिटर्न अमान्य हो सकता है. ऐसे में आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और आपको दोबारा पूरी प्रक्रिया करनी पड़ सकती है.

    ITR की आख़िरी तारीख आज
    ITR फाइल करने की डेडलाइन 2025 आज ही खत्म हो रही है. कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार समयसीमा बढ़ा सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में बेहतर होगा कि आख़िरी वक्त का इंतज़ार करने के बजाय तुरंत सही फॉर्म चुनकर ITR फाइल कर लें.

    इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. 



  • Sep 15, 2025 10:21 IST

    Income Tax Return Deadline: 1 दिन में 1.30 करोड़ भर पाएंगे रिटर्न?

    ज्यादातर टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है और सरकार की ओर से फिलहाल अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के संकेत नहीं मिले हैं. आयकर विभाग के मुताबिक 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ लोग रिटर्न भर चुके हैं, लेकिन अब भी संभवतः 1.30 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करना बाकी है.

    अगर डेडलाइन चूक जाती है तो 5 लाख से कम आय वालों को 1,000 और 5 लाख से ज्यादा आय वालों को 5,000 तक पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है, साथ ही बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी लगेगा. समय पर रिटर्न न भरने पर कई टैक्स डिडक्शन और लॉस कैरी-फॉरवर्ड का लाभ भी नहीं मिलेगा. हालांकि टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2025 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न भर सकते हैं.



  • Sep 15, 2025 10:05 IST

    Income Tax Return Deadline: क्या आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है?

    सोशल मीडिया और वॉट्सएप पर एक प्रेस-रिलीज वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया कि ITR भरने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है. आयकर विभाग ने वायरल रिलीज के दावों को फेक बताया और स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई नॉटिफिकेशन जारी नहीं की गई है. अभी भी रिटर्न भरने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 ही है.



  • Sep 15, 2025 09:28 IST

    Income Tax Return Deadline: विभाग को अबतक कितने मिले आईटीआर?

    ज्यादातर टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. आयकर विभाग के मुताबिक 14 सितंबर 2025 तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 6.69 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ से अधिक रिटर्न वेरीफाई हो चुके हैं और करीब 4.01 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी कर ली गई है. विभाग के पोर्टल पर अब तक 13.43 करोड़ से अधिक यूजर्स पंजीकृत हैं और बीते सालों के रुझान को देखते हुए इस बार 8 करोड़ से ज्यादा आईटीआर भरे जाने की संभावना जताई जा रही है.



  • Sep 15, 2025 09:10 IST

    Income Tax Return Deadline Extension AY 2025-26 : आज ITR न भरने का नुकसान क्या होगा?

    ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर 2025 यानी आज खत्म हो रही डेडलाइन मिस कर देता है, तो उसे सिर्फ पेनाल्टी ही नहीं बल्कि और भी बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

    समय पर ITR फाइल न करने पर आप अपने लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. यानी कैपिटल गेन या बिजनेस लॉस को आने वाले सालों में एडजस्ट करने का फायदा हाथ से निकल जाएगा.

    इसके अलावा, टैक्स रिफंड की प्रोसेस भी लेट हो सकती है और बकाया टैक्स पर ब्याज का बोझ भी बढ़ जाएगा. लेट फाइलिंग फीस 5,000 रुपये तक लग सकती है. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

    फिलहाल सरकार ने ITR डेडलाइन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे डेडलाइन मिस न करें और समय पर ITR फाइल कर दें, ताकि आगे किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.



  • Sep 15, 2025 09:08 IST

    ITR Due Date Extension 2025 : क्या ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी है? वित्त मंत्रालय ने क्या कहा

    ITR Filing Deadline 2025 LIVE News Updates : सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया है और टैक्सपेयर्स से अपील की है कि ऐसे गुमराह करने वाले मैसेज पर भरोसा न करें.

    ITR डेडलाइन पर सच्चाई क्या है?

    वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख सोमवार, 15 सितंबर 2025 ही है. अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है.

    टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना ITR फाइल कर लें, ताकि लेट फीस, पेनाल्टी और ब्याज से बचा जा सके. डेडलाइन नजदीक आने की वजह से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक भी काफी बढ़ गया है.



  • Sep 15, 2025 09:05 IST

    ITR Deadline Extension Live Updates : अब तक कितने ITR भरे जा चुके हैं? इन आंकड़ों से डेडलाइन के बारे में क्या मिल रहे हैं संकेत?

    ITR Due Date Extension 2025 Live Updates in Hindi : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं. इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस भी हो गए हैं.

    इसके बावजूद टैक्सपेयर्स अभी भी ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने और फॉर्म डाउनलोड करने जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. टैक्स प्रोफेशनल्स का कहना है कि इन परेशानियों की वजह से लोगों को समय पर रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो रही है. यही कारण है कि वे CBDT से कम से कम 15 दिन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.



  • Sep 15, 2025 09:02 IST

    ITR Filing Deadline 2025 LIVE Updates: डेडलाइन के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा

    अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसे लेट यानी बिलेटेड ITR भरना पड़ेगा. इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई है.

    बिलेटेड रिटर्न भरने पर पेनाल्टी भी देनी होगी. अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये लगेगा. लेकिन अगर इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो पेनाल्टी 5,000 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा, बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

    सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लेट रिटर्न भरने पर आप टैक्स रेजीम बदल नहीं सकते, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और कई तरह की डिडक्शन का फायदा भी छूट सकता है.

    यही वजह है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन 2025 बढ़ाने पर चर्चाएं जरूर हो रही हैं. लेकिन जब तक CBDT की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं होता, तब तक टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2025-26 का रिटर्न तय समय पर ही भरना होगा.



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