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जीएसटी रेट कट का बेनिफिट चाहिए तो शॉपिंग के समय इन बातों का रखें ध्यान. (AI Image: Gemini)
GST Rate Cut Benefits: नई जीएसटी दरें अब लागू हो चुकी हैं और ग्राहकों के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे सामान की खरीदारी में पूरा फायदा उठाएं. लेकिन इसके लिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है. नियमों के अनुसार, 22 सितंबर से पहले बने सामान पर कंपनियों को नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा. इसका मतलब है कि शॉपिंग के दौरान कई बार पैकेट पर दो कीमतें नजर आ सकती हैं. एक पुरानी और दूसरी नई जीएसटी वाली. ऐसे में ग्राहकों को शॉपिंग करते समय कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें नई दरों का पूरा लाभ मिल सके.
शॉपिंग करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान
- हमेशा सामान पर नया एमआरपी (MRP) चेक करें.
- अगर दो एमआरपी दिख रहे हैं तो कम कीमत वाला ही सही नई जीएसटी वाली कीमत है.
- दुकानदार द्वारा पुरानी कीमत वसूलने पर नई जीएसटी दरों के बारे में पूछें.
- खरीदारी के बाद बिल जरूर लें और उसमें लिखी कीमत की जांच करें.
- छोटी दुकानों पर कभी-कभी पुराने एमआरपी पर बिक्री हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहें.
शिकायत होने पर लें हेल्पलाइन की मदद
ग्राहकों को जीएसटी छूट का पूरा लाभ दिलाने और दुकानदारों द्वारा कीमतों में गड़बड़ी रोकने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के INGRAM पोर्टल (Integrated Grievance Redressal Mechanism) पर जीएसटी शिकायतों की अलग कैटेगरी शुरू की गई है. अब ग्राहक कार डीलर, ई-कॉमर्स साइट या किराना दुकान द्वारा छूट न मिलने की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.
INGRAM पोर्टल पर ऑनलाइन ऐसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत
- NCH की आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in
पर जाएं. - पोर्टल पर यूजर के रूप में रजिस्टर करें, मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा.
- OTP दर्ज करके लॉगिन करें.
- शिकायत की कैटेगरी और सबकैटेगरी चुनें.
- अपनी समस्या की पूरी जानकारी और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- फार्म सबमिट करें.
इसकी भी ले सकते हैं मदद
ग्राहक NCH ऐप, UMANG ऐप, व्हाट्सऐप नंबर 8800001915 या फोन नंबर 1915 या 1800 114000 के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस तरह, नई जीएसटी दरों का लाभ उठाते हुए आप सही कीमत पर सामान खरीद सकते हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में शिकायत दर्ज कर आसानी से समाधान पा सकते हैं.