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Online Consumer Complaint: कंज्यूमर पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे दर्ज करें कंप्लेन, आसान स्टेप में समझिए पूरा प्रासेस

ग्राहक कंज्यूमर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वेबसाइट या ऐप पर शिकायत का विवरण और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करने के बाद इसे ट्रैक और फॉलो-अप किया जा सकता है.

ग्राहक कंज्यूमर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वेबसाइट या ऐप पर शिकायत का विवरण और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करने के बाद इसे ट्रैक और फॉलो-अप किया जा सकता है.

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Mithilesh Kumar
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AI Image by Perplexity

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (2019) के तहत हर भारतीय खरीदार को धोखाधड़ी, भ्रामक विज्ञापन और बेईमान विक्रेताओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है. (AI Image)

How to file a consumer complaint online : फेस्टिव सीजन की आहट के साथ सितंबर 2025 में बाजारों में रौनक लौट आई है. ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग जोर पकड़ रही है. इस दौरान अगर किसी ग्राहक को शॉपिंग से जुड़ी कोई दिक्कत आती है तो वह समाधान के लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल की मदद ले सकते हैं. जानिए इस पोर्टल पर कब और कैसे शिकायत दर्ज करें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

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कब करें शिकायत?

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शॉपिंग करते समय ग्राहकों को अपने अधिकारों से अवगत होना बेहद जरूरी है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (2019) के तहत हर भारतीय खरीदार को धोखाधड़ी, भ्रामक विज्ञापन और बेईमान विक्रेताओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है. शिकायत दर्ज करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके पास सुरक्षा, जानकारी और शिकायत निवारण के अधिकार हैं, जो आज के ई-कॉमर्स और रिटेल परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

कंज्यूमर तभी शिकायत कर सकते हैं जब उन्हें खराब या दोषपूर्ण सामान मिले, सर्विस में कमी हो, बिलिंग में खामी हो, या वारंटी संबंधी समस्याएं सामने आएं. ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना न सिर्फ आपके हितों की रक्षा करता है बल्कि बाजार में अनुचित व्यवहार को भी रोकता है.

जरूरी सबूत इकट्ठा करें

शिकायत की सफलता के लिए ठोस दस्तावेज़ होना अनिवार्य है. ट्रांजैक्शन रसीदें, ईमेल, उत्पाद की तस्वीरें और वारंटी दस्तावेज संभालकर रखें. इन सबको व्यवस्थित करने से आपका मामला मजबूत बनता है और शिकायत प्रक्रिया में स्पष्ट टाइमलाइन दिखाने में मदद मिलती है.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

कंज्यूमर आधिकारिक प्लेटफॉर्म जैसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज अटैच करना और अपनी शिकायत विस्तार से बताना शामिल है. यह प्रक्रिया देशभर में उपयोगकर्ताओं के लिए पारदर्शी और सुलभ है.

घर बैठे करें कंज्यूमर पोर्टल शिकायत

NCH पोर्टल ग्राहकों को ई-कॉमर्स, सेवाओं और उत्पादों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रदान करता है. स्पष्ट विवरण और दस्तावेज़ अपलोड करने से समय पर सही समाधान सुनिश्चित होता है. फेस्टिव सीजन में किसी भी उत्पाद या सेवा में समस्या होने पर NCH पोर्टल सबसे सरल और भरोसेमंद माध्यम है.

कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आसान स्टेप्स इस प्रकार हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in या मोबाइल ऐप पर जाए.

रजिस्टर करें या लॉगिन करें

नया यूजर होने पर रजिस्ट्रेशन करें

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नाम, मोबाइल नंबर, इमेड आईडी और पासवर्ड भरें. ऑनलाइन सुरक्षा और अकाउंट सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. ध्यान रहे पासवर्ड कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए और इसमें एक नंबर, एक बड़े अक्षर, एक छोटे अक्षर और एक विशेष कैरेक्टर (@, #, $, %, ^, &) शामिल होना अनिवार्य है. उदाहरण के लिए, "Pass@2016" एक सुरक्षित और मान्य पासवर्ड है. अब कैप्चा कोड भरकर साइनअप करें.

अगर पहले से अकाउंट बना है तो लॉगिन करें

अगर इस पोर्टल पर पहले से रजिस्टर हैं तो इमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरकर साइनइन करें.

नया कंप्लेन दर्ज करें

“File Complaint” या “Register Grievance” ऑप्शन चुनें.

शिकायत का विवरण भरें

शिकायत किसके खिलाफ है (सेलर, कंपनी आदि).

मुद्दा: दोषपूर्ण प्रोडक्ट, खराब सेवा, धोखाधड़ी आदि.

तारीख और लेन-देन का विवरण.

सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें

रसीद, बिल, वारंटी कार्ड, प्रोडक्ट फोटो आदि.

शिकायत सबमिट करें

सभी जानकारी सही होने के बाद “Submit” बटन दबाएं.

ट्रैकिंग और अपडेट्स

शिकायत दर्ज होने के बाद आपको ईमेल/एसएमएस द्वारा रिफरेंस नंबर मिलेगा. इसे इस्तेमाल करके ऑनलाइन स्टेटस चेक करें.

कंज्यूमर शॉपिंग से जुड़ी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1915 या व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट नंबर 8800001915 की मदद भी ले सकते हैं.

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शिकायत के बाद क्या होता है

सबमिशन के बाद संबंधित फोरम आपकी शिकायत की समीक्षा करता है. कंज्यूमर ईमेल या SMS के माध्यम से नियमित अपडेट प्राप्त करते हैं, जिससे सुनवाई, समाधान समयसीमा और मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिलती है.

फॉलो-अप और तेज निवारण के लिए टिप्स

तेज और सकारात्मक निवारण के लिए शिकायत में स्पष्ट विवरण दें, फोरम के सवालों का समय पर जवाब दें और सभी संवादों में विनम्र लेकिन दृढ़ बने रहें. इन बेहतरीन प्रथाओं का पालन करने से आपकी शिकायत की प्रभावशीलता बढ़ती है और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.

Consumer Protection Act