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Nomination for Demat A/c and MFs: आपके बाद आपके जीवनसाथी या परिवार के बाकी सदस्यों को आपके एसेट्स आसानी से मिल जाएं, इसके लिए नॉमिनेशन करना बेहद जरूरी है. (Image : Pixabay)
How to add nominees to Demat A/c and MFs before SEBI deadlines ends: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या कोई डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सभी सभी डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी जोड़ना या ऑप्ट आउट करना अनिवार्य कर दिया गया है. सेबी ने इसके लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है. इसलिए जल्दी करें और यह जरूरी काम वक्त रहते निपटा लें. अगर आप चाहें तो यह सारी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं. ऐसा कैसे करना है यह हम आपको आगे बताएंगे.
डेडलाइन मिस हो गई तो क्या होगा?
अगर आपने 31 दिसंबर 2023 तक अपने डीमैट (Demat-Account) या म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने या ऑप्ट आउट (opt out) करने का काम पूरा नहीं किया, तो आपका खाता फ्रीज भी हो सकता है. खाता फ्रीज होने पर अकाउंट होल्डर अपने डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड (Mutual-Funds) से कोई निकासी नहीं कर पाएंगे. अगर आप हाल ही में अपना नॉमिनी डिटेल जोड़ चुके हैं, तो आपको दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आपके बाद आपके परिवार के लोगों को सारे एसेट्स आसानी से मिल जाएं, इसके लिए नॉमिनेशन (Nomination) करना बेहद जरूरी है.
डीमैट अकाउंट में कैसे जोड़ें नॉमिनी
अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको इस स्टेप-बाइ-स्टेप प्रॉसेस को पूरा करना होगा:
एनएसडीएल के आधिकारिक पोर्टल (nsdl.co.in) पर जाएं.
होमपेज पर 'नॉमिनेट ऑनलाइन' ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको अपनी डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन देना होगा.
यह जानकारी देने के बाद OTP के जरिए ऑथेंटिकेशन होगा.
ऑथेंटिकेशन के बाद अगर आप नॉमिनेशन करने चाहते हैं तो ‘I wish to Nominate’ पर क्लिक करें.
अगर आप नॉमिनेशन नहीं करने चाहते हैं तो ‘Optout’ पर क्लिक करें.
अगर आप नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो आपको अगले पेज पर अपने नॉमिनी का पूरा ब्योरा देना होगा.
इसके बाद आपको ई-साइन सर्विस प्रोवाइड (eSign Service Provider) के पेज पर दिए चेकबॉक्स को टिक करके नॉमिनेशन डिटेल को OTP के जरिए वेरिफाई/ऑथेंटिकेट करना होगा
सही ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको Protean eGov के पेज पर री-डारयेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आपको आधार ई-साइन (Aadhaar eSign) करना होगा.
आधार ई-साइन पूरा होने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा, जिसे सबमिट करने पर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
इस प्रक्रिया के ठीक से पूरा होने पर आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइनल कन्फर्मेशन दिखाई देगा.
म्यूचुअल फंड्स के लिए कैसे होता है नॉमिनेशन
म्यूअचुल फंड्स के लिए नॉमिनेशन इनवेस्टमेंट शुरू करते समय या फिर बाद में भी किया जा सकता है.
शुरुआत में ही नॉमिनेशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में नॉमिनी वाले सेक्शन में जरूरी डिटेल देना होता है.
बाद में नॉमिनेशन करने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म को पूरी तरह भरकर म्यूचुअल फंड के इनवेस्टर सर्विस सेंटर या रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है.
नॉमिनेशन में आप जब जाहें, जितनी बार चाहें बदलाव कर सकते हैं.
म्यूचुअल फंड में आप अधिकतम 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं.
नॉमिनेशन के समय आप यह भी बता सकते हैं कि हर नॉमिनी को कितना हिस्सा दिया जाना है. अगर आप यह नहीं बताएंगे, तो हर नॉमिनी को बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा.
नॉमिनेशन फॉर्म पर सभी यूनिट होल्डर के दस्तखत होने जरूरी हैं. अगर एक से ज्यादा लोग ज्वाइंट यूनिट होल्डर हैं, तो सभी लोगों के दस्तखत होने चाहिए.
स्टैंडर्ड नॉमिनेशन फॉर्म आप AMFI की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं.
अगर आपने म्यूचुअल फंड में डीमैट खाते के जरिए निवेश किया है और यूनिट्स डिपॉजिटरी के पास रखी हैं, तो यूनिट होल्डर द्वारा डिपॉजिटरी के पास जमा किए गए नॉमिनेशन डिटेल ही म्यूचुअल फंड होल्डिंग पर भी लागू होंगे.
डेडलाइन और बढ़ने की उम्मीद न करें
सेबी की तरफ से नॉमिनेशन की डेडलाइन अब तक 3 बार बढ़ाई जा चुकी है. सबसे पहले यह डेडलाइन 31 मार्च थी, जिसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर किया गया है. इसलिए इस डेडलाइन को और बढ़ाए जाने का इंतजार किए बिना आपको यह जरूरी काम पूरा कर लेना चाहिए.