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अगर आपके दो या दो से अधिक UAN और ईपीएफ खाते बन गए हैं, तो आप उन्हें बड़ी आसानी से ऑनलाइन प्रॉसेस के जरिए मर्ज कर सकते हैं. (File Photo : Financial Express)
How to merge multiple UANs/EPF Accounts: यूएएन (UAN) यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला 12 अंकों का यूनीक नंबर है. कायदे से आपके पूरे करियर के दौरान आपका UAN एक ही रहना चाहिए. भले ही आप नौकरी बदल लें, तब भी आपका यूएएन वही रहना चाहिए. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नौकरी बदलते समय कुछ लोगों को नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अलॉट हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको अपने दोनों UAN को मर्ज कर लेना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा UAN होने पर आपको ईपीएफ से पैसे निकालने में मुश्किल हो सकती है.
क्यों बन जाते हैं एक से ज्यादा UAN?
नौकरी बदलते समय कई बार नए एंप्लॉयर की तरफ से कर्मचारी के नाम पर एक नया UAN और ईपीएफ खाता बना दिया जाता है. ऐसा कर्मचारी द्वारा अपना पुराना UAN और ईपीएफ खाता नंबर नहीं दिए जाने की वजह से हो सकता है या फिर नए एंप्लॉयर की लापरवाही भी इसकी वजह हो सकती है. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से अपने कई UAN नंबर और ईपीएफ खातों को मर्ज कर सकते हैं यानी एक में मिला सकते हैं.
UAN को ऑनलाइन कैसे मर्ज करें?
अपने दो या दो से अधिक UAN और ईपीएफ खातों को आप यहां बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं:
- स्टेप 1: मेंबर सेवा पोर्टल पर unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं.
- स्टेप 2: 'Online Services' के टैब पर जाकर 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' को सेलेक्ट करें.
- स्टेप 3: स्क्रीम पर आपके पर्सनल डिटेल दिखाई देंगे. इसमें आपके मौजूदा एंप्लॉयर से जुड़े ईपीएफ खाते का विवरण भी दिया होगा, जिसमें आपके पिछले खातो को ट्रांसफर किया जाएगा.
- स्टेप 4: पुराने/पिछले खाते को ट्रांसफर करने के लिए, आपको इसे पिछले या मौजूदा एंप्लॉयर से अटेस्ट करवाना होगा. इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के लिए आप मौजूदा एंप्लॉयर के माध्यम से अटेस्ट करवाने (attestation via present employer) का विकल्प चुन सकते हैं.
- स्टेप 5: अपनी पुरानी आईडी यानी पिछला पीएफ अकाउंट नंबर या UAN भरकर 'Get Details' पर क्लिक करें.
- स्टेप 6: स्क्रीन पर आपके पुराने ईपीएफ अकाउंट का डिटेल दिखाई देने लगेगा.
- स्टेप 6: 'Get OTP' पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा. जिसे भरकर सबमिट (submit) पर क्लिक करें.
एंप्लॉयर के अप्रूवल के बाद पूरा होगा मर्जर
इस प्रक्रिया के पूरा होने पर आपके ईपीएफ अकाउंट के मर्जर की रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी. आपकी इस रिक्वेस्ट को आपके मौजूदा एंप्लॉयर को अप्रूव करना होगा. मौजूदा एंप्लॉयर का अप्रूवल मिलने के बाद ईपीएफओ के अधिकारी आपके सभी ईपीएफ खातों को एक में मिलाने यानी मर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर देंगे. आप कुछ दिन बाद पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है. यह बात भी ध्यान में रखें कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट के स्वीकृत होने के लिए आपके पुराने ईपीएफ अकाउंट का KYC पूरा होना जरूरी है. अगर आपके पास दो से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट हैं, तो उन सभी के लिए मर्जर रिक्वेस्ट अलग-अलग सबमिट करनी होगी.