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Income Tax Return : ITR फॉर्म में एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप सेक्शन 115BAC के तहत न्यू टैक्स रिजीम से बाहर रहने का विकल्प चुन रहे हैं? Photograph: (Image : Freepik)
ITR 2025 : अपना टैक्स रिजीम चुनने के बाद क्या आप भी परेशान हैं. क्या आपको भी अब यह कनफ्यूजन हो रहा है कि सही टैक्स रिजीम चुनी है या नहीं? अगर आपको लगता है कि जल्दबाजी में या गलती से आपने गलत टैक्स रिजीम चुन ली है तो अब क्या होगा. क्या आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते समय टैक्स रिजीम में बदलाव करने की सुविधा है या अब चुने गए टैक्स रिजीम के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा.
क्या ITR फाइल करते समय बदल सकते हैं टैक्स रिजीम?
इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के अनुसार अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने वित्त वर्ष 2024-25 में TDS कटवाने के लिए पुरानी टैक्स रिजीम को चुना था, तो भी आप ITR फाइल करते समय अपना मन बदल सकते हैं. मतलब ये कि ITR फाइल करते वक्त आप न्यू टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं, अगर उससे आपका टैक्स कम बन रहा हो. ठीक इसी तरह, अगर आपने पहले नई टैक्स रिजीम को चुना था लेकिन अब लगता है कि पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है, तो आप ITR फाइलिंग के समय उसे भी चुन सकते हैं.
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कैसे स्विच करें टैक्स रिजीम?
केंद्र सरकार ने 2020 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115BAC के तहत न्यू टैक्स रिजीम को पेश किया था. ITR फॉर्म में एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप सेक्शन 115BAC के तहत न्यू टैक्स रिजीम से बाहर रहने का विकल्प चुन रहे हैं? इसका जवाब 'हां' (Yes) या 'नहीं' (No) में दे सकते हैं. आपके जवाब के हिसाब से आपका टैक्स रिजीम तय हो जाएगा.
यह सेक्शन उन सभी टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय हर वित्त वर्ष के लिए टैक्स रिजीम चुनने की छूट देता है, जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है. वेतनभोगी कर्मचारी हर साल यह चुनाव कर सकते हैं.
बिजनेस इनकम वाले ध्यान दें
बिजनेस इनकम वालों को एक बार न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाने के बाद दोबारा उसे चुनने की छूट नहीं है. यानी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले बार-बार रिजीम नहीं बदल पाएंगे.
क्या है टैक्स रिजीम चुनने की डेडलाइन
अगर आप ITR फाइल करते समय पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना चाहते हैं, तो इसके लिए तय डेडलाइन खत्म होने से पहले ITR फाइल करना जरूरी है. अगर आपने ITR देरी से यानी ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो आप पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प नहीं चुन पाएंगे. ऐसे में आपका ITR अपने-आप नई टैक्स रिजीम के अनुसार माना जाएगा. ITR फाइल करने की डेडलाइन अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग हो सकती है.
ITR फाइल करने की डेडलाइन
31 जुलाई 2025 : उन टैक्सपेयर्स के लिए जिनके अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है.
31 अक्टूबर 2025 : जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी है, लेकिन कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है.
30 नवंबर 2025 : जिन टैक्सपेयर्स के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैं, उन्हें ITR इसी तारीख तक फाइल करना होगा.