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How to Ensure Your ITR Refund : आपके लिए रिटर्न भर देना बस काफी नहीं होता है, आपको इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई कराना भी जरूरी है. (AI Image)
Why Just Filing ITR Won’t Get You a Refund : आपने सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आपके रिफंड का पैसा बैंक अकाउंट में आ जाए. ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रॉसेस में कुछ कमियां हैं तो फाइलिंग की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी. लेकिन रिटर्न फाइल हो गया तो यह रिफंड मिलने की गारंटी नहीं है. इसके बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है.
बता दें कि इनकम टैक्स रिफंड तभी मिलता है, जब आपने सरकार को जो टैक्स चुकाया है वह आपकी वास्तविक टैक्स लायबिलिटी से अधिक होता है. यह अतिरिक्त टैक्स साल के दौरान अधिक TDS कटौती या एडवासं टैक्स पेमेंट के कारण हो सकता है. इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करते समय रिफंड का दावा किया जाता है.
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रिटर्न फाइल होने के बाद क्या है जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR 2025) करने के बाद जो काम सबसे जरूरी है, वह है ई वेरिफिकेशन. आपके लिए रिटर्न भर देना बस काफी नहीं होता है, आपको इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई कराना भी जरूरी है. वेरीफिकेशन आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अगर आपने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. यानी आपका रिफंड नहीं आएगा. इसलिए ध्यान रखें कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे जल्द से जल्द वेरिफाई करें. वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, रिफंड आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है.
आईटीआर लेटेस्ट डाटा (AY 2025-26)
अब तक रिटर्न फाइल : 5,00,09,951
अब तक वेरिफाइड : 4,72,36,099
वेरिफाइड रिटर्न प्रॉसेस्ड : 3,39,63,194
इस साल 8 सितंबर तक की बात करें तो 5 करोड़ से कुछ अधिक लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं, जिनमें से 4.72 करोड़ लोगों ने वेरिफाई भी कर दिया है. कुल वेरिफाइड मामलों में अबतक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करीब 3.40 करोड़ प्रॉसेस भी कर दिया गया है. 15 सितंबर 2025 रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन है.
रिफंड मिलने में देरी हो, तो क्या करें?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. अगर वहां 'प्रोसेसिंग' दिख रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा.
लेकिन अगर कोई गलती या मिसमैच है, तो सेक्शन 143(1) के तहत मिले इंटिमेशन को ध्यान से पढ़कर सुधार यानी रेक्टिफिकेशन फाइल करें. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ग्रिवांस दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकते हैं.