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Income Tax Refunds: टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कितने दिन में आता है रिफंड? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

ITR filing: टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगला पड़ाव वेरिफिकेशन का होता है. वेरिफिकेशन की सुविधा ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध है. रिटर्न ई-वेरिफिकेशन के बाद उसे प्रोसेस होने में आम तौर पर 15 से 45 दिन का समय लग जाता है.

ITR filing: टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगला पड़ाव वेरिफिकेशन का होता है. वेरिफिकेशन की सुविधा ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध है. रिटर्न ई-वेरिफिकेशन के बाद उसे प्रोसेस होने में आम तौर पर 15 से 45 दिन का समय लग जाता है.

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FE Hindi Desk
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ITR Refund Status: अगर कोई करदाता ऑफलाइन माध्यम से वेरिफिकेशन (ITR-V फॉर्म) कराता है तो ऐसे टैक्स रिटर्न के प्रोसेस होने में और भी वक्त लग सकता है. (Image: FE File)

How many days it takes to get tax refunds after filing ITR : असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अबतक 5 करोड़ से अधिक करदाता आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर चुके हैं. इसी शुक्रवार 27 जुलाई को आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म (एक्स) पर किए एक पोस्ट में यह जानकारी दी. पोस्ट के जरिए विभाग ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब तक चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं. इस दौरान जिन करदाताओं ने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं और सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स भरा है, उन्हें अब आयकर विभाग से रिफंड मिलने का बेसब्री से इंतजार है.

एक बार इनकम टैक्सपेयर्स जब अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं और देखते हैं कि जमा किए गए एक्स्ट्रा टैक्स के कारण आयकर विभाग पर आपका कुछ बकाया है, तो आप सोच सकते हैं कि आईटीआर प्रोसेस करने में कितना वक्त लग जाएगा और कब तक आपको विभाग से रिफंड मिलेगा. लेकिन ये समझना जरूरी है कि करोड़ों टैक्सपेयर्स जुलाई के दौरान अपना रिटर्न फाइल करते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में डेटा की स्क्रूटनी करने और उन्हें प्रासेस करने में आयकर विभाग को वक्त लग जाता है, हालांकि इनमें से ज्यादातर प्रक्रियाएं अपने आप भी होने वाली शामिल हैं.

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आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 5.14 करोड़ टैक्सपेयर्स इनकम रिटर्न फाइल कर चुके हैं. इनमें से अब तक 4.67 करोड़ रिटर्न वेरीफाई किए जा चुके हैं और 2.22 करोड़ आईटीआर प्रोसेस में हैं.

टैक्स रिटर्न प्रोसेस में कितना लगता है समय (How many days it takes to process an ITR)

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगला पड़ाव वेरिफिकेशन का होता है. मौजूदा वक्त में वेरिफिकेशन की सुविधा ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध है. ऑनलाइन माध्यम से वेरीफिकेशन करने को ई-वेरिफाई कहा जाता है. टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन के बाद उसे प्रोसेस होने में आम तौर पर 15 से 45 दिन का समय लग जाता है. अगर कोई करदाता ऑफलाइन माध्यम से वेरिफिकेशन (ITR-V फॉर्म) कराता है तो ऐसे टैक्स रिटर्न के प्रोसेस होने में और भी वक्त लग सकता है.

ITR प्रोसेस के बाद रिफंड आने में कितना लगता है वक्त? (How long it takes to get the tax refund once ITR is processed)

रिटर्न फाइल करने के बाद कई टैक्सपेयर्स के मन में सवाल आता है कि आयकर विभाग से कब तक उनका रिफंड मिलेगा? आमतौर पर, आयकर विभाग के अनुसार रिफंड को इनकम टैक्सपेयर्स के खाते में जमा करने में 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है. हालांकि, अगर इस अवधि में विभाग से रिफंड नहीं आता है, तो टैक्सपेयर्स को फाइल किए गए आईटीआर में खामियों की जांच करनी चाहिए. इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग के दौरान इस्तेमाल की गई रजिस्टर्ड मेल आईडी के इनबॉक्स पर भी नजर रखनी चाहिए और देखनी चाहिए कि विभाग की ओर से रिफंड से जुड़ी कोई मेल आई है या नहीं. इसके अलावा टैक्सपेयर्स आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर भी अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.

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आयकर विभाग से टैक्स रिफंड मिला या नहीं? कैसे करें चेक (How to check tax refund status online)

अगर आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल किया है और टैक्स भरा है तो यहां बताए गए स्टेप्स पर अमल करके अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in या ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing portal) पर जाएं.

अब पैन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य यूजर आईडी की मदद से लॉग-इन करें.

स्क्रीन पर नजर आ रहे ई-फाइल सेक्शन पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) विकल्प के तहत व्यू फाइल्ड रिटर्न्स (View Filed Returns) ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां आपको अपने आईटीआर का स्‍टेटस नजर आएगा.

इसके अलावा लाग-इन करते ही स्क्रीन पर नजर आ रहे व्यू आईटीआर स्टेटस (View ITR Status) पर भी क्लिक करके अपना रिफंड स्‍टेटस को देख सकते हैं.

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इन स्टेप्स की मदद से भी देख सकते हैं अपना रिफंड स्टेटस

सबसे पहले e-Filing पोर्टल के होमपेज पर जाएं.

अब इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर स्टेटस (ITR Status) पर क्लिक करें.

ITR स्टेटस पेज पर, अपना एकनॉलेजमेंट नंबर और आयकर विभाग के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरकर कांटीन्यू (Continue) बटन पर क्लिक करें.

अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा अगले चरण में उसे भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

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इन बातों का भी रखें ध्यान

मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड रहता है.

सही ओटीपी भरने के लिए आपको 3 बार मौके मिलते हैं.

स्क्रीन पर ओटीपी एक्सपायरी काउंटडाउन टाइमर आपको बताता है कि ओटीपी कब तक एक्सपायर हो जाएगा.

रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करने पर एक नया ओटीपी जेनरेट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर फिर से आएगा.
सफल वेरीफिकेशन के बाद ही आप आईटीआर स्टेटस देख पाएंगे.

अगर आपका पैन डी-एक्टिवेट हो गया है, तो रिफंड नहीं आएगा. ऐसे में धारा 234H के तहत तय शुल्क जमा कर अपने पैन को आधार से लिंक करें. ऐसा कर लेने के बाद आपका पैन एक्विवेट हो सकेगा और प्रक्रिया का पालन करके अना स्टेटस चेक कर सकेंगे.

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