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ITR Refund Delay : इनकम टैक्‍स रिफंड मिलने में क्‍यों हो रही देरी? क्‍या इंतजार करना ही विकल्‍प

Income Tax Refund India : इस साल इनकम टैक्‍स रिफंड मिलने में देरी को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं. लोग सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल किए हुए 5 से 6 हफ्ते हा गए, लेकिन अब तक उन्‍हें रिफंड नहीं मिला है.

Income Tax Refund India : इस साल इनकम टैक्‍स रिफंड मिलने में देरी को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं. लोग सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल किए हुए 5 से 6 हफ्ते हा गए, लेकिन अब तक उन्‍हें रिफंड नहीं मिला है.

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Sushil Tripathi
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Income tax refund status 2025 : इस साल ज्यादा संख्या होने के चलते ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैकएंड वेरिफिकेशन में ज्यादा समय लग रहा है. (AI Image)

Income Tax Refund 2025 : इस साल इनकम टैक्‍स रिफंड मिलने में देरी को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं. लोग सोशल मीडिया पर भी इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल किए हुए 5 से 6 हफ्ते हा गए, लेकिन अब तक उन्‍हें रिफंड नहीं मिला है. देशभर के ऐसे तमाम टैक्सपेयर्स परेशान हैं क्योंकि उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का स्‍टेटस लंबे समय से सक्‍ससेफुली ई वेरिफाइड (Successfully e-verified) पर ही लटका हुआ है. 

वहीं बहुत से लोगों का स्‍टेटस लंबे समय से अंडर प्रॉसेस (Under Process) स्टेटस पर अटके है. सोयाल मीडिया पर तमाम एक्‍सपट्र कमेंट कर रहे हैं कि इस बार देरी की वजह टेक्निकल और कॉम्प्लायंस से जुड़ी समस्याएं हैं. 

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इनकम टैक्‍स रिटर्न : लेटेस्‍ट डाटा (AY 2025-26)

कुल फाइल किए गए रिटर्न : 7,59,66,143 
कुल वेरिफाइड रिटर्न : 6,95,02,618
कुल प्रॉसेस्‍ड रिटर्न : 5,25,62,493

24 सितंबर 2025 तक कुल 7,59,66,143 लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, जबकि विभाग द्वारा 5,25,62,493 मामले प्रॉसेस किए जा चुके हैं. 

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रिफंड में देरी क्यों हो रही है?

इस साल बीच में कुछ दिनों तक इनकम टैक्‍स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल को कुछ तकनीकी समस्‍या आई थी, जिसके चलते उस दौरान जिन्‍हारेंने रिटर्न फाइल किए, उनका अब तक प्रॉसेस नहीं हो पाया है.   

इस साल ज्यादा संख्या में रिटर्न फाइल हुए हैं और नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैकएंड वेरिफिकेशन में ज्यादा समय लग रहा है.

आयकर विभाग द्वारा वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी प्रोसिजर को कड़ा करना.

ज्‍यादा बड़ी रकम के रिफंड, ज्यादा डिडक्शन क्लेम या एग्जेम्प्शंस वाले रिटर्न की गहराई से जांच-पड़ताल. 

AIS/TIS डेटा और घोषित इनकम में अंतर

गलत बैंक डिटेल्स

प्री-वैलिडेशन पूरा न होने के चलते

TDS क्लेम में गड़बड़ी

ये सब कुछ कॉमन वजह हैं, जिसके चलते रिफंड लेट हो रहा है. 

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टैक्सपेयर्स को क्‍या करना चाहिए?

इनकम टैक्‍स पोर्टल में लॉगइन करें और देखें कि कोई ई-वेरिफिकेशन लंबित है या AIS/TIS में कोई मिसमैच तो नहीं है.

‘e-Nivaran’ के जरिए शिकायत दर्ज करें या CPGRAMS पोर्टल पर टिकट उठाएं.

अगर हाई-वैल्यू रिफंड 6 महीने से लंबित है, तो मामले को जुर्माने वाले एसेसिंग ऑफिसर तक ले जाएं.

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