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How to take EPF advance: कुछ खास कामों या जरूरतों के लिए नौकरी में रहते हुए भी कुछ खास शर्तों के तहत ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की छूट दी गई है. (Image : Pixabay)
EPF Withdrawal or taking advance while in job: एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड (EPF) का मकसद कर्मचारियों के रिटायरमेंट बाद की जिंदगी को आसान बनाना है. यही वजह है कि इस खाते में जमा पैसे आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद ही निकालने की इजाजत होती है. लेकिन विशेष हालात में कुछ खास कामों या जरूरतों के लिए नौकरी में रहते हुए भी कुछ खास शर्तों के तहत ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की छूट दी गई है. किस काम या हालात में कितने पैसे निकाले जा सकते हैं, इसका पूरा ब्योरा भी ईफीएफ का संचालन करने वाले एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाजेशन (EPFO) ने अपने नियमों में दिया हुआ है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईपीएफओ के इन नियमों (EPF Withdrawal Rules) के तहत किन-किन कामों के लिए रिटायरमेंट से पहले पैसे निकालने की इजाजत है और उससे जुड़ी शर्तें क्या हैं.
नौकरी करते हुए EPF से पैसे निकालने के मान्य कारण
ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारियों को नौकरी करते हुए अपने EPF खाते से पैसे निकालने की इजाजत इन खास कारणों या हालात में दी जाती है:
गंभीर बीमारियों के इलाज (Medical Treatment) के लिए
शादी विवाह के लिए
रिहायशी घर बनाने या खरीदने के लिए
मौजूदा होम लोन को चुकाने के लिए
अपने घर की मरम्मत करने या उसमें सुधार करने के लिए
- बच्चों की शिक्षा के लिए
इन सभी कामों के लिए ईपीएफ खाते से पैसे निकालने की इजाजत कुछ खास शर्तों के तहत दी जाती है. जिसकी जानकारी हम आगे दे रहे हैं.
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1. बीमारी का इलाज
आप अपने या अपने परिवार के सदस्यों के मेडिकल ट्रीटमेंट यानी बीमारी के इलाज से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं. इस नियम के तहत पैसे निकालने के लिए बीमारी और उसके इलाज से जुड़ी इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
अस्पताल में कोई बड़ी सर्जरी कराने के लिए
अस्पताल में एक महीने से ज्यादा भर्ती होने की हालत में
अगर कर्मचारी टीबी, कैंसर, लेप्रोसी, लकवा, मानसिक विक्षिप्तता, हृदय रोग जैसी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नौकरी से छुट्टी पर चल रहा हो और छुट्टी एंप्लॉयर द्वारा स्वीकृत हो.
बीमारी के इलाज से जुड़ी ये शर्तें पूरी होने पर ईपीएफओ का कोई भी सदस्य एडवांस निकालने के लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए मेंबरशिप की न्यूनतम अवधि से जुड़ी कोई शर्त नहीं है. आपकी सदस्यता नई हो, तो भी आपको ये सुविधा मिल सकती है. इस नियम के तहत अधिकतम 6 महीने की बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ते के बराबर रकम ही निकाली जा सकती है. इस सुविधा का लाभ कोई कर्मचारी जरूरत पड़ने पर कितनी भी बार ले सकता है. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए फॉर्म 31 के साथ ही बीमारी और इलाज की जानकारी देने वाला डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी देना होगा.
2. शादी के लिए
अगर आपने अपनी सर्विस के सात साल पूरे कर लिए हैं तो शादी के लिए भी अपने ईपीएफ खाते से पैसे निका सकते हैं. इस मकसद के लिए आप अपने ईपीएफ खाते में जमा रकम में अपने कंट्रीब्यूशन और उस पर जमा ब्याज का अधिकतम 50% हिस्सा निकाल सकते हैं. इस सुविधा का लाभ कोई भी सदस्य ज्यादा से ज्यादा तीन बार तक ले सकता है. आप इस सुविधा का लाभ अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी और अपने भाई-बहनों की शादी के लिए भी ले सकते हैं.
3. घर बनवाने या खरीदने के लिए
आप अपना रिहायशी घर खरीदने या बनवाने के लिए भी ईपीएफ से कुछ पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
आप जो जमीन या घर खरीदना चाहते हैं वह आपके नाम, आपके जीवनसाथी के नाम पर या आप दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से होना चाहिए.
आपकी सर्विस के कम से कम 5 साल पूरे हो जाने चाहिए
आप अधिकतम 24 महीने की बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ते के बराबर रकम निकाल सकते हैं.
4. मौजूदा होम लोन चुकाने के लिए
अगर आपने होम लोन लिया है और उसे समय से पहले चुकाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इसका लाभ लेने के लिए आपकी सर्विस के 10 साल पूरे होने चाहिए. आप अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक ही बार इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा आप घर खरीदने या मौजूदा होम लोन चुकाने में से किसी एक ही काम के लिए ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इन दोनों कामों के लिए पैसे नहीं निकाले जा सकते. आप जिस घर के होम लोन का पेमेंट ईपीएफ से पैसे निकालकर करना चाहते हैं, वह आपके, आपके जीवनसाथी के नाम पर या आप दोनों के ज्वाइंट ओनरशिप में होनी चाहिए. अपने भाई-बहनों या माता-पिता के साथ मिलकर लिए गए होम लोन को चुकाने के मकसद से आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते. मौजूदा होम लोन के री-पेमेंट के लिए आप अपनी 36 महीने की बेसिक सैलरी+डीए के बराबर रकम ईपीएफ से निकाल सकते हैं.
5. घर में बदलाव या मरम्मत के लिए
अगर आपके पुराने घर में मरम्मत करानी है या बड़े बदलाव कराने हैं, तो आप इसके लिए ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू हैं. मसलन:
आप घर की मरम्मत या बदलाव के लिए अपनी मंथली सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं.
जिस घर की आप मरम्मत कराना चाहते हैं, वह कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए
आपकी नौकरी के 10 साल पूरे हो चुके हों.
इस विशेष सुविधा का लाभ पूरी जिंदगी में केवल एक बार ही उठाया जा सकता है.
जिस घर की आप मरम्मत कराना चाहते हैं वह आपके, आपके जीवनसाथी के नाम या संयुक्त रूप से आप दोनों के नाम पर होना चाहिए.
6. एजुकेशन के लिए
आप अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए भी ईपीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं. यह लाभ केवल मैट्रिक के बाद के एजुकेशन के लिए ही लिया जा सकता है. इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बेटी या बेटे को किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला दिलाते हैं तो उससे जुड़े खर्च के लिए आप ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इस सुविधा का फायदा उन्हीं लोगों को मिल सकता है, जिनकी नौकरी के कम से कम सात साल पूरे हो चुके हों.