/financial-express-hindi/media/media_files/2025/08/21/jiofinance-24-rupees-itr-filing-plan-explained-ai-gemini-2025-08-21-16-29-04.jpg)
Refund 2025 : इनकम टैक्स रिफंड समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. Photograph: (AI Image)
ITR Deadline to Extend : फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन (ITR) करने के लिए डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है. 7 सितंबर 2025 तक कुल 4,89,23,231 लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, आज भी यानी 8 सितंबर जोड़ लें तो करीब 5 करोड़ लोगों के रिटर्न फाइल करने का अनुमान है. लेकिन अभी भी 3 करोड़ लोगों को रिटर्न फाइल करना है, जबकि आज के बाद बचेंगे सिर्फ 7 दिन.
अब सवाल उठ रहा है कि क्या 15 सितंबर 2025 तक पूरे 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल (Income Tax Return) कर पाएंगे. इस बार अनुमान है कि 8 करोड़ लोगों को रिटर्न फाइल करना है. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाए जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं.
आईटीआर लेटेस्ट डाटा (AY 2025-26)
अब तक रिटर्न फाइल : 4,89,23,231
अब तक वेरिफाइड : 4,63,01,758
वेरिफाइड रिटर्न प्रॉसेस्ड : 3,35,44,320
इस साल आई थी टेक्निकल प्रॉब्लम
कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आलाइन सर्विस में कुछ तकनीकी समस्या आने की खबर आई थी. जिसके चलते उन दिनों जिन्होंने रिटर्न फाइल किया, उनका अभी तक पूरी तरह से प्रॉसेस नहीं हो पाया, जिसके चलते देरी हो रही है. वहीं इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सरकार प्रॉसेसिंग में कई तरह की बातों पर बारीकी से नजर रख रहा है, जिसके चलते इसमें देरी हुई थी. इसकी वजह से भी माना जा रहा है कि सरकार डेडलाइन को 15 सितंबर से आगे बढ़ा सकती है.
ITR Filing 2025 : आईटीआर भरने में हो गई गलती? डेडलाइन से पहले कैसे सुधारें, फुल गाइडलाइंस
फिर भी डेडलाइन का रखें ध्यान
इस साल सरकार ने वैसे भी डेडलाइन को 1.5 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दिया था. क्योंकि ITR फॉर्म देर से जारी हुए और तकनीकी दिक़्क़तों की वजह से लोगों को परेशानी हुई थी. इसलिए डेडलाइन बढ़ाए जाने का इंतजार करने की बजाय, 15 सितंबर का ध्यान रखकर चलें.
अगर डेडलाइन 15 सितंबर ही रहती है तो इस तारीख़ के बाद जो रिटर्न दाख़िल किए जाएंगे, उन्हें ‘लेट’ माना जाएगा और उस पर पेनल्टी व ब्याज (Income Tax Act की धारा 234F के तहत) लगेगा. जिनकी टैक्स योग्य आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. जिनकी आय 5 लाख से ज़्यादा है, उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. यह जुर्माना तब भी लगेगा, अगर रिटर्न भरते समय आपको कोई टैक्स न चुकाना हो.
ITR 2025 : रिफंड मिलने में देरी हो, तो क्या करें?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. अगर वहां 'प्रोसेसिंग' दिख रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा.
लेकिन अगर कोई गलती या मिसमैच है, तो सेक्शन 143(1) के तहत मिले इंटिमेशन को ध्यान से पढ़कर सुधार यानी रेक्टिफिकेशन फाइल करें. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ग्रिवांस दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकते हैं.