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How to File Revised Return : सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न भरना होता है, जिसमें भूल सुधार दी जाती हैं. (AI Image)
Revised Return Filing Process : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स में रिटर्न फाइल करने की हड़बड़ी भी बढ़ रही है. रिटर्न फाइल करना हर टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी काम है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में या जानकारी की कमी के चलते लोग इसे भरने में कुछ गलतियां कर देते हैं. सटीक जानकारी न भरने के चलते जहां रिफंड अटक सकता है या नोटिस आ सकता है, वहीं कई बार पेनल्टी भी लग जाती है.
लेकिन राहत की बात यह है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारा भी जा सकता है. कोई भी प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, सैलरीड एम्प्लॉयी या इंडिविजुअल जिसने समय पर ITR (Income Tax Return) फाइल किया हो और बाद में उसमें गलती पाई हो, रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकता है.
डेडलाइन तक गलतियों को सुधारें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax) द्वारा तय की गई डेडलाइन तक आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए रिवाइज्ड रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) जैसी सुविधाएं देता है. इसके लिए सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न भरना होता है, जिसमें भूल सुधार दी जाती हैं. ऐसे में आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि रिवाइज्ड रिटर्न कैसे भर सकते हैं और इसमें गलतियां कैसे सुधार सकते हैं.
ITR फाइल करने की डेडलाइन
फाइनेंशियल ईयर 2025 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न (ITR 2025) दाखिल करना है. इसके बाद पेनल्टी देकर रिटर्न फाइल किया जा सकता है. वैसे अब तक बहुत से टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, ऐसे में सरकार इसकी लास्ट डेट बढ़ा सकती है. पहले भी सरकार ने डेडलाइन को 31 जुलाई की जगह बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है.
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Revised Return : कैसे फाइल करें रिवाइज्ड रिटर्न
अगर आपने आईटीआर फॉर्म में गलती की है और रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाना होगा.
वहां ‘ई-फाइल’ सेक्शन में ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ चुनें.
फिर ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ विकल्प पर क्लिक करें.
आपको अपने मूल रिटर्न का एकनॉलेजमेंट नंबर और फाइल करने की तारीख डालनी होगी.
इसके बाद सही ITR फॉर्म चुनें, सभी जानकारी अपडेट करें और रिटर्न सबमिट करें.
ITR फाइल करने में किस तरह की गलतियां
गलत ITR फॉर्म चुनना
फॉर्म 26AS/AIS से मिसमैच
तय समय सीमा तक रिटर्न न भरना
समय पर ITR का ई-वेरिफिकेशन न करना
फर्जी डिडक्शन और HRA क्लेम करना
इनकम को गलत रिपोर्ट करना
Advance Tax न चुकाना
गलत पर्सनल डिटेल भरना
बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना
टैक्स विभाग के नोटिस को नजरअंदाज करना
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रिवाइज्ड ITR: इन बातों का रखें ध्यान
- आप इनकम टैक्स विभाग की डेडलाइन तक जितनी बार चाहें, ITR में सुधार कर सकते हैं.
- ITR रिवाइज करने पर अलग से फीस नहीं लगती, लेकिन छूटी हुई इनकम पर टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है.
- हर रिवाइज्ड ITR पर नया एकनॉलेजमेंट नंबर मिलता है, पुराना नंबर रिप्लेस हो जाता है.
- रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के बाद वही आपका फाइनल ITR माना जाता है.
- अगर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143(3) के तहत असेसमेंट पूरा कर दिया है, तो रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा जा सकता.