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Ladli Behna Yojana 2025 : इस योजना के तहत 1,250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं. (AI Generated)
Ladli Behna Yojana 24th Installment, MP Govt : लाड़ली बहना योजना की 24वीं किस्त का इंतजार है, तो इस पर कुछ अपडेट आ रहे हैं. इस योजना के तहत 24वीं किस्त के 1250 रुपए 15 मई 2025 तक जारी किए जा सकते है. फिलहाल राशि बढ़ाए जाने या इस योजना में नए नाम जोड़ने पर कोई अपडेट नहीं आया है.
हर महीने मिलते है 1250 रुपए
इस योजना के तहत 21 से 60 साल की विवाहित महिलाओं को 1,250 रुपए मिलते हैं. इनमें विधवा, तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं. लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी. लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है. पहले इसमें सहायता राशि 1,000 रुपये थी, बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था. अब इस योजना के तहत 1,250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं.
पैसा मिलेगा या नहीं? लिस्ट में चेक करें अपना नाम
लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं.
वेबसाइट के होम पेज पर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” वाले विकल्प पर क्लिक करें.
दूसरे पेज पर पहुंचने के बाद, अपना आवेदन नंबर या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करें.
कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद, मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा.
ओटीपी दर्ज करें और वेरिफाई करें.
ओटीपी वेरिफाई करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें, आपका स्टेटस सामने आ जाएगा.
किसे नहीं मिलेगा लाड़ली बहना योजना का लाभ?
- जिनकी या उनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है.
- जिनके या उनके परिवार के कोई सदस्य इनकम टैक्स देते हैं.
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है (स्थायी, संविदा या पेंशन पाने वाला).
- जो खुद किसी और सरकारी योजना से हर महीने 1250 रुपये या उससे ज्यादा की राशि पा रही हैं.
- जिनके परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी बोर्ड, निगम, मण्डल आदि का अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो.
- जिनके परिवार में कोई स्थानीय निकाय का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो (पंच और उपसरपंच को छोड़कर).
- जिनके परिवार के पास कुल 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन हो.
- जिनके परिवार के नाम पर कोई चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) रजिस्टर्ड हो.