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Maiya Samman Yojana: मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों को एक साथ मिलेंगे 5000 रुपये, स्कीम के बारे में और क्या है बड़ा अपडेट

Maiya Samman Scheme: झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

Maiya Samman Scheme: झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

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FE Hindi Desk
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JMMSY: मंईयां सम्मान योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती थी. दिसंबर 2024 में झारखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया, जो अब लागू है.(Image: mmmsy.jharkhand.gov.in)

Maiya Samman Yojana Jharkhand: झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना (Maiya Samman Scheme) के तहत राज्य की 54 लाख महिला लाभार्थियों को इस महीने एक साथ 5000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी. यह राशि अप्रैल और मई महीने की है, जिसके तहत प्रत्येक माह 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा. झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में सभी 24 जिलों को 9609 करोड़ रुपये (यानि 96 अरब 9 करोड़ रुपये) का बजट तय किया है.

विभागीय सचिव ने सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में सूचित कर दिया है और लाभार्थियों को यह राशि हर महीने की 15 तारीख तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं. सभी 24 जिलों के लिए यह राशि तीन तरह से आवंटित की गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए 38 अरब 97 करोड़, अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (ओएसपी) के लिए 44 अरब 67 करोड़, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) के लिए 12 अरब 45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.

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हालांकि, इस सकारात्मक खबर के साथ ही योजना में गड़बड़ियों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. जमशेदपुर में उपायुक्त ने अयोग्य लाभार्थियों से राशि वसूली के आदेश दिए हैं. जांच में सामने आया है कि कई लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है और उनके खातों में गलत भुगतान हुआ है. अब इन अपात्रों से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि वापस ली जाएगी.

प्रारंभिक जांच में जमशेदपुर जिले में ही 2912 ऐसे बैंक खाते मिले हैं, जो दो या दो से अधिक लाभार्थियों से जुड़े थे. सबसे अधिक अयोग्य लाभार्थी पोटका (573) और जमशेदपुर (390) प्रखंड में पाए गए हैं. उपायुक्त ने इस गड़बड़ी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रखंड स्तरीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

सरकार एक तरफ जहां पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ योजना में किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी. अयोग्य लाभार्थियों से वसूली और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश योजना की पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.

मंथली कितनी मिलती है राशि और कब तक

इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. सामान्य तौर पर, यह राशि हर महीने की 15 तारीख तक लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दी जाती है.

एक साथ कितनी किस्तें मिलेंगी

योजना के तहत नियमित मासिक किस्तें जारी की जाती हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में पिछले दो महीने यानी अप्रैल-मई 2025 की राशि एक साथ भेजी जानी है. राज्य सरकार ने कुछ जिलों के लाभार्थियों के लिए राशि आवंटित कर दी है और अब पेमेंट ऑर्डर का इंतजार है. आदेश मिलते ही लाभार्थियों के आधार सीडिंग वाले बैंक खातों में यह एक साथ दो महीने की किस्त भेज दी जाएगी. वर्तमान में इन दो किस्तों (अप्रैल और मई) के भुगतान में देरी हो रही है.

क्या है झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना?

झारखंड की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार मईया सम्मान योजना चला रही है. इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की सभी वर्ग और समुदाय की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

झारखंड की निवासी महिलाएं.

आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए.

आधार लिंक सिंगल बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है. दिसंबर 2024 तक बिना आधार सीडिंग वाले खाते भी मान्य थे लेकिन अब बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना जरूरी कर दिया गया है.

झारखंड राज्य के राशन कार्ड धारक परिवार (हरा, पीला, गुलाबी या सफेद राशन कार्ड).

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किसे नहीं मिलेगा लाभ

इनकम टैक्स भरने वाले परिवार की महिला. यहां परिवार से मतलब - पति और पत्नी, नाबालिग बच्चे और दिव्यांग बच्चे से है

EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) में महिला. यानी कंपनी कर्मचारी नहीं होना चाहिए

आवेदिका या उनके पति केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में रेगुलर या परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट या मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों या रिटायरमेंट के बाद पेंशन या फैंमिली पेंशन हासिल कर रहे हों.

जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हो.

जो महिलाएं पहले से ही महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही हों.

आवेदन की क्या प्रक्रिया?

इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है. आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका घर-घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त.

गांवों में पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड या आंगनवाड़ी केंद्रों पर खास कैंप लगाए जाते हैं, जहां महिलाएं अपना आवेदन दे सकती हैं.

आवेदक महिला को खुद कैंप में आना जरूरी होता है, ताकि उसका आधार और फोटो से पहचान की जा सके.

इस योजना को ज़िले के उपायुक्त की निगरानी में चलाया जाता है. गांवों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरों में अंचल अधिकारी इसका संचालन करते हैं.

हर महीने महिलाओं को जो सम्मान राशि मिलती है, उसकी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है.

मदद के लिए ये है हेल्पलाइन नंबर

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in पर डिटेल चेक कर सकते हैं. आप चाहें तो सीधे टोल फ्री नंबर 1800-890-0215 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा तकनीकी सहायता के लिए इस पते jmmsy.assist@gmail.com पर ईमेल के जरिए भी समस्याएं भेज सकते हैं.

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