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Mutual Fund Investors Alert: म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले KYC कराना जरूरी है. Photograph: (AI Image)
Now Complete Your Mutual Fund KYC at the Post Office: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद काम की है. अब निवेशकों के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रासेस (KYC) और भी आसान हो गई है, क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस के जरिए भी म्यूचुअल फंड KYC की सुविधा मिल सकेगी. इस सुविधा से खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के निवेशकों को बड़ा फायदा होगा, जिन्हें KYC प्रक्रिया के लिए बड़े शहरों या AMCs के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
पोस्ट ऑफिस से अब KYC की सुविधा
डाक विभाग और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के बीच हाल ही में एक समझौता (MoU) हुआ है. इसके तहत अब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी म्यूचुअल फंड निवेशकों को KYC फॉर्म भरने, जरूरी डॉक्युमेंट्स वेरिफाई करने और उन्हें संबंधित एसेट मैनेजमेंट कंपनियों तक भेजने में मदद करेंगे.
म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले KYC कराना जरूरी है. इसमें निवेशक की पहचान और पते से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो और सिग्नेचर की जरूरत होती है. इससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है, और निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है.
अप्रैल 2025 से लागू है न्यू KYC रूल
1 अप्रैल 2025 से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए पैन और आधार की वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दी गई है. यदि आपने पहले बिना इन डॉक्युमेंट्स के KYC पूरा किया है, तो आपको नए निवेश के लिए दोबारा KYC कराना होगा.
पोस्ट ऑफिस से भी Mutual Fund KYC, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रासेस
- अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, जहां KYC सुविधा उपलब्ध हो.
- काउंटर से KYC फॉर्म लें और उसमें नाम, पता, आधार, पैन, मोबाइल नंबर आदि भरें.
- जरूरी डॉक्युमेंट्स अटैच करें और बायोमेट्रिक या OTP वेरिफिकेशन कराएं.
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद लें.
- 2 से 5 कार्यदिवस में आपका KYC अपडेट हो जाएगा.
कैसे चेक करें KYC स्टेटस?
KYC स्टेटस चेक करने के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी या CAMS/KFintech जैसी रजिस्टर्ड वेबसाइट पर जाएं, वहां 'KYC Status' लिंक पर क्लिक करें, फिर अपना 10 अंकों का PAN नंबर दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिखेगा – वैलिडेटेड (Validated), रजिस्टर्ड (Registered), ऑन होल्ड (On Hold) या रिजेक्टेड (Rejected). डाक विभाग और AMFI के बीच इस साझेदारी की बदौलत अब देश के किसी भी कोने में रहने वाले म्यूचुअल फंड निवेशक आसानी से KYC पूरा कर सकेंगे और बिना रुकावट निवेश यात्रा जारी रख सकेंगे.