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NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी स्कीम है जो उन निवेशकों के लिए बनाई गई है जो सुरक्षित तरीके से रिटायरमेंट फंड जमा करना चाहते हैं. (Image: FE File)
National Pension System, NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी स्कीम है जो उन निवेशकों के लिए बनाई गई है जो सुरक्षित तरीके से रिटायरमेंट फंड जमा करना चाहते हैं. इस स्कीम के तहत आपको अधिकतम 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसमें से 1.5 लाख रुपये इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1) के तहत और अतिरिक्त 50,000 रुपये धारा 80CCD (1B) के तहत शामिल हैं.
एनपीएस में निवेश सुरक्षित और स्थिर होता है. इसके जरिए बड़ा रिटायरमेंट फंड चाहने वाले निवेशकों को अपने करियर के शुरूआत दिनों से निवेश की जरूरत पड़ सकती है. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जितनी जल्दी आप अपने रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही बड़ा रिटायरमेंट फंड आप बना सकेंगे.
1.5 लाख मंथली पेंशन पाने के लिए कितना करना होगा निवेश?
अगर आपने 25 साल की उम्र में करियर की शुरुआत की है, तो यह आपके लिए रिटायरमेंट की तैयारी शुरू करने का सही समय हो सकता है. एक 25 साल के शख्स को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के जरिए 1.5 लाख रुपये मंथली पेंशन पाने के लिए कितना निवेश करना होगा, समझने के लिए कई अहम बातों पर विचार करना भी जरूरी है. इनमें निवेश की अवधि, अपेक्षित ब्याज दर, और एन्युइटी रेट जैसे कारक शामिल हैं. आइए पूरा कैलकुलेशन समझते हैं.
निवेश की अवधि: लगभग 40 साल (25 से 65 वर्ष की आयु तक).
अपेक्षित ब्याज दर: जमा अवधि के दौरान लगभग 10% सालाना.
एन्युइटी रेट: रिटायरमेंट के समय यह लगभग 6% होने का अनुमान है.
एन्युइटी खरीदने की जरूरत: NPS में कुल फंड का कम से कम 40% नियमित पेंशन सुनिश्चित करने के लिए एन्युइटी खरीदने के लिए तय किया जाना चाहिए.
स्टेप बॉय स्टेप एनालिसिस
मथली पेंशन का लक्ष्य: 1.5 लाख रुपये.
सालाना पेंशन लक्ष्य: 18 लाख रुपये.
आवश्यक एन्युइटी फंड: एन्युटी दर 6% पर 1.5 लाख रुपये की मासिक पेंशन पाने के लिए आवश्यक फंड की गणना की जाएगी.
रिटायरमेंट पर कुल फंड आवश्यक: NPS फंड का सिर्फ 40% हिस्सा एन्युइटी खरीदने में इस्तेमाल होगा, ऐसे में कुल फंड की जरूरत इसी अनुसार तय की जाएगी. अगर एक 25 वर्षीय व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद NPS के माध्यम से 1.5 लाख रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करना चाहता है, तो उसे 40 साल तक हर महीने लगभग 12,000 रुपये निवेश करने होंगे. यह मानते हुए कि उसे जमा अवधि के दौरान 10% का रिटर्न मिलेगा और रिटायरमेंट के समय एन्युइटी दर 6% होगी.
ऐसा करने वाले सब्सक्राइबर को मिलते हैं टैक्स बेनिफिट
एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत योगदान पर कुछ टैक्स लाभ मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं.
- धारा 80 CCD(1) के तहत, वेतन (बेसिक और महंगाई भत्ता सहित) का 10% तक टैक्स कटौती की अनुमति है, जिसकी कुल सीमा 1.50 लाख रुपये है जैसा कि धारा 80 CCE में बताया गया है.
- इसके अलावा, धारा 80 CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की टैक्स कटौती भी मिल सकती है, जो कि धारा 80 CCE की कुल सीमा के अलावा है.
NPS एक मार्केट-लिंक्ड योजना है जो रिटायरमेंट बचत को बढ़ावा देती है. यह आपके रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने और आपके निवेश को विविधित करने का एक शानदार तरीका है. इसके स्पष्ट रिटर्न और टैक्स लाभ के कारण, NPS एक बेहतरीन विकल्प बनता है. इसकी लागत-कुशल संरचना और कंपाउंडिंग के फायदे इसे सुरक्षित रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं.
NPS में दो प्रकार हैं अकाउंट
टियर-I अकाउंट: यह खाता एक परमानेंट रिटायरमेंट फंड के रूप में कार्य करता है जहां सब्सक्राइबर और/या उनके एंप्लायर द्वारा नियमित कॉन्ट्रिब्यूशन इकट्ठा किए जाते हैं और चुनी हुई योजना या फंड मैनेजर के अनुसार निवेश किए जाते हैं.
टियर-II अकाउंट: यह एक स्वैच्छिक और निकासी योग्य विकल्प है, जिसे केवल तभी खोला जा सकता है जब आपके पास एक सक्रिय टियर-I खाता हो. इस खाते से निकासी आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं. यह योजना आपको एक बड़ा फंड बनाने में मदद करती है और साथ ही नियमित पेंशन सुनिश्चित करती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद खर्चों को संभालना आसान हो जाता है जब आपकी आय नहीं होती.