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Retirement : जेब में होंगे 1 करोड़ साथ ही 1.25 लाख पेंशन का इंतजाम, रोज 250 रु की बचत NPS में लगाने से बन जाएगी बात

Tax Benefit in NPS : NPS में निवेशक इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1) के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकता है. धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है.

Tax Benefit in NPS : NPS में निवेशक इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1) के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकता है. धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है.

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Sushil Tripathi
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Pension Scheme NPS

NPS Return : एनपीएस का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है, इसलिए इस स्‍कीम में गारंटीड रिटर्न नहीं मिल सकता है. (pixabay)

National Pension System : आप जब भी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो मन में किस तरह की बातें आती हैं. यही न कि रिटायारमेंट पर अच्छे खासे पेंशन का इंतजाम हो जाए और साथ ही बैंक अकाउंट में एक मोटा फंड भी. अगर आपको रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपये एक मुश्त मिल जाए और साथ ही हर महीने 1.25 लाख रुपये पेंशन का इंतजाम हो जाए तो आपकी लाइफ बुढ़ापे में टेंशन फ्री होगी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंतजाम होगा कैसे. यह संभव है, लेकिन इसके लिए समय रहने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेना होगा. इस काम में आपकी मदद नेंशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) कर सकता है. 

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क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर चलाई जा रही केंद्र सरकार की स्कीम (Pension Scheme) है. यह केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्‍योरिटी पहल है. केंद्र सरकार द्वारा यह 1 जनवरी 2004 को सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था. साल 2009 के बाद से इसे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए (Who can invest in NPS) भी खोल दिया गया. एनआरआई भी इसके लिए योग्य हैं. NPS में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी है. अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक इसमें योगदान करना होता है.

कितना मिल रहा है रिटर्न

NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं. NPS का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है, इसलिए इस स्‍कीम में गारंटीड रिटर्न (NPS Return) नहीं मिल सकता है. हालांकि, फिर भी यह पीपीएफ जैसे अन्य ट्रेडिशनल लॉन्‍ग टर्म इन्‍वेस्‍टमेंट की तुलना में अधिक रिटर्न दे सकती है. अगर NPS की रिटर्न हिस्ट्री देखें तो अब तक इसने 9% से 12% सालाना रिटर्न दिया है. 

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कैसे मिलेगी पेंशन और फंड

निवेश शुरू करने की उम्र: 25 साल
रिटायरमेंट के लिए निर्धारित उम्र : 60 साल
निवेश करने की कुल अवधि : 35 साल
हर रोज बचत : 250 रुपये
महीने की बचत : 7500 रुपये
हर महीने NPS में निवेश: 7500 रुपये
35 साल में कुल निवेश: 31,35,000 रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10 फीसदी सालाना
35 साल में कुल कॉर्पस : 2,87,12,076 रुपये (2.8 करोड़)

यहां अगर 35 साल तक हर महीने 7500 रुपये एनपीएस में जमा करें और अनुमानित रिटर्न 10 फीसदी मान लें तो 35 साल बाद जो कॉर्पस बनेगा, वह 2.8 करोड़ होगा.

एन्‍युटी प्‍लान में निवेश: 65 फीसदी
एन्युटी में अनुमानित रिटर्न: 8 फीसदी
लम्प सम वैल्यू: 1,00,49,227 रुपये (1 करोड़)
मंथली पेंशन: 1,24,419 रुपये ( करीब 1.25 लाख रुपये)

NPS में टैक्स बेनिफिट

NPS में पैसे लगाकर कोई भी निवेशक इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1) के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकता है.

एनपीएस इंस्ट्रूमेंट में विशेष निवेशकों को इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. ऐसे निवेशक 2 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. यह धारा 80C के तहत निवेश पर मिलने वाले 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन से अलग है.

EEE यानी टैक्स फ्री स्कीम 

EEE कैटेगरी में निवेशक को निवेश रकम, रिटर्न (ब्याज) और मेच्योरिटी, तीनों पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है. सब्सक्राइबर एनपीएस में निवेश कर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. बिना किसी टैक्स डिडक्शन के दूसरी एक्जेम्प्ट यानी एक तरह से टैक्स में छूट रिटर्न अर्जित करने वाले निवेश पर लागू होती है. 60 फीसदी तक निकासी टैक्स फ्री है. बाकी 40 फीसदी निवेश एन्‍युटी प्लान पर भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है.

Who can invest in NPS NPS Return Pension Scheme National Pension System