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NSC Calculator : 20 लाख के निवेश पर 29 लाख देगी ये स्कीम, पोस्ट ऑफिस में कैसे खुलेगा ये अकाउंट. (Image: X/Indiapost)
NSC Calculator: पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम अपने पैसे को सुरक्षित रखने और टैक्स बचाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. कोई भी भारतीय नागरिक देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में मिनिमम 1,000 रुपये से NSC खाता खोल और सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है. यह खाता सिंगल या जॉइंट अधिकतम तीन लोग या नाबालिग के लिए अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है. नाबालिग खाता धारक को 18 साल की आयु पूरी होने पर नया खाता फॉर्म और फ्रेश KYC जमा करना होगा. समय से पहले निकासी केवल विशेष परिस्थितियों में संभव है, जैसे खाता धारक की मृत्यु, कोर्ट का आदेश या नियमों के अनुसार जमानत फॉरफिट होना. खाते को ट्रांसफर करने की सुविधा भी उपलब्ध है.
कौन खोल सकता है ये अकाउंट
- यह खाता कोई भी भारत का नागरिक खोल सकता है.
- खाता अकेले या अधिकतम तीन वयस्क नागरिकों के नाम पर खोला जा सकता है.
- जॉइंट टाइप A: सभी जमाकर्ता या जीवित जमाकर्ता मिलकर खाता चलाएं
- जॉइंट टाइप B: कोई भी जमाकर्ता या जीवित जमाकर्ता अलग से खाता चला सकता है
- नाबालिग बच्चे के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने लिए अभिभावक ये खाता खोल सकते है.
- मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए अभिभावक (अथॉराइज्ड अकाउंट) ये खाता खोल सकते हैं
- 10 साल या उससे अधिक उम्र का नाबालिग खुद भी खाता खोल सकता है.
- कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार एक से अधिक खाते खोल सकता है.
- नाबालिग खाता रखने वाले व्यक्ति को 18 साल की उम्र में नया खाता फॉर्म और फ्रेश KYC जमा करना होगा.
पोस्ट ऑफिस में कैसे खुलेगा NSC अकाउंट
पोस्ट ऑफिस में NSC खाता खोलना काफी आसान है. आप इसे सीधे अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर या नेट बैंकिंग के जरिए खोल सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग के जरिए खाता खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है.
NSC खाता खालने के लिए मिनिमम कितने चाहिए पैसे
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट खाता खोलने के लिए मिनिमम 1,000 रुपये और इसमें 100 रुपये के गुणक जैसे 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपये के वैल्यू में यह सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं.
इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए अधिकतम राशि की कोई लिमिट नहीं है यानी आप जितनी चाहे उतनी राशि रख सकते हैं.
अगर आप सालाना 1.5 लाख NSC में जमा करते हैं, तो यह आयकर की धारा 80C के तहत डिडक्शन योग्य होगी और आपका टैक्स कम हो सकता है.
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कितने समय में स्कीम होगी मैच्योर
पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) योजना में जमा राशि पांच साल में मैच्योर होगी. इस दौरान हर साल का ब्याज अपने आप खाते में जोड़ दिया जाएगा और पहले चार साल तक का ब्याज मुख्य राशि में शामिल होकर रीइंवेस्ट होगा. इच्छुक निवेशक सालाना ब्याज का सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस से या इंडिया इंटरनेट बैंकिंग के जरिए प्राप्त कर सकते हैं.
NSC खाता पांच साल में मैच्योर होता है और हर साल का ब्याज अपने आप मुख्य राशि में जुड़ जाता है. पहले चार साल तक का ब्याज भी रीइंवेस्ट होकर बढ़ता है. निवेशक सालाना ब्याज का सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या इंडिया पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हासिल कर सकते हैं.
Interest Rate on NSC : कितना मिल रहा है ब्याज
5 साल की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पर फिलहाल 7.7 फीसदी का सालाना कंपाउंडिंग ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में ब्याज सालाना कंपाउंडेड होता है और मैच्योरिटी पर पेयबल होता है. 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आप इस स्कीम को रिन्यू नहीं कर सकते हैं. मैच्योरिटी के बाद NSC में निवेश जारी रखने के लिए, आपको लागू ब्याज दर के साथ एक नया NSC सर्टिफिकेट खरीदना होगा.
NSC Calculator : 20 लाख निवेश पर
वन टाइम डिपॉजिट : 20 लाख रुपये
ब्याज दर: 7.7% सालाना कंपाउंडेड
टेन्योर: 5 साल
मैच्योरिटी पर अमाउंट : 28,98,068 रुपये
ब्याज का फायदा : 8,98,068 रुपये
समय से पहले निकासी के लिए क्या हैं शर्तें
खाता तय समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता, सिवाय कुछ खास परिस्थितियों में.
केवल इन मामलों में खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है:
सिंगल अकाउंट होल्डर की मृत्यु या जॉइंट अकाउंट के सभी या किसी भी होल्डर की मृत्यु.
अगर खाता किसी गज़ेटेड ऑफिसर को जमानत में दिया गया हो और नियम के अनुसार फॉरफ़िट हो.
अगर किसी कोर्ट का आदेश हो.
अगर खाता जमा होने के एक साल से पहले बंद किया जाए, तो केवल मूलधन ही मिलेगा.
अगर खाता एक साल के बाद लेकिन तीन साल से पहले बंद किया जाए, तो मूलधन पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर के अनुसार ब्याज मिलेगा.
अगर खाता तीन साल के बाद बंद किया जाए, तो ब्याज सहित राशि पर एक खास नियम (Para 7-4) लागू होता हैं
ट्रांसफर भी हो सकता है NSC अकाउंट
खाता किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते नया व्यक्ति इस स्कीम के तहत खाता खोलने के योग्य हो.
ट्रांसफर निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है:
- सिंगल अकाउंट होल्डर की मृत्यु या जॉइंट अकाउंट के सभी होल्डर्स की मृत्यु पर राशि कानूनी वारिसों या नामांकित व्यक्ति को ट्रांसफर की जाएगी.
- कोर्ट के आदेश पर.
- खाता जमानत (pledge) में होने पर.
- अगर जॉइंट अकाउंट में किसी होल्डर की मृत्यु हो जाए, तो खाता बचे हुए होल्डर या होल्डर्स के नाम ट्रांसफर किया जाएगा.
अकाउंट होल्डर के मृत्यु के मामले में
अगर सिंगल अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए या जॉइंट अकाउंट के सभी होल्डर्स की मृत्यु हो जाए, तो खाते में जमा बची राशि योग्य लाभार्थियों को नियमानुसार ट्रांसफर की जाएगी.
पोस्ट ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि NSC खाता ट्रांसफर या जमानत के लिए कई अथॉरिटीज को अनुमति दी गई है. इसमें राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी सोसायटी या सहकारी बैंक, किसी निगम (सार्वजनिक या निजी), सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक द्वारा अनुमोदित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं.