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PAN Aadhaar Linking: CBDT ने पैन-आधार लिंकिंग के बारे में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. (Image : IT Dept / X )
PAN Aadhaar Linking, CBDT Notification : केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नया आदेश उन पैन होल्डर्स के लिए है, जिन्होंने अपने पैन को आधार नंबर की बजाय आधार एनरॉलमेंट आईडी (Aadhaar Enrollment ID) के जरिए हासिल किया था. ऐसा उन लोगों ने किया होगा, जिनके आधार नंबर उस वक्त तक जारी नहीं हुए होंगे. इसलिए उनके पैन के साथ आधार नंबर जुड़े नहीं हैं. ऐसे लोगों को अब अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देनी है, ताकि उनका पैन और आधार नंबर लिंक हो सके. यह काम पूरा करने के लिए उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है. अगर इस समय सीमा के भीतर आयकर विभाग को आधार नंबर की जानकारी नहीं दी गई, तो आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. खास तौर पर जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, उन्हें तो 31 जुलाई से पहले ही यह काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना आयकर रिटर्न फाइल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा.
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वे सभी पैन होल्डर जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले अपने आधार एनरॉलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन हासिल किया है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देना जरूरी है. ऐसा इसलिए ताकि पैन होल्डर की सही और अपडेटेड जानकारी आयकर विभाग के रिकॉर्ड में रहे. यह नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से जारी किया गया है.
इनकम टैक्स विभाग को कैसे दें आधार नंबर की जानकारी?
CBDT के इस नए नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है कि पैन होल्डर्स को अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देने के लिए क्या करना होगा. लेकिन अनुमान यही है कि इसके लिए उन्हें उसी प्रॉसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो पैन-आधार लिंकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है. यानी उन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना पैन और आधार डिटेल अपडेट करना होगा. अब तक सामने आई जानकारी के आधार पर यह भी माना जा सकता है कि इसके लिए उन्हें कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी.
डेडलाइन के भीतर पैन-आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
नोटिफिकेशन के मुताबिक ऊपर बताए गए पैन होल्डर्स को 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताना होगा. लेकिन अगर किसी ने इस डेडलाइन के भीतर ऐसा नहीं किया, तो इसका क्या नतीजा होगा, यह साफ नहीं है. लेकिन ऐसा मुमकिम है कि ऐसा नहीं करने पर उस पैन कार्ड को 1 जनवरी 2026 से इन-ऑपरेटिव (Inoperative) यानी निष्क्रिय कर दिया जाए. ऐसा हुआ तो आर्थिक लेनदेन और इनकम टैक्स से जुड़े कामों में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.