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अबतक 46.23 लाख से ज्यादा श्रमिक पीएम श्रम मानधन योजना से जुड़ चुके हैं. (AI Image)
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan, PM-SYM Scheme benefits, eligibility and how to enrol:केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना ऐसे लाखों श्रमिकाें के लिए वरदान बनकर आई है जो अपनी मामूली सेविंग से पेंशन की गारंटी चाहते हैं. इस योजना में वे हर महीने सिर्फ 55 रुपये यानी सालाना 660 रुपये की बचत से बुढ़ापे में मंथली 3000 रुपये की पेंशन पक्की कर सकते हैं.
ये सरकारी स्कीम घरेलू कामगार, रिक्शा चालक से लेकर बीड़ी श्रमिक, धोबी, कूड़ा बीनने वाले, खेतिहर मजदूर तक, सभी के लिए एक सुरक्षित बुढ़ापे का रास्ता खोलती है. पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है, इसका लाभ पाने के लिए कौन एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और उसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? ऐसे तमाम जरूरी सवालों के जवाब यहां एक-एक जान सकते हैं.
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क्या है पीएम-एसवाईएम योजना?
- यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है.
- 18 से 40 साल की उम्र के वे लोग इसमें जुड़ सकते हैं जिनकी मंथली कमाई 15,000 रुपये या उससे कम है.
- जरूरी है कि वे EPFO, ESIC या NPS से जुड़े न हों और टैक्सपेयर्स भी न हों.
कैसे मिलेगा मंथली 3000 रुपये का पेंशन?
- 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाएगी.
- इसमें सरकार और श्रमिक दोनों बराबर योगदान करते हैं.
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें श्रमिक और सरकार दोनों बराबर-बराबर पैसा जमा करते हैं. इसे 50:50 की साझेदारी कहा जाता है.
- उदाहरण के लिए अगर कोई श्रमिक 29 साल का है, तो उसे हर महीने 100 रुपये जमा करने होंगे और इतनी ही रकम यानी 100 रुपये सरकार भी जमा करेगी. इस तरह दोनों मिलकर उसके लिए पेंशन फंड तैयार करेंगे, जिससे 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
पीएम-एसवाईएम योजना का लाभ
मिनिमम मेंशन
60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली पेंशन
परिवार को मिलेगा फैमिली पेंशन का लाभ
- अगर पेंशन के दौरान श्रमिक की मृत्यु हो जाए, तो जीवनसाथी को 50% पेंशन मिलेगी.
- अगर श्रमिक की 60 साल से पहले मृत्यु हो जाए, तो जीवनसाथी योजना को जारी रख सकता है या वापस निकल सकता है.
योजना से बाहर निकलने की सुविधा भी
- 10 साल से पहले योजना छोड़ने पर अब तक जमा पैसे पर बैंक ब्याज मिलेगा.
- 10 साल बाद छोड़ने पर स्कीम का ब्याज या बैंक ब्याज – जो अधिक हो – मिलेगा.
- विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में भी विकल्प मौजूद हैं.
योजना की देखरेख कौन कर रहा है?
- इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय चला रहा है.
- LIC पेंशन फंड मैनेजर है और पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी उठाता है.
कहां मिल सकती है सहायता?
- LIC, ESIC, EPFO और श्रम कार्यालयों में बने हैं सहायता केंद्र.
- वहां से आपको नजदीकी CSC तक पहुंचाने और जानकारी देने में मदद मिलेगी.
योजना से अब तक जुड़ चुके हैं 46.30 लाख लोग
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के डैशबोर्ड के अनुसार, योजना की शुरुआत से लेकर 6 जुलाई 2025 तक देशभर में 46,29,797 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है. राज्यवार आंकड़ों में हरियाणा 8,26,303 रजिस्ट्रेशन के साथ सबसे आगे है, इसके बाद उत्तर प्रदेश 6,95,631, महाराष्ट्र 6,22,352, गुजरात 3,91,329 और छत्तीसगढ़ 2,37,005 रजिस्ट्रेशन के साथ प्रमुख स्थानों पर हैं. अन्य प्रमुख राज्यों में बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड शामिल हैं. यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है, जिसके लिए श्रमिकों को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच एक नाममात्र राशि का मासिक अंशदान करना होता है.
हर महीने सिर्फ 55 रुपये से पेंशन का इंतजाम
इस योजना की शुरुआत आप हर महीने सिर्फ 55 रुपये के कॉन्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं. उम्र के अनुसार मासिक योगदान 55 से 200 रुपये तक है. जैसे 18 साल की उम्र में 55 रुपये, 30 साल में 100 रुपये और 40 साल में 200 रुपये हर महीने जमा करना होता है. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में जुड़कर अगले 42 साल तक हर महीने 55 रुपये जमा करता है, तो कुल निवेश 27,720 रुपये होगा, जिसके बाद उसे जीवनभर मंथली 3,000 रुपये की पेंशन मिलती रहेगी. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितना योगदान आप करते हैं, उतना ही सरकार भी अपनी ओर से करती है.
कौन कर सकता है अप्लाई?
- 18 से 40 साल की उम्र के श्रमिक जैसे घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, बीड़ी श्रमिक, धोबी, कूड़ा बीनने वाले और अन्य
- मंथली आमदनी 15,000 रुपये या उससे कम
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक या जनधन खाता
ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पास के CSC सेंटर पर जाना होगा.
- इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी IFSC कोड के साथ देनी होगी. प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंटट दिखा सकते हैं.
- खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं.
- एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी.
- इसके बाद आपको अपना पहला कांट्रीब्यूशन कैश के रूप में देना होगा.
- इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा.
आप इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं.
अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में काम करता है और उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उसके बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा बन सकती है. इस स्कीम में शामिल होने के लिए नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. योजना में हर महीने सिर्फ 55-200 रुपये की मामूली बचत से बुढ़ापे के लिए मंथली 3000 रुपये की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं. यह योजना मेहनतकश लोगों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है.