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PPF, SCSS, NSC अलर्ट : फ्रीज हो सकता है आपका अकाउंट, अगर मैच्योरिटी के बाद नहीं नि​काला फंड, क्या है नियम

PPF, SCSS और NSC जैसे पोस्ट ऑफिस खातों की मैच्योरिटी के तीन साल बाद भी अगर आपने फंड नहीं निकाला या खाता बंद नहीं किया, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है. डाक विभाग ने ऐसे खातों को इनऑपरेटिव मानते हुए हर साल दो बार फ्रीज करने का नियम लागू किया है.

PPF, SCSS और NSC जैसे पोस्ट ऑफिस खातों की मैच्योरिटी के तीन साल बाद भी अगर आपने फंड नहीं निकाला या खाता बंद नहीं किया, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है. डाक विभाग ने ऐसे खातों को इनऑपरेटिव मानते हुए हर साल दो बार फ्रीज करने का नियम लागू किया है.

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Mithilesh Kumar
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Post Office Scheme Alert

अगर आपके PPF खाते की 15 साल की अवधि पूरी हो गई है और आपने उसे 5 साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया, तो खाता बंद करना जरूरी है. यदि मैच्योर होने के तीन साल बाद भी खाता एक्टिव नहीं किया गया, तो पोस्ट ऑफिस इसे फ्रीज कर सकता है. (AI Image by ChatGPT)

Post Office Scheme Alert: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) से जुड़े खाताधारकों के लिए एक अहम खबर है. अगर आपने MIS, SCSS, TD, KVP, NSC, RD या PPF जैसी किसी स्कीम में निवेश किया था और मेच्योरिटी (maturity) के तीन साल बाद भी अपना खाता बंद नहीं किया है, तो अब अलर्ट हो जाइए. डाक विभाग (Department of Posts) ने ऐसे सभी खातों को फ्रीज (Freeze) करने का निर्णय लिया है.

इसी मंगलवार 15 जुलाई को जारी आदेश में विभाग की ओर से बताया गया कि तीन साल से अधिक समय तक बिना क्लोजिंग के पड़े मेच्योर खातों को इनऑपरेटिव मोर दैन थ्री ईयर्स (Inoperative more than 3 years - INOP ) कोड के तहत फ्रीज किया जाएगा. यह कदम निवेशकों की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

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साल में दो बार होगी ऐसी कार्रवाई

डाक विभाग ने तय किया है कि हर साल दो बार 1 जुलाई और 1 जनवरी से, तीन साल से मेच्योर लेकिन बंद न किए गए खातों की पहचान कर 15 दिनों के भीतर उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा; यानी 30 जून तक जिन खातों की मैच्योरिटी को तीन साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें 1 जुलाई से और 31 दिसंबर तक जिनकी मैच्योरिटी पूरी हुई है, उन्हें 1 जनवरी से चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी. अपने इस आदेश के जरिए डाक विभान ने कहा - जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पहले से लागू है, वही नियम अब भी इन फ्रीज किए गए खातों के संचालन के लिए मान्य रहेंगे.

किन स्कीम्स पर लागू होगा नियम

मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme - MIS)

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (Senior Citizens Savings Scheme - SCSS)

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposit - POTD)

किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra - KVP)

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate - NSC)

पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (Post Office Recurring Deposit - PORD)

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund - PPF)

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किसे रखना चाहिए खास ध्यान?

अगर आपका अकाउंट इन स्कीम्स में से किसी एक में है और तीन साल पहले मैच्योर हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक क्लोजिंग या एक्सटेंशन नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द पासबुक चेक करें या पोस्ट ऑफिस जाकर स्थिति स्पष्ट करें. अन्यथा खाता फ्रीज हो सकता है और फिर उसे दोबारा एक्टिवेट करने में अतिरिक्त प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा.

मिसाल के लिए, मान लीलिए आपके PPF खाते को खुले 15 साल पूरा हो चुका है और आपने उसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया नहीं है, तो उसे बंद करना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया और मैच्योर होने के तीन साल बाद भी खाता वैसे ही पड़ा रहा, तो डाक विभाग ऐसा खाता फ्रीज कर सकता है.

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