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New Rule for Post Office Scheme: PPF, SSY, NSS स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए काम की खबर, 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये 6 नए नियम

Post Office Scheme New Rule: पोस्ट ऑफिस की PPF, SSY और NSS स्कीम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6 नए नियम जारी किए हैं. इन स्मॉल सेविंग स्कीम पर ये नियम पहली अक्टूबर से लागू होंगे.

Post Office Scheme New Rule: पोस्ट ऑफिस की PPF, SSY और NSS स्कीम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6 नए नियम जारी किए हैं. इन स्मॉल सेविंग स्कीम पर ये नियम पहली अक्टूबर से लागू होंगे.

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FE Hindi Desk
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आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की PPF, SSY और NSS स्कीम में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं.

Post Office Small Saving Scheme New Rule: अगर आप पोस्‍ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, SSY और NSS में निवेश कर चुके हैं या करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. सरकार 1 अक्‍टूबर से इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है. हाल में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नए नियमों के बारे में एक सर्कुलर जारी की है. 

बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास छोटी बचत खातों को विनियमित करने का अधिकार है. जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई अकाउंट अनियमित पाया जाता है तो उसे स्थापित नियम के अनुपालन में वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्‍यक रेगुलराइजेशन के लिए भेजा जाना चाहिए. पोस्ट ऑफिस की PPF, SSY और NSS स्कीम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6 नए नियम जारी किए हैं. इन स्मॉल सेविंग स्कीम पर ये नियम पहली अक्टूबर से लागू होंगे. आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की PPF, SSY और NSS स्कीम में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं.

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1. अनियमित नेशनल स्मॉल सेविंग अकाउंट

1 अक्टूबर से अनियमित नेशनल स्मॉल सेविंग अकाउंट को लेकर होने वाले बदलाव को इन 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं.

पहला

डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) से पहले खोले गए दो NSS-87 खाते के तहत

सबसे पहले खोले गए अकाउंट पर प्र‍चलित योजना दर लागू होगी, जबकि दूसरे अकाउंट पर प्रचलित POSA दर के साथ बकाया शेष राशि पर 200 बीपीएस की दर लागू होगी. इन दोनों अकाउंट में जमा राशि सालाना सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए. अगर अतिरिक्‍त जमा किया जाता है तो बिना ब्‍याज के साथ इसे वापस कर दिया जाएगा. 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी.

दूसरा

डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990)  के बाद दो खोले गए एनएसएस-87 खाते के तहत

सबसे पहले खोले गए खाते को प्रचलित योजना का लाभ मिलेगा. दूसरे अकाउंट के तहत प्रचलित POSA दर लागू होगी. 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी.

तीसरा

दो से अधिक एनएसएस-87 खातों के मामले में

डीजी के आदेश से पहले/बाद में खोले गए दो खातों के लिए बताए गए सिद्धांत लागू होंगे. तीसरे खाते के लिए जो अधिक अनियमित है, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और मूल राशि निवेशक को वापस कर दी जाएगी. 

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2. नाबालिग के नाम से खोला गया PPF खाता

ऐसे अनियमित खातों के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग शख्स अकाउंट खुलवाने के लिए पात्र नहीं हो जाता. यानी अकाउंटहोल्डर की उम्र 18 साल पूरी होने के बाद लागू ब्याज का भुगतान किया जाएगा. 

मैच्‍योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन उस तारीख से किया जाएगा, जिस दिन नाबालिग शख्स 18 साल पूरी कर लेगा. यानी वह तारीख जिस दिन से शख्स अकाउंट खोलने के लिए योग्‍य हो जाएगा. 

3. एक से अधिक PPF अकाउंट

प्राइमरी अकाउंट पर स्कीम रेट के हिसाब से रिटर्न मिलेगा बशर्ते जमा रकम हर साल के लिए लागू अधिकतम लिमिट के भीतर हो. 

दूसरे अकाउंट में बाकी रकम को पहले खाते में विलय कर दिया जाएगा, बशर्ते कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित इनवेस्टमेंट लिमिट के भीतर रहे. विलय के बाद, प्राइमरी अकाउंट पर लागू स्कीम रेट के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा. दूसरे अकाउंट में लिमिट से अधिक बैलेंस होने की स्थिति में एक्सेस अमाउंट पर किसी तरह का रिटर्न लाभ नहीं मिलेगा. एक्सेस अमाउंट को जीरो ब्याज के साथ रिफंड कर दिया जाएगा.

प्राइमरी और दूसरे अकाउंट के अलावा किसी भी अतिरिक्त अकाउंट पर खाता खोलने की तारीख से शून्य फीसदी ब्याज मिलेगा. 

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4.NRI द्वारा PPF खाते का विस्तार

प्रॉविडेंट फंड स्कीम 1968 के तहत खोले गए सिर्फ उन एक्टिव एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट्स के लिए जहां फॉर्म H में अकाउंटहोल्डर के रेसिडेंसी स्टेटस के बारे में विशेष रुप से डिटेल नहीं मांगा गया है. ऐसे खाताधारक को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर (भारतीय नागरिक जो खाते के चालू रहने के दौरान एनआरआई बन गया हो) को 30 सितंबर 2024 तक दी जाएगी और 1 अक्‍टूबर से इन अकाउंट पर कोई ब्‍याज दर नहीं मिलेगी. 

5. PPF, SSY को छोड़कर नाबालिग के नाम से खोले गए अन्य छोटी बचत योजना

इस तरह के अनियमित खातों को नियमित किया जा सकता है और इन पर सामान्य ब्याज लाभ मिल सकता है. ऐसे अकाउंट पर सामान्य ब्याज की गणना के लिए ब्याज दर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर लागू दर होनी चाहिए.

6. अभिभावक के अलावा दादा-दादी द्वारा खोले गए SSY

दादा-दादी द्वारा खोले गए अकाउंट के मामले में, सिक्‍योरिटी लागू कानून के तहत हकदार शख्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसका मतलब है कि ऐसे अभिभावक के मामले में (जीवित माता-पिता) या कानूनी अभिभावक को 1 अक्‍टूबर से अकाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी. अगर सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करते हुए किसी परिवार में दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो अनियमित खातों को योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. 

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