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RBI का सभी बैंकों और NBFCs को निर्देश, FD और बचत खाताधारकों के लिए जानना जरूरी

RBI Notification: मृतक जमा करने वालों के परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों से बचाने के लिए RBI ने बैंकों और NBFC को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी मौजूदा और नए ग्राहकों से फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत खाते और लॉकर के लिए नॉमिनेशन जरूर करवाएं.

RBI Notification: मृतक जमा करने वालों के परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों से बचाने के लिए RBI ने बैंकों और NBFC को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी मौजूदा और नए ग्राहकों से फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत खाते और लॉकर के लिए नॉमिनेशन जरूर करवाएं.

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Mithilesh Kumar
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MAIL TO RBI

अब हर एफडी, सेविंग अकाउंट और बैंक लॉकर के लिए नॉमिनेशन जरूरी है. (Image:IE File)

RBI Notification to all Commercial Banks, Urban Co-operative Banks, Deposit Taking NBFCs: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और बचत खाते में नॉमिनी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों, प्राइमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और NBFCs (नॉन-बैंकिंग फाइनैंशल कंपनियां) को निर्देश जारी किया है. शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब हर एफडी, सेविंग अकाउंट और लॉकर के लिए नॉमिनेशन जरूरी है. सेंट्रल बैंक का यह कदम बैंक ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों से बचाना है.

क्यों जरूरी है नॉमिनेशन

आरबीआई का सभी कॉमर्शियल बैंकों और एनबीएफसी को यह निर्देश है कि वे अपने सभी मौजूदा और नए ग्राहकों से फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत खाते और लॉकर के लिए नॉमिनेशन जरूर करवाएं. इसका मकसद एफडी, बचत खाता या बैंक लॉकर की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों के मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों से बचाना है.

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आरबीआई के मुताबिक नॉमिनेशन की सुविधा का उद्देश्य जमा करने वालों की मृत्यु पर उनके परिवार के सदस्यों के लिए दावों का निपटारा आसान बनाना और कठिनाइयों को कम करना है. बैंकों और NBFCs के लिए नॉमिनेशन सुविधा के निर्देश मास्टर सर्कुलर और मास्टर दिशा-निर्देश में शामिल किए गए हैं. इसके अलावा, मौजूदा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बैंक अपने ग्राहकों को नामांकन की सुविधा के बारे में जानकारी दें और उन्हें इसके लाभों के बारे में बताएं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह पाया है कि कई जमा खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है. इससे यह समस्या होती है कि जब किसी जमाकर्ता की मृत्यु होती है, तो उनके परिवार के सदस्यों को धन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है. इसलिए, RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे मौजूदा और नए ग्राहकों से नामांकन प्राप्त करें, चाहे वे फिक्स्ड डिपॉजिट खाते, बचत खाते या सुरक्षा लॉकर के मालिक हों.

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ग्राहक सेवा समिति (CSC) या निदेशक मंडल को नामांकन कवरेज की स्थिति की नियमित समीक्षा करनी होगी. इस समीक्षा की प्रगति की रिपोर्ट मार्च 31, 2025 से शुरू होकर तिमाही आधार पर रिजर्व बैंक के DAKSH पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी. इसके अलावा, शाखाओं में फ्रंटलाइन स्टाफ को नामांकन अनुरोधों और मृतक ग्राहकों के दावों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. खाता खोलने के फॉर्म को इस तरह से संशोधित किया जाएगा कि ग्राहकों को नामांकित व्यक्ति चुनने या नामांकन सुविधा से बाहर निकलने का विकल्प दिया जा सके.

ग्राहकों को सीधे सूचित करने के अलावा, बैंकों को विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग करके नामांकन सुविधा के लाभों का प्रचार करने की सलाह दी गई है. इसके तहत, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अभियान चलाने चाहिए कि सभी पात्र खातों में नामांकन किया जाए.

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