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New Simplified pension form : 9 अलग-अलग फार्म को मिलाकर ये सरलीकृत पेंशन फार्म तैयार किया गया है. ( Representational Photo/IE)
Govt launches simplified form for pension: दिसंबर 2024 या उसके बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों की सहूलियत के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसी शुक्रवार 30 अगस्त को 9 अलग-अलग फॉर्म को मिलाकर तैयार एक इंट्रीग्रेटेड पेंशन फॉर्म लॉन्च की. इस पहल से केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन पाने की प्रक्रिया बेहद आसान होने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरलीकृत पेंशन फार्म लॉन्च करते हुए इसे पेंशनर्स का जीवन आसानी बनाने वाला कदम बताया. नए इंटीग्रेटेड फॉर्म 6A के लागू होने से रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग 9 पेंशन फार्म भरने से छुटकारा मिल जाएगा.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिससे वे अपने कीमती समय की बचत करते हुए अपनी ऊर्जा और विद्वता को संरक्षित करके विकसित भारत की सोच में प्रभावी रूप से अपना योगदान करने में सक्षम हो सकेंगे. इस सुधार के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरलीकृत पेंशन फॉर्म और ई-एचआरएमएस के साथ भविष्य का डिजिटल एकीकरण की शुरुआत पेंशन विभाग की एक और उपलब्धि है, जिसने हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधार प्रस्तुत किए हैं. यह कदम केवल सुविधा के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे बुजुर्गों के समय व अनुभव का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के संबंध में है कि वे सम्मानजनक, कठिनाई मुक्त जीवन जी सकें.
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कहां मिलेगा नया पेंशन फार्म
सिंपलीफाइड पेंशन फार्म 6A को रिटायर हो रहे कर्मचारियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है. इसे फार्म 6, 8, 4, 3, A, फार्मेट 1, फार्मेट 9, एफएमए (FMA) और जीरो ऑप्शन फार्म (Zero Option Form) मिलाकर तैयार किया गया है. इसके लिए, सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के नियम 53, 57, 58, 59, 60 में बदलाव किया गया है. व्यय विभाग, विधि एवं न्याय विभाग, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे सभी पक्षों की सलाह के बाद इस संशोधन को अधिसूचित किया गया है.
केंद्र सरकार की नौकरियों से दिसंबर 2024 और उसके बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए ये सिंपलीफाइड पेंशन फॉर्म 6A (simplified form for pension) ‘भविष्य’ (Bhavishya) या ई-एचआरएमएस (e-HRMS) पोर्टल पर उपलब्ध होगा. ‘भविष्य’ पोर्टल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (Pension & Pensioners' Welfare Department) की एक पहल है. इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी बकाया पेमेंट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (Pension Payment Order) हासिल हो जाए. बता दें कि ई-एचआरएमएस (e-HRMS) यानी इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड सहित तमाम जरूरी डिटेल होते हैं.
रिटायर हो रहे कर्मचारियों का कैसे होगा फायदा
इस नई पहल से रिटायरमेंट के बाद की प्रक्रिया में आसानी आएगी और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी. नए सिस्टम के जरिए पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ के भुगतान की मंजूरी और प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी.
पीआईबी की ओर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि Bhavishya की प्रक्रिया में ये नया फॉर्म और उससे जुड़े बदलाव एक बड़ा बदलाव साबित होंगे, एक तरफ कर्मचारी के लिए पेंशन फॉर्म भरना एक ही साइन में आसान हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पूरी पेंशन प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगा, जब तक कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को पेंशन मिलना शुरू न हो जाए. इससे पेंशन की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा. पेंशनर के अनुकूल यूजर इंटरफ़ेस के साथ, अब पेंशनर को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कौन से फॉर्म भरे हैं या शायद वे छूट गए हैं. इस पहल से पूरी पेंशन प्रक्रिया पेपरलेस बनाने में मदद मिलेगी. इस सिस्टम के तहत ई-पीपीओ (e-PPO) भी डाउनलोड किया जा सकेगा.
फॉर्म 6-ए से जुड़ी अहम बातें
पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस साल 16 जुलाई को फॉर्म 6-ए के बारे में गजट अधिसूचना जारी की थी. नए पेंशन फॉर्म के बारे में जानने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं.
सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के समय फॉर्म 6-ए में परिवार की अपडेटेड डिटेल फिर से देनी होगी.
जब तक कि सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट न दी जाए, सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले को ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस) के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा और रिटायर होने वाले कर्मचारी, जो ई-एचआरएमएस पर हैं, उन्हें ई-एचआरएमएस (केवल रिटायरमेंट मामले) के माध्यम से फॉर्म 6-ए जमा करना होगा.
रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी, जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं और रिटायरमेंट के अलावा अन्य मामलों के लिए (यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी अवशोषण, अमान्यता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और सेवा से बर्खास्तगी/हटाना), भविष्य के माध्यम से फॉर्म 6-ए जमा करेंगे.
सरकारी कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट डेट से छह महीने पहले कार्यालय के प्रमुख को विधिवत भरा हुआ फॉर्म 6-ए जमा करेगा. बशर्ते कि जहां उक्त फॉर्म पति या पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा जमा किया जाता है, सरकारी कर्मचारी तब तक पेंशन के प्रतिशत के संराशीकरण के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह स्वयं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के अनुसार ऐसे संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है.
कोई सरकारी कर्मचारी, जो रिटायरमेंट के अलावा अन्य कारणों से रिटायर हो रहा है या हो चुका है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी रिटायरमेंट को मंजूरी देने या रिटायरमेंट के वैध हो जाने के तुरंत बाद कार्यालय के प्रमुख को फॉर्म 6-ए जमा करेगा. प्रभावी, जैसा भी मामला हो.
बशर्ते कि जहां उक्त फॉर्म पति या पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी कर्मचारी तब तक पेंशन के संराशीकरण के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह स्वयं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के अनुसार ऐसे संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है.
बशर्ते कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार का कोई सदस्य फैमिली पेंशन हासिल करने के लिए पात्र नहीं है, तो परिवार का वह सदस्य जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नामांकन किया गया था, उसे फॉर्म 10 के स्थान पर फॉर्म 6-ए प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी और परिवार का उक्त सदस्य फॉर्म 6-ए में अपने बैंक खाते का विवरण दर्शाएगा.