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Deposit in SSY : सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 8.2% सालाना है. इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं. (Freepik)
Sukanya Samriddhi Yojana : पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) ऐसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small Savings Scheme) है, जिसमें आप जितना भी टोटल निवेश करेंगे, मैच्योरिटी पर उसका 3 गुना मिलने की गारंटी है. यानी आपको कुल जमा रकम का 200 फीसदी बढ़ाकर पैसा मिलेगा. यानी आपको इसमें मिलने वाला ब्याज, कुल निवेश की तुलना में डबल होगा. खास बात यह है कि इसमें आपको 15 साल निवेश करना है, वहीं अगले 6 साल तक यानी मैच्योरिटी तक कुल क्लोजिंग बैलेंस पर ब्याज जुड़ता रहेगा. इस स्कीम के जरिए अधिकतम 70 लाख रुपये जुटाया जा सकता है.
अभी 8.2% सालाना ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना में अभी ब्याज दर 8.2 फीसदी सालाना है. इस स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं. वहीं मिनिमम 250 रुपये जमा कर सकते हैं. इस योजना के तहत माता-पिता को सिर्फ 15 साल तक बेटी के नाम पर निवेश करना होता है. जबकि खाते की मेच्योरिटी अवधि 21 साल है. 15 साल के बाद बचे हुए 6 साल के दौरान 15 साल के क्लोजिंग बैलेंस पर 8.2 फीसदी सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा. 21 साल बाद मेच्योरिटी पर पूरी रकम मिलेगी.
15 साल में जितना करेंगे जमा, 3 गुना मिलेगा फंड
SSY अकाउंट शुरू करने का साल : 2024
SSY में ब्याज दर: 8.2 फीसदी सालाना
सालाना निवेश: 1,50,000 रुपये
15 साल में निवेश: 22,50,000 रुपये
21 साल की मैच्योरिटी पर कुल अमाउंट: 69,27,578 रुपये
अकाउंट मैच्योर होने का साल : 2045
ब्याज का फायदा: 46,77,578 रुपये
पूरी तरह टैक्स फ्री स्कीम
सुकन्या समृद्धि योजना भी पीपीएफ की तरह ही पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है. सकन्या पर EEE यानी तीन अलग-अलग स्तर पर टैक्स छूट मिलता है. पहला इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख तक सालाना निवेश पर छूट. दूसरा इससे मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता. तीसरा मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री है.
क्या मैच्योरिटी के पहले निकाल सकते हैं पैसा
बेटी की उम्र 18 साल होने पर उसकी शादी के लिए मैच्योरिटी के पहले 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है. इसके अलावा अकाउंट शुरू होने के 5 साल बाद कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी के पहले पैसा निकाला जा सकता है. जैसे खाताधारक की अचानक मृत्यु होने, अभिभावक की मौत होने, खाताधारक को गंभीर बीमारी होने या अकाउंट जारी रखने में असमर्थ होने पर.
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