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इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान, ITR-1, ITR-4 एक्सेल यूटिलिटीज में जोड़े गए नए फीचर्स, LTCG, रेंट रिसिप्ट, न्यू टैक्स रिजीम भी शामिल

ITR Filing Alert: आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 की Excel यूटिलिटी को अपडेट किया है. अब ये यूटिलिटीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG), किराए की रसीद (80GG) और नई टैक्स व्यवस्था का भी सपोर्ट करती हैं.

ITR Filing Alert: आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 की Excel यूटिलिटी को अपडेट किया है. अब ये यूटिलिटीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG), किराए की रसीद (80GG) और नई टैक्स व्यवस्था का भी सपोर्ट करती हैं.

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FE Hindi Desk
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Income Tax ITR Filing Pixabay

अब इन अपडेटेड Excel फॉर्म्स की मदद से टैक्सपेयर्स बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन डेटा भर सकते हैं, उसे वैलिडेट कर सकते हैं और फिर एक JSON फाइल बना सकते हैं, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है. Photograph: (Income Tax/Pixabay, Altered by FE)

New ITR Filing Features: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024–25 (असेसमेंट ईयर 2025–26) के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म की Excel यूटिलिटी को अपडेट किया है. इन नए फॉर्म्स में अब उन जरूरी बदलावों को शामिल किया गया है जो बजट 2024 (Finance Act 2024) के तहत किए गए हैं, ताकि टैक्स फाइलिंग में जरूरी जानकारियां आसानी से दी जा सकें.

ITR-1 और ITR-4 के अपडेटेड एक्सेल यूटिलिटीज को इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है और ये मुख्य रूप से नौकरीपेशा लोगों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (HUFs) और प्रिजंपटीव टैक्सेशन स्कीम (presumptive taxation scheme) के तहत आने वाले छोटे कारोबारियों के लिए बनाई गई हैं.

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ITR-1 और ITR-4 एक्सेल यूटिलिटीज क्या हैं?

ITR-1 और ITR-4 एक्सेल यूटिलिटीज आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए ऑफलाइन टूल हैं. टैक्‍सपेयर्स इन यूटिलिटीज को डाउनलोड करके अपनी इनकम की डिटेल ऑफलाइन भर सकते हैं, जानकारी को वेरिफाई कर सकते हैं, और फिर एक JSON फाइल तैयार कर सकते हैं. यह फाइल ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करके जमा की जा सकती है.

अब इन अपडेटेड Excel फॉर्म्स की मदद से टैक्सपेयर्स बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन डेटा भर सकते हैं, उसे वैलिडेट कर सकते हैं और फिर एक JSON फाइल बना सकते हैं, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है. हालांकि, पूरी तरह से ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है.

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किसके लिए है ITR-1 यानी सहज फॉर्म

ITR-1 (सहज) फॉर्म उन लोगों (resident individuals) के लिए है जिनकी आय सरल और सीमित स्रोतों से होती है, जैसे कि सैलरी, एक मकान से होने वाली आय, और ब्याज जैसी अन्य आय. इस फॉर्म का उपयोग वे लोग कर सकते हैं जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख से कम है.

इन टैक्सपेयर्स के लिए है सुगम फॉर्म

ITR-4 (सुगम) फॉर्म उन लोगों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (HUFs), और कंपनियों (लेकिन LLPs को छोड़कर) के लिए है जो व्यवसाय या पेशे से जुड़ी आय पर प्रिजंपटीव टैक्सेशन (presumptive taxation) जैसे कि सेक्शन 44AD, 44ADA आदि के तहत टैक्स भरते हैं.

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