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NEET UG 2024 Hearing in SC: नीट यूजी 2024 में कथित गड़बड़ी के मामले की गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर तख्तियां लेकर खड़े छात्र (Photo :ANI)
NEET UG 2024 hearing in Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET UG) के दौरान कथित तौर पर पेपर लीक समेत कई गड़बडियां होने के मामले में अहम सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को आदेश दिया है कि वो शनिवार को दोपहर 12 बजे तक NEET UG परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के नतीजे उनके शहर और सेंटर के हिसाब से अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें. लेकिन इस दौरान छात्रों की पहचान उजागर न की जाए.
काउंसलिंग की तारीख पर सोमवार को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की तारीख के बारे में सोमवार को सुनवाई करने का आदेश भी दिया है. इससे पहले नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बावजूद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने 16 जुलाई को एक नोटिस जारी करके मेडिकल कॉलेजों को अपनी सीट्स के डिटेल ऑफिशियल पोर्टल (mcc.nic.in) पर अपलोड करने का निर्देश दे दिया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 परीक्षा को फिर से आयोजित करने का कोई भी आदेश इस ठोस आधार पर होना चाहिए कि पूरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है.
NTA की दलील पर वकील का जवाब
लाइव लॉ के अनुसार, याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनटीए ने दलील दी है कि इस बार नीट परीक्षा में छात्रों के नंबर ज्यादा आने का कारण सिलेबस में कटौती किया जाना है. हालांकि सच ये है कि सिलेबस में कुछ हिस्से हटाए गए हैं, तो कुछ जोड़े भी गए हैं. वकील ने कहा कि "वे सिलेबस में बढ़ोतरी पर बात नहीं कर रहे. मैं वह बढ़ाया हुआ हिस्सा दिखा सकता हूं."
क्या कोई 45 मिनट के लिए 75,000 रु देता है : CJI
बेंच ने आगे NEET के प्रश्नपत्रों को लीक किए जाने के बारे में भी सवाल किए. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) चंद्रचूड़ ने कहा, "किसी के ऐसा करने का मकसद NEET परीक्षा को बदनाम करना नहीं था. वे लोग इसे पैसों के लिए कर रहे थे. इसलिए जो कोई भी इससे पैसा कमा रहा है, वो इसे बड़े पैमाने पर प्रसारित नहीं करेगा." उन्होंने कहा: "क्या कोई 45 मिनट के लिए 75,000 रुपये का भुगतान करता है?"
सेंटर बदलने वालों में कितने टॉप 1.08 लाख में : CJI
सुप्रीम कोर्ट ने आगे NEET पेपर लीक से जुड़ी दो संभावनाओं की चर्चा की. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "एक संभावना तो यह है कि पेपर बैंकों के लॉकर में आने से पहले लीक हो गया था. इसका मतलब है कि ऐसा 3 मई से पहले हुआ था. दूसरी संभावना ये है कि पेपर तब लीक हुआ जब उसे बैंकों से निकालकर सेंटर्स पर भेजा जा रहा था." अंकों में वृद्धि और कथित पेपर लीक पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यह बताने को भी कहा है कि परीक्षा सेंटर बदलने वाले छात्रों में से कितने टॉप 1.08 लाख में जगह बना पाए और क्या 9 और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कराने वालों के पक्ष में कोई रुझान दिख रहा है?
दोबारा परीक्षा पुख्ता सबूत के आधार पर होनी चाहिए : CJI
लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा: "आपको हमें यह दिखाना होगा कि लीक इतने बड़े पैमाने पर हुआ, जिससे पूरी परीक्षा प्रभावित हुई और पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए. दोबारा परीक्षा इस बात के पुख्ता सबूत के आधार पर होनी चाहिए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि सीबीआई की जांच जारी है. पीटीआई के अनुसार, जज ने कहा कि अगर एजेंसी ने जो बताया है, वह सबके सामने आ गया तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग समझदार हो जाएंगे. इस बीच, सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में एम्स पटना के तीन छात्रों से पूछताछ की है. हालांकि, पीटीआई के अनुसार, जिन छात्रों से पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में अभी और जानकारी नहीं मिल पाई है. सुप्रीम कोर्ट में NEET के मुद्दे पर लगभग 40 याचिकाएं दायर हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई होगी.