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New Changes from today: आज से यानी 1 जुलाई से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं, जिनका असर ट्रेन यात्रियों, बैंक ग्राहकों और टैक्सपेयर्स पर सीधा पड़ेगा. इनमें रेलवे टिकट बुकिंग में आधार की अनिवार्यता, क्रेडिट कार्ड से लेन-देन पर बढ़े हुए चार्ज, और दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल बैन जैसे नियम शामिल हैं. HDFC, SBI, ICICI और Axis जैसे बड़े बैंकों ने भी कार्ड और ATM से जुड़ी सेवाओं में चार्ज बढ़ा दिए हैं. आज से हो रहे बदवालों के बारे में आइए एक-एक कर जानते हैं.
रेल टिकट बुकिंग पर IRCTC का नया नियम आज से लागू
आज से रेल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब Tatkal टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, और 15 जुलाई से सभी टिकट बुकिंग - चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन - के लिए दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. इसके अलावा, रेलवे अब चार्ट 8 घंटे पहले तैयार करेगा, जिससे वेटिंग लिस्ट यात्रियों को वैकल्पिक इंतजाम का अधिक समय मिलेगा. वहीं, टिकट किराए में भी मामूली बढ़ोतरी की संभावना है - नॉन-AC कोच में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और AC कोच में 2 पैसे तक बढ़ सकते हैं.
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रेलवे वेटिंग लिस्ट चार्ट 8 घंटे पहले
अब रेल यात्रा से पहले वेटिंग लिस्ट यात्रियों को वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, क्योंकि चार्ट अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा, जो पहले 4 घंटे पहले बनता था.
क्रेडिट कार्ड पर नए नियम और चार्ज लागू
एसबीआई चुनिंदा प्रीमियम कार्ड जैसे कि एसबीआई एलीट, माइल्स एलीट और माइल्स प्राइम का उपयोग करके हवाई टिकट खरीदने पर दिए जाने वाले हवाई दुर्घटना बीमा को बंद कर रहा है. उम्मीद है कि एसबीआई कार्ड द्वारा मिनिमम अमाउंट ड्यू यानी MAD कैलकुलेशन के लिए अहम कदम उठाएगी. इस बीच, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक भी चुनिंदा ट्रांजेक्शन पर अपने चार्ज को रिवाइज किए हैं.
एचडीएफसी बैंक के नए नियम आज से लागू
अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से किराया चुकाते हैं या 10,000 रुपये से ज्यादा की राशि ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेम्स पर खर्च करते हैं, तो उस लेन-देन पर 1% ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 4,999 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होगी.
इसी तरह, अगर आप HDFC कार्ड से महीने में 50,000 रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल (जैसे बिजली, पानी आदि) चुकाते हैं, तो उन पर भी यही शुल्क लगेगा, लेकिन बीमा भुगतान पर यह लागू नहीं होगा.
इसके अलावा, यदि आप एक बार में 10,000 रुपये से ज्यादा किसी डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm, PhonePe आदि) में लोड करते हैं, तो उस पर भी 1% ट्रांजैक्शन फीस (4,999 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ) लगेगी.
ICICI बैंक के सेवाओं पर रिवाइज्ड चार्ज आज से लागू
ICICI बैंक ने अपनी कई सेवाओं के चार्ज में बदलाव किए हैं, जो खासकर ATM ट्रांजैक्शन, कैश जमा और ऑनलाइन ट्रांसफर से जुड़े हैं.
ICICI बैंक के ATM से पहले 5 कैश ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे, उसके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये शुल्क लगेगा.
नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (जैसे बैलेंस चेक करना) अभी भी मुफ्त रहेंगे.
अगर ग्राहक किसी दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो मेट्रो शहरों में 3 और बाकी शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी. इसके बाद कैश ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये और नॉन-फाइनेंशियल पर 8.5 रुपये चार्ज लगेगा.
अंतरराष्ट्रीय ATM से निकासी पर 125 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन, नॉन-फाइनेंशियल पर 25 रुपये और करेंसी कनवर्जन फीस (currency conversion fee) 3.5% लगेगा.
IMPS (इंस्टेंट मनी ट्रांसफर) की फीस अब 2.5 रुपये से बढ़कर 15 रुपये तक हो गई है, जो ट्रांसफर राशि पर निर्भर करेगी.
कैश रीसायक्लर मशीन (Cash Recycler Machines - CRM) पर महीने में केवल 3 कैश ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये देना होगा.
अगर आप महीने में 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो 150 रुपये या 3.5 रुपये प्रति 1,000 रुपये (जो भी ज्यादा हो) चार्ज लगेगा.
किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से कैश जमा करने की अधिकतम लिमिट 25,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन बनी रहेगी.
Axis Bank में भी ATM ट्रांजेक्शन से जुड़े नए नियम लागू
Axis Bank ने भी ATM लेन-देन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब सेविंग्स, NRI, ट्रस्ट, प्रायोरिटी और बर्गंडी अकाउंट होल्डर्स के लिए महीने भर में तय फ्री लिमिट के बाद ATM से पैसे निकालने पर शुल्क बढ़ा दिया गया है. उदाहरण के लिए, यदि आप किसी दूसरे बैंक (out-of-network) के ATM से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म हो चुकी है, तो अब प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये चार्ज देना होगा.
RBI ने कॉल मनी मार्केट समय बढ़ाया
बैंकों के लिए इंटरबैंक फंड लोन सुविधा यानी कॉल मनी मार्केट अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा (पहले शाम 5 बजे बंद होता था). इससे बैंकों को फंड मैनेजमेंट के लिए दो घंटे अतिरिक्त मिलेंगे.
GSTR-3B रिटर्न अब एडिट नहीं होंगे
जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने नियम बदल दिया है, अब से जुलाई से GSTR-3B रिटर्न एक बार फाइल हो जाने के बाद बदले नहीं जा सकेंगे. ये रिटर्न GSTR-1/1A से स्वत: भरे जाएंगे और सबमिट करने के बाद लॉक हो जाएंगे.
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दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन
दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पुराने और तय सीमा से अधिक उम्र के (End-of-Life) वाहनों पर फ्यूल बैन लागू कर दिया है. इसके लिए सभी 520 पेट्रोल-डीजल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर VAHAN डाटाबेस से उनकी उम्र जांचेंगे. अगर वाहन बैन लायक पाया गया तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा.
ITR भरने की डेडलाइन
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को आयकर विभाग ने 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है, जिससे कुछ टैक्सपेयर्स को 46 दिन की अतिरिक्त राहत मिली है. हालांकि, जिन लोगों का डॉक्युमेंटेशन तैयार है, उनके लिए बेहतर होगा कि वे समय रहते फाइलिंग कर लें, ताकि आखिरी समय में वेबसाइट पर आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.