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यूपी के बांदा की जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार की रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. (Photo: Express Archives)
Mukhtar Ansari death : Court orders judicial probe : उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं. डॉन से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार की रात मौत हो गई थी. जेल अधिकारियों के मुताबिक 5 बार के विधायक अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. लेकिन उनके परिजनों ने मुख्तार को जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया है. इस विवाद के बीच शुक्रवार को डॉक्टरों की टीम ने पूर्व विधायक का पोस्टमार्टम भी किया. मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच का आदेश बांदा के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने दिया है. सीजेएम ने एमपी/एमएलए कोर्ट की जज गरिमा सिंह को निर्देश दिया है कि वे मुख्तार की मौत की जांच करके एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करें. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से उत्तर प्रदेश प्रशासन सतर्क है और एहतियात के तौर पर पूरे प्रदेश में धारा 144 के तहत निधेषाज्ञा लागू कर दी गई है.
मुख्तार के बेटे और भाई ने लगाया जहर दिए जाने का आरोप
इससे पहले शुक्रवार को मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया कि उनके पिता को जेल में धीमा जहर देकर उनकी हत्या की गई है. उमर ने पत्रकारों से कहा कि उनके पिता ने उन्हें बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है. उमर ने कहा कि अब इस बात को सारा देश जान गया है. मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है. अफजाल ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाए जाने पर उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से कहा था कि आईसीयू में भर्ती उनके भाई ने पांच मिनट की मुलाकात के दौरान कहा था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया है और 40 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था. उस वक्त अफजाल ने अपने भाई का ठीक से इलाज किए जाने की मांग भी की थी. हालांकि उसके बाद डॉक्टरों ने मुख्तार की तबीयत सुधरने का हवाला देते हुए उन्हें वापस जेल भेज दिया था.
गाजीपुर ले जाया जाएगा शव
उमर अंसारी ने कहा कि उनके पिता के शव को पोस्टमार्टम के बाद दफनाने के लिए गाजीपुर ले जाया जाएगा. मुख्तार के शव को बांदा से गाजीपुर तक ले जाने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में स्थानीय पुलिस के साथ ही साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) को भी तैनात किया गया है.
मुख्तार के खिलाफ 65 मामले दर्ज थे
63 साल के मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी और दिल्ली में कुल 65 मामले दर्ज थे. इनमें से 8 मामलों में उसे पिछले 2 साल में सजा भी सुनाई जा चुकी थी. पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ से पांच बार विधायक रहे मुख्तार को सबसे हाल में 13 मार्च को वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1990 के आर्म्स एक्ट के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
मुख्तार को इन मामलों में मिली थी सजा
- पिछले साल दिसंबर में अंसारी को वाराणसी में एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी देने के 26 साल पुराने एक मामले में पांच साल छह महीने जेल की सजा सुनाई गई थी.
- 10 अक्टूबर, 2023 को गाजीपुर में 2010 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी.
- 5 जून, 2023 को वाराणसी में हत्या और दंगे के 1991 के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
- 29 अप्रैल, 2023 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हुई हत्या के संबंध में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.
- 15 दिसंबर, 2022 को अंसारी को गाजीपुर में 1996 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी.
- 23 सितंबर, 2022 को अंसारी को 1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में पाँच साल की सज़ा सुनाई गई थी.
- 21 सितंबर, 2022 को अंसारी को आईपीसी की धारा 353, 504 और 506 के तहत 2003 के एक मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.