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NPS vs UPS : सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने तक करना है ये बड़ा फैसला, वरना चूक जाएंगे मौका

UPS to NPS Switching : केंद्र सरकार ने UPS से NPS में स्विच करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई है. यह वन टाइम चांस है. जानें कौन अप्लाई कर सकता है और क्या हैं शर्तें.

UPS to NPS Switching : केंद्र सरकार ने UPS से NPS में स्विच करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई है. यह वन टाइम चांस है. जानें कौन अप्लाई कर सकता है और क्या हैं शर्तें.

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Viplav Rahi
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UPS to NPS switching deadline 2025 : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 नवंबर तक फैसला करना जरूरी है. (AI Generated Image)

UPS to NPS Switching Deadline 2025 :केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन स्कीम बदलने का एक और मौका दिया है. लेकिन इसके लिए पहले से एक्सटेंड की जा चुकी डेडलाइन भी तेजी से करीब आ रही है. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 किया जा चुका है. लेकिन इस बढ़ी हुई डेडलाइन का भी पहला महीना खत्म होने जा रहा है. इसलिए अगर आपने पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनी थी और अब आपको लगता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो आपको और देर नहीं करनी चाहिए. 

वन टाइम ऑप्शन, सोच-समझकर करें फैसला

सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए 30 नवंबर 2025 तक यूपीएस से एनपीएस में जाने का यह वन टाइम ऑप्शन है यानी एक बार NPS में आने के बाद दोबारा UPS में लौटना संभव नहीं होगा. वहीं, जो कर्मचारी पहले से NPS में हैं, वे भी 30 नवंबर 2025 के बाद UPS को नहीं चुन पाएंगे. इसलिए यह फैसला पूरी तरह सोच-समझकर लेना जरूरी है. कर्मचारियों का यह फैसला उनके भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर सीधा असर डाल सकता है.

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किन शर्तों पर मिलेगा NPS में स्विच करने का मौका

सरकार ने इस स्विचिंग के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. कोई कर्मचारी तभी UPS से NPS में जा सकता है जब उसकी रिटायरमेंट की तारीख में कम से कम एक साल का समय बाकी हो. इसके अलावा, जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर दिया है या रिटायरमेंट से तीन महीने पहले आवेदन करने जा रहा है, वह इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेगा.

अगर किसी कर्मचारी पर अनुशासन तोड़ने के मामले में कार्रवाई चल रही है, या उसे बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या हटाने जैसी सजा दी गई है, तो वह भी इस स्कीम में बदलाव का हकदार नहीं होगा.

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समय पर आवेदन नहीं किया तो क्या होगा

अगर कोई कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक आवेदन नहीं करता है, तो वह अपने आप ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के दायरे में बना रहेगा. बाद में उसे NPS में स्विच करने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा. ऐसे में जिन कर्मचारियों को लगता है कि NPS उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, उन्हें समय रहते आवेदन कर लेना चाहिए.

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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) अप्रैल 2025 से लागू की गई है. यह स्कीम खास तौर पर उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो पहले से NPS के दायरे में थे. UPS का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को गारंटीड इनकम देना है.

इस स्कीम के तहत कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटीदी गई है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो और समय पर कंट्रीब्यूशन जमा किया गया हो.

परिवार को भी मिलेगी सुरक्षा

UPS का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ कर्मचारी के लिए ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी सुरक्षा कवच का काम करती है. अगर किसी पेंशनर का निधन हो जाए, तो उसके जीवनसाथी को उसकी पेंशन का 60% हिस्सा देने का प्रावधान है. 

किन्हें नहीं मिलेगा UPS का फायदा

UPS की गारंटीड पेंशन हर किसी को नहीं मिलेगी. अगर कोई कर्मचारी 10 साल से कम की सर्विस के बाद रिटायर हो जाता है या नौकरी से इस्तीफा, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसे यह सुविधा नहीं दी जाएगी.

समय रहते फैसला करना जरूरी

केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों को यह ऑप्शन दिया गया है, उन्हें अपनी जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय रहते फैसला कर लेना चाहिए. अगर आप NPS में जाना चाहते हैं तो 30 नवंबर 2025 से पहले आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद यह मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.

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