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Central Govt Employees Dress Allowance: नए नियमों के तहत जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने पर नहीं मिलेगा पूरा ड्रेस अलाउंस. (AI Generated Image / ChatGPT)
7th Pay Commission update : केंद्र सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसका असर बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिलने वाले ड्रेस भत्ते से जुड़ा है. इस आदेश के मुताबिक जो नए केंद्रीय कर्मचारी जुलाई 2025 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे, उन्हें हर साल मिलने वाला ड्रेस भत्ता पूरा नहीं मिलेगा. बल्कि सर्विस ज्वाइन करने की तारीख के हिसाब से उसका एक हिस्सा ही मिलेगा. उन्हें ड्रेस भत्ते के तौर पर कितनी रकम मिलेगी, यह कर्मचारी की ज्वाइनिंग डेट के आधार पर तय होगा.
ड्रेस भत्ता किन्हें मिलता है
ड्रेस भत्ता दरअसल उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान तय वर्दी या यूनिफॉर्म पहननी होती है. इसके अंतर्गत क्लोथिंग अलाउंस, किट मेंटेनेंस, जूते, गाउन और दूसरे जरूरी सामानों का खर्च शामिल होता है. 7वें वेतन आयोग में इसके लिए स्पष्ट कैटेगरी तय की गई है.
मिसाल के तौर पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीएपीएफ और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों को 20,000 रुपये सालाना ड्रेस भत्ता मिलता है. वहीं पुलिस, नर्सिंग स्टाफ, सीमा शुल्क, कॉरपोरेट लॉ सर्विस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को 10,000 रुपये सालाना मिलते हैं. लोअर रैंक के डिफेंस स्टाफ, रेलवे स्टेशन मास्टर्स और कैन्टीन स्टाफ जैसे कर्मचारियों को 5,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं.
नए नियमों के तहत कैसे मिलेगा ड्रेस भत्ता
सरकार के नए आदेश के मुताबिक जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता पूरे साल का नहीं मिलेगा. उन्हें जॉइनिंग के महीने से लेकर अगले साल जून तक की अवधि के आधार पर पैसा मिलेगा. इसका फॉर्मूला है:
(सालाना ड्रेस भत्ता ÷ 12) × नौकरी जॉइन करने के बाद अगले जून तक बाकी बचे महीने
मिसाल के तौर पर अगर कोई कर्मचारी सितंबर में नौकरी शुरू करता है, तो उसे सितंबर से जून तक कुल 10 महीनों के लिए भत्ता मिलेगा.
रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों पर क्या असर होगा
जो कर्मचारी जुलाई 2025 के बाद रिटायर होंगे, उनके लिए फिलहाल वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जब तक नया आदेश नहीं आता, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे. मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी दिसंबर के बाद रिटायर होता है, तो उसे पूरा ड्रेस भत्ता दिया जाएगा. जबकि दिसंबर तक रिटायर होने वालों को आधा भत्ता मिलता है.
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क्या मौजूदा कर्मचारियों पर भी लागू होगा यह नियम?
अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यह नियम केवल उन नए कर्मचारियों पर लागू होगा जो जुलाई 2025 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी जॉइन करेंगे. मौजूदा कर्मचारियों पर इस बदलाव का असर नहीं पड़ेगा.