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Linking of PAN with Aadhaar: जिन लोगों ने PAN आधार एनरोलमेंट नंबर की मदद से बनवाई है उनके लिए PAN से आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है. (Image: X/Incometaxindia)
Mandatory Aadhaar-PAN Linking and Deactivation Risk: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हो, बैंक में नया खाता खोलना हो, बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन करना हो या डेबिट-क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएं लेनी हों, हर वित्तीय काम के लिए पैन कार्ड आज अनिवार्य है. लेकिन अब ऐसे सभी लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए जिन्होंने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, क्योंकि सरकार ने 10 अंकों के यूनिक कोड वाले पैन से आधार जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय कर रखा है.
आयकर विभाग ने साफ किया है कि जिन लोगों ने आधार जनरेशन के समय मिली एनरोलमेंट आईडी की मदद से पैन कार्ड बनवाया था, उन्हें तय समयसीमा के भीतर दोनों दस्तावेजों को लिंक करना होगा.
Aadhaar-PAN लिकिंग पर क्या कहता है नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन की एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन (PAN) जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को देना जरूरी है.
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अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार कार्ड के लिए आवेदन किया था और उसी की एनरोलमेंट आईडी (Enrolment ID) के जरिए पैन कार्ड बनवाया है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को जरूर बताना होगा.
आधार की एनरोलमेंट आईडी से बनवाए ऐसे सभी पैन होल्डर्स को इस साल के अंत तक पैन से आधार जरूर लिंक करवा लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने और डेडलाइन खत्म के अगले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से ऐसे पैन नंबर डिएक्टिवेट या इनऑपरेटिव हो सकते हैं. जिससे परेशानी बढ़ जाएगी.
पैन-आधार लिंकिंग से पहले ये बातें जरूर चेक करें
पैन और आधार लिंक करने से पहले पैन और आधार दोनों में दर्ज नाम, जन्मतिथि और लिंग बिल्कुल मेल खाते हों यह सुनिश्चित कर लें. अगर इन जानकारियों में कोई भी अंतर या गलती होगी तो लिंकिंग असफल हो सकती है. गलत या भिन्न जानकारी मिलने पर उससे पहले ही सुधार कराएं.
- पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि और जेंडर बिल्कुल समान होना चाहिए
- गलत जानकारी होने पर पहले सुधार कराएं, नहीं तो लिंकिंग फेल हो जाएगी
आधार में सुधार के लिए UIDAI के पोर्टल या नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज जमा कर अपडेट कर लें और पैन में सुधार के लिए NSDL या UTIITSL के माध्यम से सुधार के लिए अप्लाई करें.
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दोनों दस्तावेजों में गलती न होने पर पैन से आधार लिंक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहां पैन-आधार लिंकिंग करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके बताए गए हैं.
घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें पैन से आधार लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
- लॉगिन कर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें
- आधार और पैन नंबर दर्ज करें
- “Link Now” पर क्लिक करें
- मोबाइल पर आने वाले OTP से प्रक्रिया पूरी करें
सफल लिंकिंग के बाद पोर्टल पर “Successfully Linked” संदेश दिखाई देगा.
ऑफलाइन तरीका भी आसान
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते, तो नजदीकी PAN सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर भी दोनों दस्तावेज़ लिंक करा सकते हैं. इसके लिए पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एक फॉर्म जमा करना होगा. फॉर्म जमा करने के बाद एक रसीद दी जाएगी जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
आपके PAN कार्ड से आधार लिंक है नहीं, ऐसे करें पता
अपने पैन का स्टेटस Income Tax वेबसाइट पर जाकर “Verify Your PAN” ऑप्शन से चेक कर सकते हैं. 31 दिसंबर की डेडलाइन चूके तो मुसीबत बढ़ सकती है.
PAN - Aadhaar लिकिंग से चूके तो बढ़ जाएगी परेशानी
- ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
- पहले से भरा टैक्स रिटर्न इनवैलिड हो सकता है
- टैक्स रिफंड रुक सकता है
- बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं
- म्यूचुअल फंड, शेयर या SIP में निवेश रुक सकता है
- देर से लिंकिंग पर 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है
आधार-पैन लिंकिंग के फायदे
- टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया होगी आसान
- टैक्स रिफंड जल्दी मिलेगा
- केवाईसी प्रक्रिया में समय बचेगा
- फर्जी पहचान और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी
- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेना होगा आसान
सरकार का कहना है कि यह डिजिटल बदलाव “सरल कराधान और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली” की दिशा में बड़ा कदम है. इसलिए अगर आपने अब तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है, तो 31 दिसंबर से पहले यह काम ज़रूर निपटा लें, वरना नए साल में आपकी वित्तीय सुविधाएं ठप हो सकती हैं.
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