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Life Certificate: घर बैठे मोबाइल से जमा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रासेस

Jeevan Pramaan: केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हुए कर्मचारियों को वक्त पर पेंशन मिलती रहे, उसके लिए हर साल नवंबर के महीने में उन्हें जीवन प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट जान करना होता है.

Jeevan Pramaan: केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हुए कर्मचारियों को वक्त पर पेंशन मिलती रहे, उसके लिए हर साल नवंबर के महीने में उन्हें जीवन प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट जान करना होता है.

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Mithilesh Kumar
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Digital Life Certificate: जीवन प्रमाण जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 है. (Image: X/@DOPPW_India)

Life Certificate, Jeevan Pramaan, DLCCampaign4.0: केंद्र सरकार से रिटायर कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिलती रहे, इसके लिए हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना जरूरी होता है. इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए देशभर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 (DLCCampaign4.0) की शुरुआत हो चुकी है. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह अभियान 1 नवंबर से शुरू किया है, जो 30 नवंबर 2025 तक चलेगा. इस पहल का उद्देश्य है कि सीनियर सिटिजन और पेंशनर्स को घर बैठे ही मोबाइल या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी जा सके.

क्या है जीवन प्रमाण?

जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) एक बायोमेट्रिक डिटेल इनेबल आधार कार्ड नंबर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) है जो पेंशनरों के लिए है. लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLC, हर पेंशनर के लिए उसके आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स डिटेल की मदद से जनरेट किया जा सकता है.

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यह एक वैलिड लाइफ सर्टिफिकेट होता है और जिसे आईटी अधिनियम के तहत मान्यता हासिल है. पेंशनरों को पेंशन मिलती रहे उसके लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. ये सर्टिफिकेट पेंशनरों को उनकी पेंशन जारी करने वाली संस्था के सामने यह साबित करने में मदद करती है कि वे जीवित हैं.

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लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की क्या है डेडलाइन

आमतौर पर जीवन प्रमाण जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर होती है और इसके लिए हर साल पहली नवंबर को विंडो खुल जाती है. वहीं 80 साल से ऊपर के पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा के लिए स्पेशल विंडो 1 अक्टूबर 2025 से ही खोल दी जाती है. इस बार वक्त पर जमा किया गया लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर 2026 तक वैलिड रहेगा.

वक्त पर नहीं जमा कर पाए जीवन प्रमाण, तो?

अगर जीवन प्रमाण पत्र नवंबर तक नहीं जमा किया गया, तो पेंशनर को दिसंबर और उसके बाद की पेंशन नहीं मिलेगी. जब लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, तो पेंशन का अगले भुगतान के साथ अटका हुआ सारा पेंशन अमाउंट भी आ जाएगा. लेकिन अगर तीन साल या उससे अधिक समय तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया गया, तो पेंशन प्रक्रिया के तहत मामले से जुड़े अधिकारी द्वारा CPAO के माध्यम से अप्रूवल के बाद ही फिर से पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा.

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घर बैठे फोन से ऐसे जमा करें जीवन प्रमाण

मौजूदा समय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आसान है. फेस अथॉन्टिकेशन तकनीक के जरिए कोई भी घर बैठे अपना या अपने करीबियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है. इसके लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना जरूरी है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि स्मार्टफोन में 5MP फ्रंट कैमरे का सपोर्ट भी होना चाहिए. फेस अथॉन्टिकेशन तकनीक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के यहां तरीके बताए गए हैं.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए उस एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें जिसमें 5MP का फ्रंट कैमरा और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो.

बैंक या पोस्ट ऑफिस जैसे पेंशन जारी करने वाली संस्था के साथ पंजीकृत आधार नंबर को तैयार रखें.

अब फोन में गूगल प्ले स्टोर से ‘AadhaarFaceRD’ और ‘Jeevan Pramaan Face App’ डाउनलोड और इंस्टॉल करें. ध्यान रहे AadhaarFaceRD ऐप जीवन प्रमाण फेस ऐप के बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए जरूरी है. फोन में इनस्टॉल होने के बाद भी AadhaarFaceRD ऐप का आईकन बाकी दूसरे ऐप की तरह नजर नहीं आता है.

  • Jeevan Pramaan Face ऐप ओपन करें. बता दें कि अब आपरेटर बनने के लिए आधार नंबर और लाइव फोटो की जरूरत पड़ेगी. जिस किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है वह या फिर कोई और भी ऑपरेटर हो सकता है.
  • अब मांगी गई जानकारी भर कर ऑपरेटर बनने की प्रक्रिया पूरी करें.
  • इसके बाद पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करने के लिए मांगी गई सभी जानकारी भरें.
  • फ्रंट कैमरे से पेंशनर का फोटो कैप्चर करने के बाद सबमिट करें.
  • पेंशनर के मोबाइल नंबर और इमेल आईडी पर जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का लिंक वाला SMS भेजा जाएगा.
  • उपरोक्त सभी स्टेप्स पर अमल करके कोई भी आसानी से फेस अथॉन्टिकेशन तकनीक के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है. ध्यान दें कि जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) हासिल करने के लिए आधार नंबर या VID होना अनिवार्य है.
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