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Advance Tax Deadline : इनकम टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये या उससे अधिक होने पर एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी है. (Image : Pixabay)
Advance Tax Deadline : अगर आपकी इनकम टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक बनती है, तो आपके लिए एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य है. आयकर विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आपको यह टैक्स भरना होता है. अगर आप एडवांस टैक्स की अगली किस्त 15 सितंबर 2024 तक नहीं भरते हैं, तो आपको 15% से अधिक अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है.
एडवांस टैक्स क्या है?
एडवांस टैक्स वह टैक्स होता है जिसे आपको वित्त वर्ष के अंत तक इंतजार किए बिना, नियमित अंतर पर जमा करना होता है. अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो आपको हर तिमाही में एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है. अगर आप वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, तो टीडीएस काटकर आयकर विभाग में जमा कराना आपके एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है.
एडवांस टैक्स का भुगतान शेड्यूल
एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीखें हैं:
- पहली तिमाही के लिए : 15 जून 2024
- दूसरी तिमाही के लिए : 15 सितंबर 2024
- तीसरी तिमाही के लिए : 15 दिसंबर 2024
- चौथी तिमाही के लिए : 15 मार्च 2025
15 सितंबर की डेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है?
अगर आप 15 सितंबर 2024 तक दूसरी तिमाही का एडवांस टैक्स नहीं जमा करते हैं, तो आयकर विभाग आपके बकाया टैक्स पर सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज वसूल सकता है. इससे आपकी टैक्स देनदारी 15% से अधिक बढ़ सकती है.
एडवांस टैक्स न भरने पर सेक्शन 234 के तहत ब्याज
1. सेक्शन 234A: अगर आप देय तारीख के बाद अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं या नहीं करते हैं, तो सेक्शन 234A के तहत 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगाया जाएगा.
2. सेक्शन 234B:अगर आपने 90% तक का एडवांस टैक्स जमा नहीं किया, तो इस सेक्शन के तहत 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा.
3. सेक्शन 234C:अगर आपने हर तिमाही में जरूरी एडवांस टैक्स जमा नहीं किया, तो सेक्शन 234C के तहत 3% तक का ब्याज लगाया जा सकता है.
एडवांस टैक्स न भरने से कितना नुकसान हो सकता है?
अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये है और आपने इसे 31 जुलाई 2025 तक नहीं भरा, तो आपको लगभग 29,500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि 18% अधिक है. इसी तरह, अगर आपकी देनदारी 15,000 रुपये है और आप इसे देर से भरते हैं, तो आपको 16% अधिक राशि चुकानी पड़ेगी.
अतिरिक्त ब्याज से कैसे बचें?
- हर तिमाही की डेडलाइन से पहले एडवांस टैक्स भरें.
- अपनी टैक्स देनदारी का सही अनुमान लगाएं और उसी के अनुसार भुगतान करें.
- देय lतारीख पर या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करें ताकि सेक्शन 234A के तहत ब्याज से बचा जा सके.
TDS जमा होता है तो फिक्र की बात नहीं
एडवांस टैक्स की डेडलाइन का पालन करना न केवल कानूनी रूप से जरूरी है, बल्कि यह आपको अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने से भी बचाता है. 15 सितंबर 2024 की तिमाही डेडलाइन का ध्यान रखें और समय पर टैक्स भरें ताकि आपकी जेब पर भारी असर न पड़े. लेकिन अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपके एंप्लॉयर आपके वेतन से इनकम टैक्स देनदारी के हिसाब से जरूरी टीडीएस काटकर नियमित रूप से इनकम टैक्स विभाग में जमा करते हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है.
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