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UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से देश में लागू होगी और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी. Photograph: (IE File)
Unified Pension Scheme notified: आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस शुरू करने का निर्णय लिया है. नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी को नोटिफाई किया गया है. देश में ये नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड पेऑउट, स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट और अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करना है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं और जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत इस विकल्प को चुनते हैं. यहां इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताओं और इसके प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है.
Unified Pension Scheme के लिए कौन योग्य है?
यह योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो NPS के तहत हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं. हालांकि, इस योजना के तहत सुनिश्चित भुगतान यानी एश्योर्ड पेऑउट केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध होगी, जो इस प्रकार हैं.
अगर कोई कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक की सेवा के बाद रिटायरमेंट ले लेता है तो
FR 56 (j) नियम के तहत बिना दंड के रिटायरमेंट के मामले में सरकार द्वारा ऐसी रिटायरमेंट की तारीख से
25 साल की सेवा पूरी करने के बाद VRS के मामले में, अगर सेवा अवधि रिटारयरमेंट तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी रिटायरमेंट कर लेता है तो
ध्यान देने वाली बात है कि सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में एश्योर्ड पेऑउट लागू नहीं होगा. ऐसे मामलों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू नहीं होगा.
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के मुख्य लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) उन कर्मचारियों के लिए स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट देती है जो इस योजना में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं.
25 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50 फीसदी हिस्सा एश्योर्ड पेऑउट के रूप में मिलेगा.
25 साल से कम सेवा करने वालों को अनुपात के अनुसार पेंशन दी जाएगी.
इसके अलावा, जिन कर्मचारियों की सेवा 10 साल या उससे अधिक है, उन्हें हर महीने मिनिमम 10,000 रुपये की एश्योर्ड पेऑउट मिलेगी.
यदि पेंशनर्स की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को परिवारिक लाभ के रूप में एश्योर्ड पेऑउट का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा.
डियरनेस रिलीफ (DR)
महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ एश्योर्ड पेऑउट और फैमिली पेंशन, जैसा भी मामला हो, पर उपलब्ध होगी. DR की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीआर सिर्फ भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी.
लम सम बेनिफिट
रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को उनकी बेसिक पे का 10 फीसदी और महंगाई भत्ता (DA) के बराबर एक बार का एकमुश्त भुगतान मिलेगा, जो हर पूरे छह महीने की सेवा के लिए होगा.
ये सभी लाभ कर्मचारियों और उनके परिवारों को रिटायरमें के बाद वित्तीय सुरक्षा और सपोर्ट के मकसद से मिलना है.
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