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CGHS : सरकार ने करीब 2,000 मेडिकल प्रॉसेस के पैकेज रेट को नया किया है. ये नए रेट 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे. (AI Image)
CGHS Medical Procedure Cost Change : देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ध्यान दें. सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत 15 सालों में जो सबसे बड़े रिफॉर्म किए हैं, वे आज यानी 13 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं. सरकार ने करीब 2,000 मेडिकल प्रॉसेस के पैकेज रेट को नया किया है. ये नए रेट 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे. इसका मकसद कैशलेस स्वास्थ्य (Health) सेवा को आसान और सभी के लिए सुलभ बनाना है.
पुराने रेट्स के कारण न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि अस्पतालों को भी परेशानी होती थी. अब इन नए रेट्स से कर्मचारियों और अस्पताल दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है. जो अस्पताल NABH/NABL से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके रेट मान्यता प्राप्त अस्पतालों से 15% कम होंगे. अगर कोई मरीज गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज करवाता है, तो उसका रिइम्बर्समेंट केवल गैर-NABH रेट तक ही मिलेगा.
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CGHS स्कीम के क्या हैं लेटेस्ट रिफार्म?
सरकार ने लगभग 2,000 मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए नई दरें तय की हैं. अब दरें शहर की कैटेगरी (Tier-I, Tier-II, Tier-III) और अस्पताल की क्वालिटी (जैसे NABH मान्यता) के आधार पर होंगी.
Tier-II शहरों में पैकेज रेट बेस रेट से 19% कम होंगे.
Tier-III शहरों में पैकेज रेट बेस रेट से 20% कम होंगे.
NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल बेस रेट पर सेवाएं देंगे.
Non-NABH अस्पतालों को बेस रेट से 15% कम दर मिलेगी.
200 बेड या उससे बड़े सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों को बेस रेट से 15% ज्यादा दर मिलेगी.
(यही दरें उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख के अस्पतालों पर भी लागू होंगी.)
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सेमी-प्राइवेट वार्ड के लिए नए रेट तय किए गए हैं. जनरल वार्ड के रेट 5% कम होंगे. प्राइवेट वार्ड के रेट 5% ज्यादा होंगे. साथ ही, कंसल्टेशन, रेडियोथेरेपी, डे केयर और छोटे प्रोसीजर के रेट सभी वार्ड के लिए समान रहेंगे.
सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों के लिए नई दरें
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज की दरें अब NABH-मान्यता प्राप्त अस्पतालों की तुलना में 15% अधिक होंगी. इसका मतलब है कि अगर किसी शहर के NABH-मान्यता प्राप्त अस्पताल में किसी सुपर-स्पेशियलिटी इलाज का खर्च 1 लाख रुपये है, तो उसी इलाज के लिए सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में अब 1.15 लाख रुपये लगेंगे.
यह बढ़ोतरी उन अस्पतालों पर लागू होगी जो सुपर-स्पेशियलिटी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि वे जो दिल का इलाज (Cardiology), न्यूरोसर्जरी, कैंसर का इलाज और किडनी का इलाज जैसी बहुत खास और बड़ी सेवाएं देते हैं.
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नई दरें कहां लागू होंगी?
CGHS से जुड़े सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों (HCOs) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर.
मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम पर (जो नौकरी कर रहे कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य योग्य लोगों के लिए है).
CGHS पेंशनभोगियों और अन्य योग्य लोगों के लिए कैशलेस इलाज पहले की तरह जारी रहेगा.
नई दरों की पूरी लिस्ट CGHS की आधिकारिक वेबसाइट https://cghs.mohfw.gov.in पर उपलब्ध है.