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EPF के सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम के साथ ही साथ EPS के तहत मंथली पेंशन भी मिलती है. (Representative Image : Financial Express)
EPF Members get Pension under EPS : एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड (EPF) के सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम के साथ ही साथ मंथली पेंशन भी मिलती है. यह मंथली पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना या एंप्लाईज पेंशन स्कीम (EPS 95) के तहत मिलती है. लेकिन यह पेंशन पाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. ईपीएफ मेंबर्स के बाद यह पेंशन उनके परिवार के सदस्यों को भी मिल सकती है. इस दौरान कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ती है. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है. ईपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए ईपीएफ मेंबर को और उसके निधन के बाद परिवार के सदस्यों को क्या करना होगा, इसकी जानकारी आप यहां ले सकते हैं.
फॉर्म 10D भरना है जरूरी
ईपीएफ खाते से पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10D भरना पड़ता है. फॉर्म 10D कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) के तहत मंथली पेंशन का दावा किया जा सकता है. यह फॉर्म पेंशन के मुख्य दावेदार द्वारा भरा जाता है. मसलन, ईपीएफ के मेंबर या सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्य, जैसे मृतक के पति/पत्नी, उनके बच्चे, आश्रित माता-पिता या नॉमिनी.
फॉर्म 10D के साथ देने होंगे ये दस्तावेज
– परिवार के सभी सदस्यों के जन्म प्रमाणपत्र
– आधार कार्ड
– पति-पत्नी के 3 वेरिफाइड पासपोर्ट आकार के फोटो
– सदस्य के नाम के साथ प्रिंटेड बैंक पासबुक और चेक, वेरिफिकेशन के लिए
पेंशन हासिल करने की प्रक्रिया को कम वक्त में पूरा करने के लिए फॉर्म 10D को सही तरीके से भरना और सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करना जरूरी है. इन तमाम बातों का ध्यान रखने पर ईपीएफ सदस्य या उनके परिवार के लोग बिना किसी परेशानी के मंथली पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे. ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया नीचे दी जा रही है.
EPS के तहत किन्हें मिल सकती है पेंशन
फॉर्म 10D में पेंशन क्लेम करने के लिए कई विकल्प दिए होते हैं. पेंशन क्लेम करने वाले को नीचे दिए विकल्पों में किसी एक का चयन करना होता है:
- रिटायरमेंट पेंशन (Superannuation pension) : यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद मेंबर द्वारा क्लेम की जा सकती है.
- घटी हुई पेंशन (Reduced Pension) : यह पेंशन 50 से 58 वर्ष की उम्र के बीच नौकरी छोड़ने के बाद मेंबर द्वारा क्लेम की जा सकती है.
- विकलांगता पेंशन: अगर मेंबर को विकलांग होने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़े, तो विकलांगता पेंशन क्लेम की जा सकती है.
- विधवा और बच्चों की पेंशन : यह पेंशन मेंबर के निधन के बाद उनके पति/पत्नी और बच्चों द्वारा क्लेम की जा सकती है.
- माता-पिता : अगर मृत मेंबर के पति-पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो उनके आश्रित माता-पिता (Dependent Parents) पेंशन क्लेम कर सकते हैं.
- नॉमिनी पेंशन: अगर मेंबर का कोई परिवार (पति/पत्नी और बच्चे) नहीं है, तो उनके नॉमिनेटेड व्यक्ति इसे क्लेम कर सकते हैं.
EPS के लिए ऐसे भरें ऑनलाइन एप्लीकेशन
EPF के मेंबर्स को EPS के तहत लिए पेंशन पाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- EPFO की वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर जाएं.
- ‘Services’ के अंतर्गत ‘For Employees’ पर क्लिक करें.
- नीचे स्क्रॉल करके ‘Online Services’ पर क्लिक करें.
- Unified Member e-Sewa पोर्टल में UAN और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.
- ‘Online Service’ पर क्लिक करके उपलब्ध विकल्पों में से Form 10D का चयन करें.
- अपने बैंक खाते की जानकारी की पुष्टि करें.
- Terms and Conditions के बॉक्स को टिक करके Accept करें.
- ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया के लिए Proceed पर क्लिक करें.
- परिवार के सदस्यों के ब्योरे को वेरिफाई करें.
- Choose file पर क्लिक करके अपने नाम वाली पासबुक को अपलोड करें.
- सभी अपलोड की गई जानकारी की जांच करने के बाद ‘get OTP on your Aadhaar registered number’ पर क्लिक करें.
- अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.